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  "title": "पेट्रोल पंप और बिल पर इथेनॉल की मात्रा दर्शाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, हाई कोर्ट जाने की दी छूट",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल पंप के नोजल और रसीद पर इथेनॉल का प्रतिशत दर्शाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है।",
  "content": "देशभर के पेट्रोल पंपों पर बेचे जा रहे पेट्रोल में इथेनॉल के सटीक मिश्रण की जानकारी देने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि पेट्रोल की बिक्री के समय डिस्पेंसिंग नोजल और ग्राहकों को दी जाने वाली बिल रसीद पर यह स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि ईंधन में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी शिकायतों को लेकर संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता और अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी की अर्जी पर विचार करने से मना कर दिया।\n\nअटॉर्नी जनरल की आपत्ति और अदालत का रुख\nसुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने याचिका के तौर-तरीकों पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी कि यह याचिका असल में एक 'प्रॉक्सी पिटीशन' यानी किसी अन्य हित के लिए दायर याचिका की तरह नजर आती है। अटॉर्नी जनरल ने पीठ को यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी इसी तरह की मांगों वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने तर्क दिया कि यह विषय केवल किसी व्यक्ति विशेष का निजी मामला नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों और वाहन चालकों के बुनियादी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष अपने पेट्रोल बिल का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि रसीद पर इथेनॉल की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं किया जाता, जिससे उपभोक्ताओं को पता ही नहीं चलता कि वे किस गुणवत्ता का ईंधन खरीद रहे हैं।\n\nनोजल और बिल पर इथेनॉल की स्पष्ट जानकारी देने की मांग\nयाचिका में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया था कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर लगे फ्यूल डिस्पेंसिंग नोजल पर पेट्रोल में मिलाए गए इथेनॉल का सटीक प्रतिशत साफ-साफ और प्रमुखता से दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही, ग्राहकों को मिलने वाले हर डिजिटल या प्रिंटेड बिल, इनवॉइस और कैश रसीद पर इथेनॉल मिश्रण का विवरण लिखना अनिवार्य किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि जब तक पेट्रोल की रसीद पर इथेनॉल का अनुपात नहीं लिखा जाएगा, तब तक ग्राहकों को उनके द्वारा चुकाई गई कीमत के बदले मिले ईंधन की सही जानकारी नहीं मिल सकेगी।\n\nगाड़ियों के लिए सार्वजनिक डेटाबेस और पुराने वाहनों के लिए व्यवस्था\nयाचिका में वाहन मालिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सार्वभौमिक व्हीकल कम्पैटिबिलिटी डेटाबेस तैयार करने की भी मांग की गई थी। इस प्रस्तावित डेटाबेस में वाहन के निर्माता, मॉडल, इंजन के प्रकार और निर्माण के वर्ष के आधार पर जानकारी दर्ज की जानी चाहिए। इससे आम नागरिक आसानी से यह जांच सकें कि उनकी गाड़ी अलग-अलग इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के अनुकूल है या नहीं। इसके अतिरिक्त, याचिका में उन पुराने वाहनों के लिए एक पारदर्शी ट्रांजिशन ढांचा यानी संक्रमणकालीन व्यवस्था बनाने की सिफारिश की गई थी जो E20 ईंधन के अनुकूल नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि जहाँ भी तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव हो, वहाँ उपभोक्ताओं को कम इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।\n\nस्वतंत्र विशेषज्ञ समिति और नीतिगत दस्तावेजों का प्रकटीकरण\nयाचिका में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन की पुरजोर मांग की गई थी। इस समिति का मुख्य कार्य E20 पेट्रोल के मौजूदा वाहनों पर पड़ने वाले वास्तविक असर की गहन जांच करना था। समिति से यह अध्ययन कराने की मांग की गई थी कि इथेनॉल मिश्रण का गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन के जीवनकाल, मेंटेनेंस खर्च, गाड़ी की वारंटी और इंश्योरेंस दावों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, याचिका में इथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों, जैसे पानी की अत्यधिक खपत और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की विस्तृत समीक्षा करने का सुझाव भी शामिल था। याचिकाकर्ता ने सरकार से यह मांग भी की थी कि E20 पेट्रोल के अनिवार्य कार्यान्वयन से संबंधित सभी नीतिगत दस्तावेज, तकनीकी अध्ययन रिपोर्ट, वाहन अनुकूलता रिपोर्ट और उपभोक्ता सलाह सार्वजनिक रूप से जारी की जाएं।\n\nइसका आप पर असर\nपेट्रोल पर इथेनॉल की मात्रा दर्शाने वाली याचिका खारिज होने से फिलहाल पेट्रोल पंपों पर ईंधन रसीद या नोजल पर इथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत दर्शाना अनिवार्य नहीं होगा।\n\n• वाहन चालकों के लिए: पेट्रोल पंपों और बिलों पर इथेनॉल की सटीक मात्रा की प्रिंटिंग फिलहाल लागू नहीं होगी। वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी के इंजन के अनुसार इथेनॉल अनुकूलता की जांच स्वयं करनी होगी।\n• पुराने वाहनों के मालिकों के लिए: E20 पेट्रोल के अनुकूल न होने वाली पुरानी गाड़ियों के लिए अलग से कम इथेनॉल वाला ईंधन मिलना अनिवार्य नहीं किया गया है। पुराने वाहन मालिकों को स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है।\n• उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में: बिल पर इथेनॉल प्रतिशत की जानकारी न मिलने से ग्राहकों को मिले ईंधन की सटीक संरचना जानना संभव नहीं होगा। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की छूट मिलने से यह मुद्दा भविष्य में राज्य स्तर पर उठ सकता है।\n• पारदर्शिता की स्थिति: इथेनॉल नीति से जुड़े सरकारी दस्तावेज या कम्पैटिबिलिटी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक पोर्टल पर एक जगह अनिवार्य रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। वाहन चालकों को निर्माता कंपनियों की गाइडलाइंस का सहारा लेना होगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल लेबलिंग याचिका पर क्या फैसला सुनाया?\nकोर्ट ने नोजल और पेट्रोल बिल पर इथेनॉल की मात्रा दर्शाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को संबंधित हाई कोर्ट जाने की छूट दी।\n\n2. इस मामले की सुनवाई किस बेंच ने की?\nइस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने की।\n\n3. याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने क्या मुख्य मांगें रखी थीं?\nयाचिकाकर्ता ने पेट्रोल नोजल और बिल पर इथेनॉल का प्रतिशत लिखने, वाहनों के लिए कम्पैटिबिलिटी डेटाबेस बनाने और विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की थी।\n\n4. अटॉर्नी जनरल ने याचिका का विरोध क्यों किया?\nअटॉर्नी जनरल ने याचिका को प्रॉक्सी पिटीशन बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट पिछले साल भी इसी तरह की याचिका खारिज कर चुका है।\n\n5. क्या पुराने वाहनों के लिए याचिका में कोई विशेष मांग थी?\nहाँ, याचिका में E20 के अनुकूल न होने वाले पुराने वाहनों के लिए एक पारदर्शी ट्रांजिशन फ्रेमवर्क और कम इथेनॉल वाले पेट्रोल की उपलब्धता का सुझाव दिया गया था।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-08-31",
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