# डिजिटल अरेस्ट से 44 लाख की ठगी में गुरुग्राम अदालत ने संदिग्ध को दी जमानत, ढीली जांच पर खाकी को लताड़ा

> मानेसर साइबर थाने से जुड़े 44 लाख रुपये के डिजिटल अरेस्ट कांड में गुरुग्राम सत्र अदालत ने आरोपी जोगिंदर को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने बैंक खातों की पड़ताल न करने और काम का बोझ बताने पर जांच अधिकारी के रवैये को गैर-जिम्मेदाराना करार दिया।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-09-19 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/dijitala-aresta-se-44-lakha-ki-thagi-men-gurugram-adalata-ne-sndigdha-ko-di-jamanata-dhili-jancha-para-khaki-ko-latara-33887 · **Language:** Hindi
**Tags:** डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, गुरुग्राम कोर्ट, हरियाणा पुलिस, मानेसर साइबर क्राइम, जमानत आदेश

साइबर अपराध के लगातार उलझते तौर-तरीकों के बीच गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। कथित तौर पर चवालीस लाख रुपये के फर्जीवाड़े में फंसे जोगिंदर नामक व्यक्ति को नियमित राहत देते हुए न्यायालय ने पुलिस अनुसंधान की कमजोर कड़ियों को उजागर किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगन गीत कौर ने सत्रह सितंबर दो हजार छब्बीस को पारित अपने फैसले में रेखांकित किया कि मुख्य वित्तीय कड़ियों की तह तक पहुंचे बिना केवल सिम पंजीकरण के आधार पर अनिश्चितकालीन हिरासत न्यायसंगत नहीं ठहराई जा सकती। अदालत ने पचास हजार रुपये के मुचलके और समान राशि के एक स्थानीय जामिनदार की शर्त पर आरोपी की रिहाई का रास्ता साफ किया।

यह पूरा विवाद साइबर अपराध थाना मानेसर में उन्नीस दिसंबर दो हजार पच्चीस को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0344 से उपजा है। अभियोजन पक्ष ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, जिनमें 318(4), 319, 336(2), 336(3) और 338 शामिल हैं, के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D के तहत आरोप गढ़े थे। इसके बावजूद जब साक्ष्यों का परीक्षण हुआ, तो जांच की अधूरी तैयारियों ने पुलिस के दावों को अदालत में कमजोर कर दिया।

## दूरसंचार कर्मी बनकर बिछाया गया था जाल
अभियोजन की केस डायरी के मुताबिक, पीड़ित राम गणेश को आठ दिसंबर दो हजार पच्चीस को एक अज्ञात नंबर से कॉल प्राप्त हुई थी। फोन करने वाले धोखेबाजों ने खुद को एयरटेल के गुरुग्राम मुख्यालय का प्रतिनिधि घोषित किया और दावा किया कि पीड़ित के पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके बेंगलुरु में एक लैंडलाइन सेवा सक्रिय की गई है। जालसाजों ने मनगढ़ंत कहानी रचते हुए पीड़ित को डराया कि इस संदिग्ध टेलीफोन लाइन के जरिए गैरकानूनी गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

इसके तुरंत बाद पीड़ित को व्हाट्सएप पर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वर्दीधारी पुलिसकर्मियों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के फर्जी अफसर बनकर बैठे शातिरों ने बातचीत शुरू की। राम गणेश को यह कहकर भयभीत किया गया कि उनके आधार नंबर से देश के कई राज्यों में बैंक खाते खोले गए हैं, जिनका सीधा संबंध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त और हवाला नेटवर्क से है। लगातार वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित पर डिजिटल निगरानी रखी गई और खुद को निर्दोष साबित करने तथा फंड वेरिफिकेशन कराने के नाम पर पैसे मांगे गए। झांसे में आकर पीड़ित ने पहले चौंतीस लाख रुपये और उसके कुछ ही समय बाद दस लाख रुपये विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिए। पूरी रकम गंवाने के बाद ही पीड़ित को अहसास हुआ कि वह एक सुनियोजित साइबर षड्यंत्र में फंस चुके हैं।

