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  "type": "article",
  "title": "सर्वसम्मति से लिए गए थे SIR संबंधी फैसले, चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 के एसआईआर संबंधी सभी आदेश सर्वसम्मति से पारित किए गए थे।",
  "content": "मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के कामकाज के तौर-तरीकों को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए अपना विस्तृत पक्ष रखा है। शीर्ष अदालत में दाखिल किए गए काउंटर एफिडेविट में आयोग ने इस पूरी याचिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और कहा कि यह वाद पूरी तरह से केवल एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर खड़ा किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कानूनी स्थिति और संवैधानिक मर्यादाओं को देखते हुए इस तरह की अर्जियां अदालत में टिकने योग्य नहीं हैं।\n\nएसआईआर के फैसलों और आंतरिक प्रक्रियाओं पर आयोग का रुख\nचुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में जानकारी दी कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 के विशेष सारांश संशोधन (एसआईआर) से जुड़े तमाम निर्देश मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की पूर्ण सहमति से जारी किए गए थे। आयोग के अनुसार, शीर्ष स्तर पर मौजूद तीनों अधिकारियों ने मिलकर ही इस हलफनामे को भी मंजूरी दी है। चुनाव निकाय ने साफ किया कि किसी भी प्रशासनिक फाइल पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों, शंकाओं, सवालों या सुझावों को आयोग का अंतिम आधिकारिक निर्णय नहीं माना जा सकता। अंतिम नीति वही होती है जिसे सामूहिक तौर पर अनुमोदित किया जाए।\n\nमतदाता पंजीकरण से जुड़े फॉर्म 6 के विषय में आयोग ने अदालत को बताया कि इसके मूल प्रारूप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि नियमों में संशोधन करने का विधिक अधिकार केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, डिजिटल पोर्टल पर दिख रहे फॉर्म को लेकर यह स्वीकार किया गया कि वह पहली नजर में संशोधित स्वरूप जैसा प्रतीत हो सकता है। इसी व्यवस्था को स्पष्ट और सुगम बनाने के लिए 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन पत्र और घोषणा पत्र को अलग-अलग श्रेणी में विभाजित कर दिया गया है।\n\nमतदाता सूची सत्यापन और गोवा का उदाहरण\nमतदाताओं के सत्यापन की जमीनी प्रक्रिया को लेकर आयोग ने स्पष्ट किया कि अनमैप्ड मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेशी या सुनवाई के लिए बुलाना अनिवार्य नहीं है। इसके बजाय बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सीधे नागरिकों के घरों पर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करते हैं। आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि ईसीआईनेट प्रणाली के भीतर किसी भी मतदाता का नाम जोड़ने अथवा हटाने की कार्रवाई केवल संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के वैध आदेश के बाद ही संभव होती है, जिससे किसी भी तरह की मनमानी की गुंजाइश खत्म हो जाती है।\n\nहलफनामे में आंकड़ों के साथ यह दर्शाया गया कि मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोप कितने निराधार हैं। गोवा का उदाहरण पेश करते हुए बताया गया कि वहां जिन 97 मतदाताओं के नाम छूट जाने का दावा किया गया था, उनमें से 88 लोगों के नाम पहले से ही वैध मतदाता सूची में दर्ज थे। शेष बचे 9 नामों में से 6 लोग विदेश में रह रहे हैं, जबकि 3 नागरिकों के पास पुर्तगाली पासपोर्ट पाया गया है।\n\nसीईसी को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया और अन्य मामले\nमुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद की स्वतंत्रता को रेखांकित करते हुए चुनाव आयोग ने रेखांकित किया कि सीईसी को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को हटाने के समान ही कठोर और विशिष्ट है। इस वैधानिक व्यवस्था के चलते किसी याचिका के जरिए उनके नियमित कामकाज पर रोक लगाने की मांग कानूनी तौर पर विचारणीय नहीं है। आयोग ने यह भी साफ किया कि उसकी ओर से किसी भी आंतरिक गोपनीय नोट अथवा प्रशासनिक फाइल को सार्वजनिक माध्यमों में प्रसारित करने की मंजूरी नहीं दी गई थी। दशहरा अवकाश के कारण फिलहाल संक्षिप्त उत्तर दाखिल किया गया है और आयोग ने विस्तृत बिंदुवार जवाब देने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है।\n\nइससे पहले, महाराष्ट्र में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया भी शीर्ष अदालत की दहलीज तक पहुंच चुकी है। याचिकाकर्ता अरुण आनंदागिरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि महाराष्ट्र में लगभग 9 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से करीब 33 प्रतिशत नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इस मामले में केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसकी अगली सुनवाई 5 नवंबर को तय है।\n\nइसका आप पर असर\nमतदाता सूचियों के शुद्धिकरण और फॉर्म 6 की व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग का यह रुख नागरिकों के मताधिकार पंजीकरण की सुरक्षा से जुड़ा है।