ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, मुख्य चुनाव आयुक्त को कामकाज से रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नई याचिका दाखिल की गई है। इसमें निर्वाचन आयोग के फैसलों की न्यायिक या एसआईटी जांच कराने और सीईसी को कामकाज से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है। नई दिल्ली में भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज और कार्यप्रणाली को लेकर सर्वोच्च अदालत में एक नया कानूनी कदम उठाया गया है। राकेश कुमार सिंह उर्फ ​​राकेश सिंह द्वारा दायर इस ताजा याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्णयों और संस्था के रिकॉर्ड पर सवाल खड़े किए गए हैं। आवेदक ने मांग की है कि आयोग के पूरे कामकाज के तौर-तरीकों की गहन न्यायिक जांच या फिर विशेष जांच दल से पड़ताल कराई जानी चाहिए ताकि फैसलों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सामूहिक फैसलों के नियमों का उल्लंघन का आरोप याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि बहु-सदस्यीय संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तय कानूनी प्रक्रियाओं के मुताबिक नहीं हो रहा है। इसमें संविधान के आर्टिकल 324 और वर्ष 2023 के अधिनियम की धारा 18 के तहत अनिवार्य सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा करते हैं कि आयोग का संचालन यथासंभव आम सहमति से होना चाहिए। यदि सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति बनती है, तो उसे बहुमत के आधार पर तय किया जाना आवश्यक है, जिसका पालन नहीं किए जाने का दावा किया गया है। फॉर्म-6 में बदलाव और विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक की मांग इस कानूनी याचिका में जुलाई 2026 में फॉर्म-6 के भीतर किए गए संशोधनों के साथ-साथ अन्य विवादास्पद कार्रवाइयों को भी पूरी तरह से रद्द करने का आग्रह किया गया है। याचिका में अदालत से यह अपील की गई है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत उठाए गए सभी कदमों, निर्णयों और निर्देशों को शुरुआती दौर से ही कानूनी रूप से अमान्य और शून्य घोषित कर दिया जाए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि सभी संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को छिपाया न जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर रोक लगाने की अपील याचिका में अदालत के समक्ष यह भी गुहार लगाई गई है कि जब तक इस मामले की पूरी कानूनी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक फॉर्म-6 में किसी भी तरह के बड़े संशोधनों पर रोक लगाई जाए। साथ ही, याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले के लंबित रहने के दौरान अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश देने की भी पुरजोर मांग उठाई गई है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय की जा सके। इसका आप पर असर यह याचिका देश की चुनावी व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ी होने के कारण आम नागरिकों और राजनीतिक प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। • राष्ट्रीय स्तर पर: निर्वाचन आयोग के कामकाज और निर्णयों की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग से देश की पूरी चुनावी प्रणाली में जवाबदेही बढ़ सकती है। • दिल्ली और राज्यों में: मतदाता सूची के पुनरीक्षण और फॉर्म-6 में संभावित बदलावों का सीधा असर राज्यों में चुनावी पंजीकरण प्रक्रिया और मतदाताओं पर पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ यह याचिका निर्वाचन आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और वैधानिक प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर दायर की गई है। • कानूनी प्रावधान: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत सामूहिक सहमति और बहुमत के नियमों का पालन करने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। • प्रशासनिक विवाद: जुलाई 2026 में फॉर्म-6 में किए गए बदलावों और विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान उठाए गए कदमों को लेकर असंतोष इस कानूनी कदम का मुख्य कारण बना है। • जांच की मांग: याचिकाकर्ता ने बिना अनुमति के फैसले लिए जाने की आशंका जताते हुए न्यायिक जांच या एसआईटी जांच की आवश्यकता बताई है। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका किसने दाखिल की है? यह याचिका राकेश कुमार सिंह उर्फ ​​राकेश सिंह नाम के व्यक्ति ने दाखिल की है। 2. याचिका में मुख्य रूप से किसे निशाना बनाया गया है? याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती दी गई है। 3. याचिकाकर्ता की मुख्य मांगें क्या हैं? याचिका में ईसीआई के रिकॉर्ड की न्यायिक या एसआईटी जांच कराने और सीईसी को कामकाज से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है। 4. किन नियमों या कानूनों का हवाला दिया गया है? इसमें संविधान के आर्टिकल 324 और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के सेक्शन 18 का हवाला दिया गया है। 5. फॉर्म-6 को लेकर याचिका में क्या कहा गया है? याचिका में जुलाई 2026 में फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को रद्द करने और उसमें आगे बड़े बदलावों पर रोक लगाने की मांग की गई है। https://trendkia.com/national/jnanesha-kumara-ki-karyapranali-para-supreme-court-men-nai-yachika-mukhya-chunava-ayukta-ko-kamakaja-se-rokane-ki-manga-39908 TrendKia — Har trend, sabse pehle.