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  "type": "article",
  "title": "पूरी तरह दिव्यांग होने पर पीएफ का सारा पैसा निकालने की छूट, जानें पूरा हिसाब",
  "summary": "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिव्यांग खाताधारकों के लिए निकासी के नियमों में बड़ी राहत दी है। पूरी तरह विकलांग होने पर 100 फीसदी और आंशिक विकलांगता पर 6 महीने के बराबर राशि निकाली जा सकती है।",
  "content": "देश में करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ खाता भविष्य की सबसे बड़ी बचत होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़ों की मानें तो अभी करीब 8 करोड़ लोगों के पीएफ खाते चल रहे हैं। इस खाते में रिटायरमेंट और आगे की जरूरतों के लिए पैसा जमा होता रहता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आप इसमें से रकम निकाल भी सकते हैं। संगठन ने हाल ही में निकासी के नियमों में बदलाव किया है। अब घर बनाने, बीमारी, शादी और दिव्यांग हो जाने जैसी स्थितियों में भी खाते से पैसे निकालने की छूट दी गई है।\n\nताजा नियमों में सबसे बड़ी राहत उन खाताधारकों के लिए है जो दिव्यांग हो जाते हैं। संगठन का कहना है कि अगर कोई खाताधारक पूरी तरह विकलांग हो गया है और आगे काम करने की स्थिति में नहीं है, तो उसे खाते की पूरी यानी 100 फीसदी रकम निकालने की इजाजत मिल जाती है। वहीं आंशिक रूप से विकलांग होने पर भी हिस्से में निकासी की सुविधा है। खास बात यह है कि यह रकम नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी इसे वापस जमा करने की जरूरत नहीं होगी।\n\nपूरी तरह दिव्यांग होने पर क्या मिलेगा\nईपीएफओ के प्रावधान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह दिव्यांग हो जाता है, तो पीएफ खाते में जमा 100 फीसदी राशि निकालने की सुविधा उसे मिलती है। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि खाताधारक काम करने में पूरी तरह अक्षम हो। इस रकम में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों की ओर से जमा किया गया हिस्सा शामिल रहेगा। यानी खाते में जो कुल जमा है, वह पूरा का पूरा निकाला जा सकता है।\n\n25 फीसदी वाला नियम किन पर लागू\nआम तौर पर पीएफ से पैसे निकालते समय खाते में 25 फीसदी राशि बचाए रखना जरूरी होता है। लेकिन यह लॉक इन शर्त उन लोगों पर लागू नहीं होती जो पूरी तरह दिव्यांग हो जाते हैं, वे पूरी रकम निकाल सकते हैं। वहीं जो लोग आंशिक रूप से दिव्यांग होते हैं, उन पर 25 फीसदी राशि खाते में रखने की बाध्यता बनी रहती है।\n\nआंशिक विकलांगता में कितनी निकासी\nअगर कोई खाताधारक आंशिक रूप से विकलांग होता है, तो उसे इलाज और दूसरे खर्चों के लिए पैसे निकालने की छूट दी जाती है। इसके तहत बेसिक सैलरी और डीए को जोड़कर 6 महीने के बराबर की राशि निकाली जा सकती है। हालांकि इस दौरान भी खाते में जमा कुल रकम का 25 फीसदी हिस्सा हर हाल में बचा रहना चाहिए।\n\nकागजी झंझट खत्म, तीन दिन में पैसा\nसंगठन ने इस तरह की निकासी को बेहद आसान बना दिया है और इसके लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं रह गई है। न कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट लगेगा और न ही किसी प्रोफार्मा की जरूरत होगी। आंशिक दिव्यांग खाताधारक को पैसे निकालने के लिए बस फॉर्म 31 भरना होगा और उसके साथ एक हलफनामा लगाना होगा। अगर खाते की केवाईसी और बाकी दस्तावेज पूरे हैं, तो तीन दिन के भीतर रकम खाते में पहुंच जाएगी।\n\nइसका आप पर असर\n• नौकरीपेशा लोगों के लिए: अगर पूरी तरह दिव्यांग हो जाते हैं तो पीएफ खाते की पूरी रकम, जिसमें आपका और नियोक्ता दोनों का हिस्सा शामिल है, बिना 25 फीसदी रोके निकाली जा सकती है।\n• आंशिक दिव्यांग खाताधारकों के लिए: इलाज के लिए बेसिक और डीए मिलाकर 6 महीने के बराबर पैसा मिल सकता है, और सिर्फ फॉर्म 31 व हलफनामे के साथ तीन दिन में रकम खाते में आ जाएगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. पूरी तरह दिव्यांग होने पर पीएफ से कितना पैसा निकल सकता है?\nऐसी स्थिति में खाते में जमा 100 फीसदी राशि निकाली जा सकती है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा शामिल होता है।\n\n2. क्या पूरी तरह दिव्यांग खाताधारक पर 25 फीसदी रखने का नियम लागू होता है?\nनहीं, पूरी तरह दिव्यांग होने पर 25 फीसदी लॉक इन की शर्त लागू नहीं होती और पूरी रकम निकाली जा सकती है।\n\n3. आंशिक रूप से विकलांग होने पर कितना पैसा निकाल सकते हैं?\nबेसिक सैलरी और डीए को मिलाकर 6 महीने के बराबर राशि निकाली जा सकती है, लेकिन खाते में 25 फीसदी रकम बचाए रखनी होगी।\n\n4. क्या यह निकाली गई रकम वापस जमा करनी होगी?\nनहीं, यह राशि नॉन रिफंडेबल होती है, यानी इसे दोबारा खाते में जमा करने की जरूरत नहीं होती।\n\n5. पैसे निकालने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?\nकिसी मेडिकल डॉक्यूमेंट या प्रोफार्मा की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म 31 भरना होगा और एक हलफनामा लगाना होगा।\n\n6. पैसा खाते में कितने दिन में आ जाता है?\nअगर खाते की केवाईसी और बाकी दस्तावेज पूरे हैं तो तीन दिन के भीतर रकम खाते में आ जाती है।\n\n7. देश में कितने लोगों के पीएफ खाते हैं?\nईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 8 करोड़ लोगों के पीएफ खाते चल रहे हैं।",
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  "category": "मनी",
  "publishedAt": "2026-07-04",
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    "ईपीएफओ",
    "पीएफ निकासी नियम",
    "दिव्यांग निकासी",
    "फॉर्म 31",
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