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  "title": "एजुकेशन लोन पर टैक्स बचाना है? धारा 80ई की ये बातें आईटीआर भरने से पहले जान लें",
  "summary": "हायर एजुकेशन के लिए लिए गए लोन के ब्याज पर पुराने टैक्स रिजीम में पूरी छूट मिलती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आईटीआर भरने से पहले धारा 80ई के नियम समझ लेने से हजारों रुपये बच सकते हैं।",
  "content": "इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और नौकरी करने वालों से लेकर कारोबारियों तक, हर किसी को 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना है। ज्यादातर टैक्सपेयर अब नए टैक्स रिजीम को चुनते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है तो पुराने रिजीम में जाकर आप हजारों रुपये की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। रिटर्न भरने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि यह छूट किस तरह मिलती है और एक वित्तवर्ष में आप कितनी रकम पर दावा कर सकते हैं।\n\nइनकम टैक्स की धारा 80ई इसी छूट का रास्ता खोलती है। हायर एजुकेशन के लोन पर चुकाए गए ब्याज पर यह राहत मिलती है और इसका फायदा कोई भी टैक्सपेयर उठा सकता है। खास बात यह है कि होम लोन की तरह यहां ब्याज पर छूट की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। आप साल भर में जितना भी ब्याज चुकाते हैं, वह पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाती है। यही वजह है कि टैक्स बचाने के लिहाज से इस लोन को कई जानकार सबसे फायदेमंद मानते हैं।\n\nकिसकी पढ़ाई पर मिलती है यह राहत\nयह सोचना गलत है कि छूट सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए लिए गए लोन पर ही मिलती है। चाहे रेगुलर कोर्स हो या वोकेशनल, हर तरह की पढ़ाई के लिए लिया गया लोन इस दायरे में आता है। आप यह लोन अपने लिए ले सकते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ले सकते हैं, और अगर आप किसी के लीगल गार्डियन हैं तो उसकी पढ़ाई के लिए लिए गए लोन पर भी छूट का दावा कर सकते हैं।\n\nसिर्फ ब्याज पर, मूलधन पर नहीं\nधारा 80ई के तहत हायर एजुकेशन लोन के ब्याज के रूप में आप जो भी रकम चुकाते हैं, वह पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाती है। एक वित्तवर्ष में दिए गए ब्याज की पूरी रकम आईटीआर भरते वक्त छूट के लिए क्लेम की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह राहत सिर्फ ब्याज तक सीमित है। लोन के मूलधन पर आपको कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी।\n\nकब तक और किस शर्त पर मिलेगा फायदा\nएजुकेशन लोन पर छूट का दावा अधिकतम 8 साल तक किया जा सकता है। जिस साल से आप लोन की किस्त चुकाना शुरू करते हैं, उसी के बाद से यह 8 साल की अवधि गिनी जाती है। अगर आपका लोन 8 साल से पहले ही चुक जाता है तो छूट की अवधि भी वहीं खत्म मान ली जाएगी। एक बात साफ है, परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति या दोस्त अगर लोन लेता है तो उस पर यह छूट नहीं मिलती। छूट का हक सिर्फ उसी को है जो असल में लोन चुका रहा है। साथ ही, जो कोर्स आप कर रहे हैं वह सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त हायर कोर्स की सूची में होना चाहिए।\n\nआईटीआर में कैसे करें दावा\nसबसे पहले अपने बैंक या संस्थान से ब्याज का सर्टिफिकेट ले लें। इसमें आपके चुकाए गए मूलधन और ब्याज का अलग-अलग ब्योरा दर्ज होता है। इसके बाद अपने आईटीआर फॉर्म में Deductions under Chapter VI-A वाले विकल्प पर जाएं और ब्याज की रकम भरकर छूट का दावा करें। आईटीआर में यह जानकारी देते समय जरूरत पड़ने पर आपको ब्याज का यह सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ सकता है।\n\nइसका आप पर असर\n• आपकी जेब पर: अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो पुराने रिजीम में जाकर साल भर में चुकाए गए पूरे ब्याज पर टैक्स छूट लेकर हजारों रुपये बचा सकते हैं।\n• परिवार के लिए: पत्नी, बच्चों या जिसके आप लीगल गार्डियन हैं, उसकी पढ़ाई के लोन पर भी आप यह छूट क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते किस्त आप चुका रहे हों।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट किस धारा के तहत मिलती है?\nयह छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80ई के तहत मिलती है और यह हायर एजुकेशन लोन के ब्याज पर लागू होती है।\n\n2. क्या ब्याज पर छूट की कोई अधिकतम सीमा है?\nनहीं, होम लोन की तरह यहां कोई ऊपरी सीमा नहीं है। साल भर में चुकाया गया पूरा ब्याज छूट के दायरे में आता है।\n\n3. क्या लोन के मूलधन पर भी छूट मिलती है?\nनहीं, छूट सिर्फ ब्याज पर मिलती है। मूलधन पर कोई टैक्स छूट नहीं दी जाती।\n\n4. यह छूट कितने साल तक ली जा सकती है?\nलोन की किस्त चुकाना शुरू करने के साल से अधिकतम 8 साल तक छूट का दावा किया जा सकता है। लोन पहले चुक जाए तो अवधि भी वहीं खत्म हो जाती है।\n\n5. किसकी पढ़ाई के लोन पर यह छूट क्लेम हो सकती है?\nआप खुद, पत्नी, बच्चों या जिसके आप लीगल गार्डियन हैं, उसकी पढ़ाई के लोन पर छूट ले सकते हैं। रेगुलर और वोकेशनल दोनों कोर्स इसमें आते हैं।\n\n6. आईटीआर भरने की आखिरी तारीख क्या है?\nआपको 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर भरना जरूरी है।\n\n7. छूट का दावा करने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?\nअपने बैंक या संस्थान से ब्याज का सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसमें मूलधन और ब्याज का अलग ब्योरा होता है। जरूरत पड़ने पर यह आईटीआर में लगाना पड़ सकता है।",
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  "category": "मनी",
  "publishedAt": "2026-06-24",
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