## सिम कार्ड का लेनदेन और वित्तीय सुरागों का अभाव
तकनीकी अनुसंधान के दौरान जांच एजेंसी ने पाया कि जिस कॉलिंग नंबर से पीड़ित से संपर्क साधा गया था, वह अभिलेखों में जोगिंदर के पते पर पंजीकृत था। इसी आधार पर पुलिस ने अठारह जून दो हजार छब्बीस को जोगिंदर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। हालांकि जमानत अर्जी पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के वकील ने अदालत के समक्ष एकदम अलग तथ्य प्रस्तुत किए। वकील ने दलील दी कि जिस सिम और मोबाइल हैंडसेट की बात की जा रही है, उसे जोगिंदर ने घटना से काफी पहले, यानी छब्बीस अक्टूबर दो हजार पच्चीस को ही तीन सौ सत्तर रुपये में एक अनजान शख्स को बेच दिया था। बचाव पक्ष ने इस सौदे से जुड़े ऑनलाइन भुगतान का लेखा-जोखा भी रिकॉर्ड पर रखा और तर्क दिया कि कथित ठगी की वारदात सिम बेचे जाने के लगभग डेढ़ माह बाद घटित हुई थी।

अदालती कार्यवाही के दौरान यह हकीकत भी सामने आई कि ठगी गई चवालीस लाख रुपये की पूरी रकम में से एक भी पैसा जोगिंदर के खाते में जमा नहीं हुआ था। बैंक लेनदेन के विवरण से स्पष्ट हुआ कि चौंतीस लाख रुपये सीधे रिशेप क्लिनिक के खाते में गए थे, जबकि शेष दस लाख रुपये पैंशिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा तलाशी के दौरान भी आरोपी से कोई आपत्तिजनक बरामदगी या नकदी हासिल नहीं की जा सकी थी।

## अदालत का विश्लेषण और अनुसंधान पर तल्ख टिप्पणियां
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने पाया कि पुलिस चालान में ऐसा कोई सीधा प्रमाण मौजूद नहीं है जो यह सिद्ध करे कि डिजिटल निगरानी के वक्त संबंधित मोबाइल फोन वास्तव में जोगिंदर के हाथ में था। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पंजीकृत नंबर का अपराध में जुड़ना निश्चित तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा है, किंतु इस बात का परीक्षण मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही होगा कि आरोपी का उस लूटी गई रकम से कोई प्रत्यक्ष लेना-देना था या नहीं।

न्यायालय ने खासतौर पर उस वक्त गहरी नाराजगी जताई जब जांच अधिकारी से यह सवाल किया गया कि जिन कंपनियों और खातों में चौंतीस लाख व दस लाख रुपये जमा हुए, उनके स्वामियों के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए गए। जांच अधिकारी ने अदालत में दलील दी कि चूंकि लाभार्थी बैंक शाखा बेंगलुरु में स्थित है और स्थानीय स्तर पर काम का अत्यधिक दबाव था, इसलिए उस दिशा में पड़ताल को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया जा सका। पीठ ने इस स्पष्टीकरण को अत्यंत गैर-पेशेवर और गैर-जिम्मेदाराना ठहराते हुए फटकार लगाई कि मुख्य लाभार्थियों को छोड़कर केवल सिम धारक को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

अदालत ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को आदेश की अधिकृत प्रति भेजने का निर्देश दिया ताकि शीर्ष स्तर पर यह समीक्षा हो सके कि गंभीर तकनीकी मामलों की पड़ताल किस ढर्रे पर चल रही है। अदालत ने साफ किया कि चूंकि चालान पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आरोपी को हिरासत में रखने से कोई वैधानिक लाभ नहीं होगा, हालांकि यह राहत केवल जमानत तक सीमित है और मुकदमे के अंतिम गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेगी। वहीं गुरुग्राम के फर्रुखनगर इलाके में बाईस वर्षीय युवक के कत्ल के बाद पुलिसकर्मियों की लापरवाही को लेकर दो जवानों को निलंबित किए जाने का घटनाक्रम भी सामने आया है।

