# मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण: 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया शुरू, 21 जनवरी 2027 को आएगी अंतिम सूची

> भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 को पात्रता तिथि मानते हुए छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-11-05 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/matadata-suchi-ka-vishesha-snkshipta-punarikshana-6-rajyon-aura-kendra-shasita-pradeshon-men-prakriya-shuru-21-janavari-2027-ko-ae-56962 · **Language:** Hindi
**Tags:** चुनाव आयोग, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदाता सूची, वोटर आईडी कार्ड, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन

भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 को पात्रता तिथि मानते हुए 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया शुरू करने का विस्तृत आदेश जारी किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए तथा मतदाता नामावलियों को पूरी तरह सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके। आयोग की समयसारिणी के अनुसार, पुनरीक्षित अंतिम मतदाता सूची का औपचारिक प्रकाशन 21 जनवरी 2027 को किया जाएगा।

## छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी मतदाता सूची का पुनरीक्षण
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक कार्यक्रम के तहत जिन छह क्षेत्रों में SSR प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा, उनमें चार राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इन क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है

- अरुणाचल प्रदेश
- चंडीगढ़
- दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
- मिजोरम
- ओडिशा
- सिक्किम

## अग्रिम आवेदन और युवा मतदाताओं के लिए अवसर
इस पुनरीक्षण अभियान के तहत 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवा नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग ने युवा नागरिकों को अग्रिम रूप से आवेदन करने का अवसर भी प्रदान किया है। जिन युवाओं की आयु 1 अप्रैल 2027, 1 जुलाई 2027 और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे भी अपने फॉर्म पहले से ही जमा कर सकेंगे ताकि निर्धारित तिथि पर उनका नाम मतदाता सूची में स्वतः जुड़ सके।

## अन्य राज्यों और विशेष परिस्थितियों के लिए नियम
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है अथवा पूरी हो चुकी है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद की तारीखों में अलग से घोषित किया जाएगा। इस श्रेणी में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं।

इसके अलावा, प्रतिकूल मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए भी SSR की समयसारिणी बाद में निर्धारित की जाएगी।

## विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की पूरी समयसारिणी
निर्वाचन आयोग द्वारा SSR के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं

- **पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण:** मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण 20 नवंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा।
- **एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन:** ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होगा।
- **दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि:** आम नागरिक और राजनीतिक दल 30 नवंबर 2026 से लेकर 30 दिसंबर 2026 तक अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
- **अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन:** सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के पश्चात 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची सार्वजनिक की जाएगी।

## चुनावी अधिकारियों के लिए कड़े प्रशासनिक निर्देश
पुनरीक्षण कार्य को निष्पक्ष, त्रुटिरहित और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने संबंधित प्रशासनिक मशीनरी को कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (RPA 1950) की धारा 13CC के तहत मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर माना जाएगा।

आयोग ने सभी संबंधित मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। SSR प्रक्रिया के दौरान आयोग की पूर्वानुमति के बिना किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, ERO पर यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि कोई भी पात्र नागरिक सूची से छूटने न पाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न रहे।

## इसका आप पर असर
इस फैसले से भारत के लाखों युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और आगामी चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करने का सीधा अवसर मिलेगा।

- **भारत में:** 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को अब 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 की तिथियों के लिए अग्रिम आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इससे युवाओं के लिए मतदाता कार्ड बनवाना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा।
- **अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में:** इन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक 30 नवंबर से 30 दिसंबर 2026 के बीच अपने नाम जोड़ने, सुधरवाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। समयसीमा के भीतर आवेदन करने से 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में आपका नाम सुनिश्चित हो जाएगा।
- **चुनावी प्रशासन में:** अधिकारियों के तबादले पर रोक और रिक्त पदों को भरने के आदेश से मतदाता सूची संशोधन का कार्य समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा होगा। नागरिक बिना किसी प्रशासनिक देरी के अपने मतदाता पहचान पत्र अपडेट करा सकेंगे।
- **अन्य राज्यों में:** हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के निवासियों को अपने राज्यों में SSR या SIR कार्यक्रम की अलग घोषणा का इंतजार करना होगा।

## ऐसा क्यों हुआ
चुनाव आयोग द्वारा 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू करने के पीछे मतदाता सूची को अपडेट और पारदर्शी बनाए रखने की संवैधानिक आवश्यकता है।

- **संवैधानिक दायित्व:** लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नए वयस्क नागरिकों को जोड़ना और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना एक नियमित और आवश्यक प्रक्रिया है।
- **अग्रिम आवेदन की व्यवस्था:** आयोग ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को साल में सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर तिमाही में नाम जुड़वाने का अवसर मिल सके।
- **प्रशासनिक सुगमता:** जिन राज्यों में SIR का कार्य चल रहा है या मौसम की वजह से चुनौतियां हैं, वहां अव्यवस्था से बचने के लिए अलग से तारीखें तय करने का निर्णय लिया गया है।
- **जवाबदेही तय करना:** RPA 1950 की धारा 13CC लागू करके अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखने से चुनावी ड्यूटी में लापरवाही या बिना अनुमति तबादलों पर रोक लगती है।

## सवाल-जवाब

### 1. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के लिए पात्रता तिथि क्या रखी गई है?
SSR प्रक्रिया के लिए मुख्य अर्हता या पात्रता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।

### 2. किन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR का यह कार्यक्रम शुरू हुआ है?
यह प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में आयोजित की जा रही है।

### 3. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा क्या है?
नागरिक और राजनीतिक दल 30 नवंबर 2026 से लेकर 30 दिसंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां जमा करा सकते हैं।

### 4. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किस तारीख को किया जाएगा?
संशोधित और स्वीकृत दावों के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 21 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी।

### 5. क्या 1 जनवरी 2027 के बाद 18 साल के होने वाले युवा भी आवेदन कर सकते हैं?
हां, जो युवा 1 अप्रैल 2027, 1 जुलाई 2027 और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के होंगे, वे भी अग्रिम रूप से आवेदन जमा कर सकते हैं।

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