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  "type": "article",
  "title": "नाबालिग से रेप केस में आसाराम को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.",
  "content": "नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर दाखिल की गई उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद यह फैसला सुनाया.\n\nएम्स की मेडिकल रिपोर्ट बनी फैसले का आधार\nअदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति में आसाराम को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती. पीठ ने एम्स की ओर से पेश की गई स्वास्थ्य रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया. रिपोर्ट में दी गई चिकित्सीय सलाह और स्वास्थ्य स्थिति के आंकलन के आधार पर ही न्यायमूर्ति की पीठ ने याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.\n\nनाबालिग से दुष्कर्म मामले में काट रहे हैं सजा\nआसाराम को एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था. इसके बाद से वह जेल में सजा भुगत रहे हैं. पूर्व में भी उनकी ओर से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला देते हुए अंतरिम राहत और नियमित जमानत की याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिन्हें विभिन्न अदालतों द्वारा खारिज किया जा चुका है.\n\nकानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख\nसुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए साफ संदेश दिया कि आरोपी को दी जा रही चिकित्सीय सुविधाएं पर्याप्त हैं और केवल स्वास्थ्य का आधार बनाकर हिरासत से रिहाई नहीं दी जा सकती. अदालत के इस फैसले के बाद आसाराम को फिलहाल जेल में ही रहकर इलाज और अपनी सजा पूरी करनी होगी.\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: यह फैसला यौन अपराधों के मामलों में न्यायपालिका के सख्त रुख को रेखांकित करता है, जिससे पीड़ित पक्षों में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास मजबूत होता है.\n\nकानूनी मामलों में: सजायाफ्ता बंदियों के लिए केवल स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत मिलना आसान नहीं है जब तक कि मेडिकल बोर्ड द्वारा अति-गंभीर स्थिति प्रमाणित न की जाए.\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की?\nसुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की है.\n\n2. अदालत ने जमानत न देने का क्या मुख्य कारण बताया?\nअदालत ने एम्स (AIIMS) द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य आधार पर जमानत देने से इनकार किया.\n\n3. क्या आसाराम को जेल में चिकित्सीय सुविधाएं मिलती रहेंगी?\nहां, अदालत के निर्देशों के अनुसार उन्हें हिरासत के दौरान आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती रहेंगी.\n\n4. क्या इससे पहले भी आसाराम की जमानत याचिकाएं खारिज हुई हैं?\nहां, इससे पहले भी विभिन्न अदालतों द्वारा उनकी अंतरिम और नियमित जमानत याचिकाओं को खारिज किया जा चुका है.",
  "url": "https://trendkia.com/national/nabaliga-se-repa-kesa-men-asaram-ko-nahin-mili-rahata-suprima-korta-ne-kharija-ki-antarima-jamanata-yachika-14319",
  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-08-06",
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    "आसाराम",
    "सुप्रीम कोर्ट",
    "अंतरिम जमानत",
    "एम्स रिपोर्ट",
    "नाबालिग रेप केस",
    "कानूनी खबर"
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