## इसका आप पर असर
यह अदालती आदेश साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरों और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली के बीच आम नागरिकों के अधिकारों व सतर्कता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- **राष्ट्रीय स्तर पर:** साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ितों और अनजाने में पुराने सिम कार्ड बेचने वाले आम नागरिकों के लिए यह फैसला कानूनी नजीर पेश करता है। यदि आप अपनी पुरानी सिम या फोन किसी को देते हैं तो आधिकारिक तौर पर नंबर बंद या ट्रांसफर करवाएं, अन्यथा आप बिना किसी वित्तीय लाभ के भी गंभीर आपराधिक मुकदमों में घसीटे जा सकते हैं।
- **गुरुग्राम और हरियाणा में:** गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को अदालती आदेश भेजे जाने के बाद साइबर मामलों की जांच के तौर-तरीकों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। स्थानीय निवासियों को अब साइबर थानों में डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों पर अधिक पेशेवर और त्वरित जांच की उम्मीद मिल सकेगी।
- **बैंक खाताधारकों के लिए:** किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने बैंक खातों से फंड वेरिफिकेशन के नाम पर रकम ट्रांसफर न करें। कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसी किसी भी धमकी भरी कॉल पर घबराने के बजाय तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।
- **सिम विक्रेताओं व खरीदारों के लिए:** व्यक्तिगत पहचान पत्रों पर जारी सिम कार्ड को किसी अनजान व्यक्ति को नकद में बेचना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यदि आपका नंबर किसी अपराध में पाया जाता है तो अग्रिम जमानत और अदालती प्रक्रिया के लंबे कानूनी फेर में फंसना तय है।

## ऐसा क्यों हुआ
यह घटना संगठित साइबर अपराधियों द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों का झूठा डर दिखाकर धन उगाही करने और पुलिस द्वारा मुख्य वित्तीय सुरागों की अनदेखी के चलते अदालत की चौखट तक पहुंची।

- **डिजिटल अरेस्ट का सुनियोजित जाल:** शातिर अपराधियों ने दूरसंचार कंपनी के प्रतिनिधि बनकर पीड़ित को पहले अवैध लैंडलाइन के फर्जी मामले में फंसाया। इसके बाद पुलिस और ड्रग जांच एजेंसियों का डर दिखाकर चौंतीस लाख व दस लाख रुपये दो अलग-अलग खातों में जमा करवा लिए।
- **लावारिस और बेची गई सिम का दुरुपयोग:** आरोपी जोगिंदर ने अपनी सिम कार्ड और फोन घटना से करीब डेढ़ महीने पहले तीन सौ सत्तर रुपये में किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया था। जालसाजों ने इसी नंबर का इस्तेमाल करके पीड़ित से संपर्क साधा, जिससे जांच की सुई सीधे जोगिंदर की तरफ घूम गई।
- **जांच में संसाधनों और इच्छाशक्ति की कमी:** जांच अधिकारी ने अदालत में माना कि काम का बोझ अधिक होने के कारण वे बेंगलुरु स्थित उन बैंक खातों के असली स्वामियों की पड़ताल नहीं कर सके जहां चौंतालीस लाख रुपये जमा हुए थे। मुख्य लाभार्थियों को छोड़े जाने और केवल सिम धारक को गिरफ्तार करने पर अदालत ने कड़ी फटकार लगाई।

## सवाल-जवाब

### 1. डिजिटल अरेस्ट मामले में आरोपी जोगिंदर को अदालत ने किस आधार पर जमानत दी?
अदालत ने पाया कि ठगी गई 44 लाख की रकम में से एक भी रुपया आरोपी के खाते में नहीं गया था और पुलिस ने मुख्य लाभार्थी बैंक खातों की जांच तक नहीं की थी।

### 2. पीड़ित राम गणेश से कुल कितने रुपये की ठगी की गई थी?
पीड़ित राम गणेश को डिजिटल निगरानी में रखकर दो बार में कुल 44 लाख रुपये (पहले 34 लाख और फिर 10 लाख रुपये) ट्रांसफर करवाए गए थे।

### 3. बचाव पक्ष ने सिम कार्ड के संबंध में अदालत में क्या दलील दी?
बचाव पक्ष ने कहा कि जोगिंदर ने वारदात से करीब डेढ़ महीने पहले 26 अक्टूबर 2025 को वह सिम 370 रुपये में किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दी थी, जिसका भुगतान रिकॉर्ड मौजूद है।

### 4. ठगी की रकम किन संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित हुई थी?
जांच के अनुसार 34 लाख रुपये रिशेप क्लिनिक के खाते में और 10 लाख रुपये पैंशिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में भेजे गए थे।

### 5. अदालत ने जांच अधिकारी की किस दलील पर नाराजगी जताई?
जांच अधिकारी ने कहा कि बेंगलुरु के बैंक खातों की जांच काम का बोझ अधिक होने के कारण नहीं हो सकी, जिसे अदालत ने गैर-पेशेवर और गैर-जिम्मेदाराना बताया।

### 6. अदालत ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को आदेश की प्रति क्यों भेजी?
ताकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यह समझ सकें कि साइबर अपराधों की जांच में क्या कमियां रह रही हैं और व्यवस्था में सुधार किया जा सके।

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