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  "type": "article",
  "title": "क्या पिछले साल का आयकर रिटर्न भरना भूल गए? ITR-U से सुधारें अपनी गलती और चुकाएं बकाया टैक्स",
  "summary": "यदि आप पिछले साल का आयकर रिटर्न समय पर दाखिल करना भूल गए हैं, तो अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) के माध्यम से अपनी छूटी हुई आय घोषित कर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।",
  "content": "असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक एक करोड़ से भी अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। यदि आपने अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपको इस महत्वपूर्ण काम को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग पिछले साल का रिटर्न दाखिल करना भूल जाते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अभी भी अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) के जरिए अपने पुराने वित्तीय वर्ष की कमाई का विवरण सरकार को दे सकते हैं। इस विशेष विकल्प का उपयोग वे नागरिक भी कर सकते हैं जिन्होंने अपने मुख्य रिटर्न में अपनी अतिरिक्त आमदनी की पूरी जानकारी नहीं दी थी।\n\nगलतियों को सुधारने का एक कानूनी जरिया\nजब कोई करदाता सामान्य, बिलेटेड (Belated) या रिवाइज्ड (Revised) रिटर्न भरने की निर्धारित समय-सीमा को चूक जाता है, तो उसके लिए ITR-U एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आयकर कानून की धारा 139(8A) के तहत करदाताओं को यह विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य करदाताओं को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या टैक्स नोटिस से बचाना है, ताकि वे स्वेच्छा से अपना सही टैक्स सरकार के पास जमा कर सकें। टैक्स मामलों के जानकारों का कहना है कि पुरानी भूलों को सुधारने के लिए यह फॉर्म एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन इसके तहत अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ता है और कुछ विशेष शर्तें भी लागू होती हैं। इसलिए इस फॉर्म को भरने से पहले अपनी पात्रता की पूरी तरह से जांच करना आवश्यक है।\n\nपुराना रिटर्न भरने के लिए मिलता है 4 साल का समय\nआयकर विभाग की ओर से करदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए एक लंबा समय दिया जाता है। नियम के अनुसार, संबंधित असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के बाद 48 महीने यानी 4 साल के भीतर आप अपना ITR-U दाखिल कर सकते हैं। पहले यह समय-सीमा केवल 24 महीनों की हुआ करती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। उदाहरण के लिए, यदि आप असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 का रिटर्न भरना चाहते हैं, तो आप विभाग द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करते हुए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अपनी वित्तीय भूल को सुधार सकते हैं।\n\nकिन परिस्थितियों में भरा जा सकता है ITR-U?\nआयकर विभाग ने इस विशेष फॉर्म को दाखिल करने के लिए कुछ स्पष्ट परिस्थितियां तय की हैं। आप निम्नलिखित स्थितियों में इस विकल्प को चुन सकते हैं\n\n• यदि आपने संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अपना मुख्य आयकर रिटर्न बिल्कुल भी दाखिल नहीं किया था।\n• यदि आप अपने पिछले रिटर्न में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त कमाई या आय के स्रोत को दिखाना भूल गए थे।\n• यदि आपने अनजाने में अपनी कुल आय को कम करके आंका था और कम टैक्स दर्शाया था।\n• यदि आप अपनी टैक्स देनदारी को पूरी तरह से दुरुस्त और सही करना चाहते हैं।\n\nकिन लोगों को नहीं मिलती इस सुविधा की अनुमति?\nयह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि हर कोई ITR-U का मनचाहा उपयोग नहीं कर सकता है। आयकर नियमों के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में इस फॉर्म को भरने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है\n\n• यदि आप अपनी टैक्स देनदारी या भुगतान किए जाने वाले टैक्स को कम करना चाहते हैं।