\n\n• देशभर के मतदाताओं के लिए: अनमैप्ड मतदाताओं को किसी सरकारी दफ्तर में सुनवाई के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बीएलओ खुद घर आकर दस्तावेज लेंगे। इसके अलावा 21 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म 6 में आवेदन और घोषणा पत्र को अलग कर दिया गया है जिससे नए मतदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने में आसानी होगी।\n• महाराष्ट्र के मतदाताओं के लिए: राज्य में करीब 9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 33 प्रतिशत नाम काटे जाने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ है। इस संवेदनशील मामले में अगली अदालती सुनवाई 5 नवंबर को होनी है जिससे राज्य के मतदाताओं की स्थिति और साफ होगी।\n• गोवा के मतदाताओं के लिए: मतदाता सूची से नाम कटने के दावों पर आयोग की जांच दर्शाती है कि 97 में से 88 नाम पहले से दर्ज थे। केवल विदेशी नागरिकता या पुर्तगाली पासपोर्ट रखने वालों और विदेश में रहने वालों के मामलों में ही नाम शामिल नहीं किए गए हैं।\n• संवैधानिक सुरक्षा के लिए: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ दायर याचिका पर आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनके कामकाज को मनमाने तरीके से रोका नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के समान वैधानिक संरक्षण होने से चुनाव संस्थाओं की स्वायत्तता बरकरार रहती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nसुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा यह जवाब एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका के विरोध में दाखिल किया गया है।\n\n• याचिका का आधार: याचिकाकर्ता ने एक मीडिया रिपोर्ट का सहारा लेकर सीईसी के कामकाज और आयोग के आंतरिक फैसलों पर सवाल उठाए थे। आयोग ने अदालत को बताया कि किसी भी अंदरूनी नोट को सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं दी गई थी और याचिका पूरी तरह मीडिया रिपोर्ट पर टिकी है।\n• एसआईआर फैसलों की वैधता: चुनाव आयोग ने बताया कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 के एसआईआर संबंधी सभी आदेश सीईसी और दोनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से पारित किए गए थे। अधिकारियों द्वारा फाइल पर दर्ज की गई टिप्पणियों या सुझावों को आयोग का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।\n• संवैधानिक संरक्षण का तर्क: चुनाव आयोग ने रेखांकित किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का वैधानिक तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी प्रक्रिया के तहत ही संभव है। इसी वजह से उन्हें कामकाज से रोकने की मांग करने वाली याचिका कानूनी रूप से विचारणीय नहीं है।\n• त्योहारी अवकाश के कारण संक्षिप्त हलफनामा: दशहरा की छुट्टियों के चलते चुनाव आयोग ने अदालत में तत्काल संक्षिप्त जवाब पेश किया है। आयोग ने आने वाले दिनों में हर एक आरोप का बिंदुवार विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से औपचारिक अनुमति मांगी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने किस मामले में हलफनामा दायर किया है?\nचुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के कामकाज और कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है।\n\n2. एसआईआर से जुड़े आदेशों को लेकर आयोग ने क्या स्पष्टीकरण दिया?\nआयोग ने बताया कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 के एसआईआर संबंधी सभी निर्णय सीईसी और दोनों चुनाव आयुक्तों ने पूरी सर्वसम्मति से लिए थे।\n\n3. क्या मतदाता सूची के फॉर्म 6 में कोई बदलाव किया गया है?\nआयोग ने साफ किया कि फॉर्म में कोई मूल बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, हालांकि 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन और घोषणा पत्र अलग-अलग कर दिए गए हैं।\n\n4. अनमैप्ड मतदाताओं के दस्तावेज जुटाने के लिए क्या नियम बताया गया?\nअनमैप्ड मतदाताओं को किसी सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि बीएलओ खुद उनके घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे।\n\n5. गोवा में छूटे हुए बताए गए 97 मतदाताओं के बारे में क्या सच सामने आया?\nजांच में पाया गया कि 97 में से 88 लोगों के नाम पहले से सूची में मौजूद थे, जबकि 6 व्यक्ति विदेश में हैं और 3 के पास पुर्तगाली पासपोर्ट है।\n\n6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने को लेकर आयोग का क्या तर्क है?\nआयोग ने कहा कि सीईसी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होती है, इसलिए उनके काम पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।\n\n7. महाराष्ट्र एसआईआर मामले पर अगली सुनवाई कब होगी?\nमहाराष्ट्र एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की गई है।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-10-26",
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    "चुनाव आयोग",
    "सुप्रीम कोर्ट",
    "मुख्य निर्वाचन आयुक्त",
    "मतदाता सूची",
    "हलफनामा",
    "महाराष्ट्र एसआईआर"
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  "site": "TrendKia"
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