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  "type": "article",
  "title": "नागालैंड में आयुष्मान भारत कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य, 30 नवंबर 2026 तक की मिली मोहलत",
  "summary": "नागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसायटी ने राज्य के आयुष्मान भारत कार्डधारकों को 30 नवंबर 2026 तक आधार लिंक कराने का निर्देश दिया है। समय सीमा बीतने के बाद बिना आधार वाले कार्ड निष्क्रिय किए जा सकते हैं।",
  "content": "नागालैंड में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए अपने स्वास्थ्य कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। नागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसायटी ने स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना किसी रुकावट के कैशलेस इलाज की सुविधा जारी रखने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। रिकॉर्ड की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई है कि राज्य में 1.14 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड अब तक आधार संख्या से नहीं जुड़े हैं। इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने कार्डधारकों को 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया है।\n\nकिन लाभार्थियों को कराना होगा सत्यापन\nयह निर्देश विशेष रूप से उन सभी कार्डधारकों पर लागू होता है जिनके आयुष्मान कार्ड वर्ष 2018 से सितंबर 2022 के बीच बनाए गए थे। इस अवधि के दौरान बने कार्डों के धारकों को अपने कार्ड की आधार लिंकेज स्थिति की जांच करने के लिए कहा गया है। जिन लाभार्थियों का कार्ड अभी तक लिंक नहीं हुआ है, वे कार्ड जेनरेशन यानी बीआईएस पोर्टल के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग ने ऐसे लाभार्थियों की एक सूची भी उपलब्ध कराई है जिनके कार्ड अब तक आधार से नहीं जुड़े हैं ताकि लोग आसानी से अपना नाम देख सकें।\n\nलिंकेज के लिए तय किए गए केंद्र\nनागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसायटी ने नागरिकों की सुविधा के लिए कई विकल्प प्रदान किए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लाभार्थी अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के जरिए अपना कार्ड लिंक करा सकते हैं। इसके साथ ही अधिकृत कार्ड वेंडर एजेंसियों और योजना से जुड़े सूचीबद्ध अस्पतालों में भी आधार जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।\n\nसमय पर प्रक्रिया न करने पर कार्ड निष्क्रिय होने की चेतावनी\nविभाग ने आगाह किया है कि 30 नवंबर 2026 की निर्धारित अंतिम तारीख बीत जाने के बाद बिना आधार वाले आयुष्मान कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है। यदि किसी लाभार्थी का कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो उसे दोबारा कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिए बीआईएस पोर्टल के माध्यम से नए सिरे से ई-केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा।\n\nनियमों में बदलाव की पृष्ठभूमि\nजब 2018 से सितंबर 2022 के बीच इस योजना की शुरुआती शुरुआत की गई थी, तब सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के आंकड़ों से चिन्हित लाभार्थियों के कार्ड बिना आधार के भी बन जाते थे। बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों की सटीक मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए आधार लिंकेज को अनिवार्य बना दिया गया।\n\nइसका आप पर असर\nनागालैंड के आयुष्मान कार्डधारकों को 30 नवंबर 2026 तक आधार लिंक न कराने पर अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा बंद होने का खतरा है।\n\n• नागालैंड में: 1.14 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने आयुष्मान कार्ड का आधार लिंकेज स्टेटस तुरंत जांचना होगा। यदि कार्ड लिंक नहीं कराया गया, तो तय तारीख के बाद अस्पताल में कैशलेस इलाज नहीं मिल सकेगा और दोबारा ई-केवाईसी कराना पड़ेगा।\n• भारत में: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी राज्यों के लाभार्थियों का आधार सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है। अन्य राज्यों के लाभार्थी भी अपने कार्ड की ई-केवाईसी स्थिति पोर्टल पर समय रहते सुनिश्चित कर सकते हैं।\n• सेवा केंद्र: नागरिक सीएमओ दफ्तर, सीएससी सेंटर, वीएलई और सूचीबद्ध अस्पतालों में जाकर अपना आधार लिंक करा सकते हैं। इससे उन्हें तकनीकी पोर्टल खुद चलाने की जरूरत नहीं होगी और आसानी से दस्तावेज जमा हो जाएंगे।\n• समय सीमा: लाभार्थियों को पूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर 2026 तक की अंतिम तिथि दी गई है। इस तारीख से पहले सत्यापन कराने पर किसी भी आपातकालीन स्थिति में इलाज रुकने का जोखिम नहीं रहेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कदम राज्य में 1.14 लाख से अधिक आयुष्मान कार्डों के आधार से असंबद्ध पाए जाने और केंद्र के एकीकृत डिजिटल सत्यापन नियमों के कारण उठाया गया है।\n\n• शुरुआती नियमों में छूट: 2018 से सितंबर 2022 के दौरान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के डेटा के आधार पर बिना आधार कार्ड के ही आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए गए थे। इसके कारण लाखों लाभार्थियों के रिकॉर्ड में विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज नहीं हो सकी थी।\n• राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य मैपिंग: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपने नए आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लाभार्थियों की सटीक डिजिटल पहचान और मैपिंग को अनिवार्य बना दिया है। फर्जीवाड़े को रोकने और सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए आधार को प्राथमिक मानक बनाया गया है।\n• निष्क्रियता से बचने का प्रयास: डेटाबेस में भारी संख्या में असंबद्ध कार्ड दिखने के बाद विभाग ने औपचारिक समय सीमा तय की है ताकि लाभार्थियों को अस्पताल पहुंचने पर अचानक असुविधा न हो। अब ग्राम स्तर और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयों के जरिए रिकॉर्ड दुरुस्त किए जा रहे हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. नागालैंड में आयुष्मान कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख क्या है?\nनागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसायटी ने आधार लिंकेज पूरा करने के लिए 30 नवंबर 2026 की समय सीमा तय की है।\n\n2. राज्य में कितने आयुष्मान कार्ड अभी तक आधार से नहीं जुड़े हैं?\nलाभार्थी पहचान प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार नागालैंड में 1.14 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं।\n\n3. किन लाभार्थियों को अपना कार्ड सत्यापित कराने के लिए कहा गया है?\nजिन लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड वर्ष 2018 से सितंबर 2022 के बीच बने थे, उन्हें अपनी आधार लिंकेज स्थिति की जांच करनी होगी।\n\n4. लाभार्थी अपना कार्ड कहां और कैसे लिंक करवा सकते हैं?\nकार्डधारक बीआईएस पोर्टल के अलावा सीएमओ कार्यालयों, कॉमन सर्विस सेंटरों, वीएलई, वेंडर एजेंसियों और सूचीबद्ध अस्पतालों में जाकर इसे लिंक करा सकते हैं।\n\n5. तय तारीख तक कार्ड लिंक न कराने पर क्या होगा?\nसमय सीमा तक लिंक न होने वाले कार्ड निष्क्रिय किए जा सकते हैं, जिसके बाद लाभार्थियों को बीआईएस पोर्टल पर दोबारा ई-केवाईसी कराना होगा।",
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  "category": "नागालैंड",
  "publishedAt": "2026-09-25",
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