\n• यदि आप आयकर विभाग से किसी भी प्रकार का रिफंड मांगना चाहते हैं या रिफंड का दावा करना चाहते हैं।\n• यदि आप अपने व्यापार या निवेश में हुए नुकसान (Loss) को दिखाना चाहते हैं।\n• यदि आपके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा कोई छापा (Search) मारा गया हो या फिर कोई आधिकारिक सर्वे शुरू किया गया हो।\n\nदेरी करने पर देना होगा अतिरिक्त टैक्स\nITR-U के माध्यम से पुराना टैक्स रिटर्न दाखिल करना पूरी तरह से मुफ्त नहीं होता है। आप जितनी देरी से इस फॉर्म को जमा करेंगे, आपको उतना ही अधिक अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना देना होगा। विभाग ने समय के अनुसार इसके लिए अलग-अलग दरें तय की हैं\n\n• 12 महीने के भीतर फाइल करने पर: आपको अपनी कुल टैक्स देनदारी और उस पर बनने वाले ब्याज का 25 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा।\n• 12 से 24 महीने के भीतर फाइल करने पर: यह अतिरिक्त जुर्माना बढ़कर कुल टैक्स और ब्याज का 50 प्रतिशत हो जाता है।\n• 24 से 36 महीने के भीतर फाइल करने पर: करदाताओं को अपनी कुल टैक्स और ब्याज राशि पर 60 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा।\n• 36 से 48 महीने के भीतर फाइल करने पर: देरी के इस आखिरी चरण में अतिरिक्त टैक्स का यह बोझ बढ़कर 70 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।\n\nरिफंड पर पूर्ण रोक और फाइलिंग का तरीका\nकरदाताओं को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि ITR-U का इस्तेमाल कभी भी नया रिफंड हासिल करने या पुराने रिफंड की रकम को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। यह प्रक्रिया केवल छूटी हुई आय की घोषणा करने और सरकार का बकाया टैक्स चुकाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, आपको संबंधित वर्ष के सामान्य ITR फॉर्म के साथ मुख्य Form ITR-U को भी जोड़ना होगा। एक बार जब आप बकाया टैक्स और सभी आवश्यक पेनल्टी का भुगतान कर देते हैं, तो आप इसे आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।\n\nइसका आप पर असर\n• करदाताओं के लिए: यदि आप पिछले वर्षों में अपनी किसी आय को घोषित करना भूल गए थे, तो आप भारी कानूनी कार्रवाई और आयकर विभाग के नोटिस से बच सकते हैं।\n• वित्तीय नियोजन: अतिरिक्त टैक्स और जुर्माने की दरों को समझकर आप समय रहते अपना टैक्स अपडेट कर सकते हैं, जिससे भविष्य की वित्तीय जटिलताओं से बचा जा सकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. क्या मैं ITR-U का उपयोग करके पुराना टैक्स रिफंड मांग सकता हूँ?\nबिल्कुल नहीं। ITR-U का इस्तेमाल कभी भी नया रिफंड हासिल करने या पुराने रिफंड की राशि को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। यह केवल छूटी हुई आय घोषित करने और बकाया टैक्स चुकाने के लिए है।\n\n2. असेसमेंट ईयर समाप्त होने के बाद ITR-U दाखिल करने के लिए कितना समय मिलता है?\nआयकर नियमों के अनुसार, आप संबंधित असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के बाद अधिकतम 48 महीने यानी 4 साल के भीतर अपना ITR-U दाखिल कर सकते हैं।\n\n3. देरी से ITR-U दाखिल करने पर अतिरिक्त टैक्स कितना देना पड़ता है?\n12 महीने के भीतर 25 प्रतिशत, 12 से 24 महीने के बीच 50 प्रतिशत, 24 से 36 महीने के बीच 60 प्रतिशत और 36 से 48 महीने के भीतर फाइल करने पर कुल टैक्स और ब्याज का 70 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करना होगा।\n\n4. किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति ITR-U दाखिल करने के योग्य नहीं रहता?\nयदि आपके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा कोई छापा (Search) मारा गया हो, कोई सर्वेक्षण चल रहा हो, या आप अपना नुकसान (Loss) दिखाना चाहते हों या टैक्स कम करना चाहते हों, तो आप ITR-U नहीं भर सकते।",
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  "category": "मनी",
  "publishedAt": "2026-07-26",
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