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  "title": "सेहत का हवाला देकर जमानत मांग रहे आसाराम, सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से मांगी विस्तृत रिपोर्ट",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की सेहत के आधार पर दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर एम्स से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, जबकि राजस्थान सरकार ने इस जमानत का विरोध किया है।",
  "content": "राजस्थान की जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की सेहत बिगड़ने का हवाला देकर दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अब इस मामले में एम्स से आसाराम की विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट तलब की है, ताकि जमानत पर आगे कोई फैसला लिया जा सके।\n\nएम्स की रिपोर्ट पर टिकी नजरें\nपिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया था कि वह आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट का बारीकी से परीक्षण करे और अदालत को बताए कि क्या उनकी सेहत इतनी नाजुक है कि उन्हें कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट का मकसद यह जानना था कि क्या मौजूदा हालात में आसाराम को स्थायी राहत की बजाय कुछ समय के लिए ही जेल से बाहर भेजा जाना ठीक रहेगा। हालांकि राज्य सरकार ने इस अंतरिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए अपना पक्ष अदालत के सामने रखा।\n\nसॉलिसिटर जनरल का दावा, तीन महीने पहले अयोध्या-काशी की यात्रा\nराजस्थान सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने दावा किया कि आसाराम की सेहत फिलहाल ठीक-ठाक है। उन्होंने बताया कि करीब तीन महीने पहले आसाराम अयोध्या और काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे और वहां उन्होंने पैदल घूमकर दर्शन भी किए थे। मेहता के मुताबिक आसाराम को पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कत के चलते रक्तस्राव की शिकायत जरूर है, लेकिन यह समस्या फिलहाल अस्थायी नजर आ रही है और इसका इलाज लगातार चल रहा है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि राज्य सरकार संबंधित अफसरों से ताजा निर्देश लेकर जल्द ही अपना विस्तृत पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी।\n\nकोर्ट की सख्त टिप्पणी, वकील ने बताया हाई रिस्क\nसुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था, \"यदि उनकी हालत इतनी गंभीर नहीं है तो बात अलग है लेकिन यदि स्थिति गंभीर हुई तो हम नहीं चाहते कि बाद में किसी पर आरोप लगे।\" वहीं आसाराम की तरफ से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल की सेहत गंभीर बनी हुई है और उन पर अब भी हाई रिस्क बरकरार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह पहले राज्य सरकार की मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित राय का इंतजार करेगा। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगर सेहत वाकई गंभीर पाई जाती है, तो सिर्फ इलाज के मकसद से सीमित अवधि की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।\n\n2018 से जेल में हैं आसाराम, जानें पूरा मामला\nगौरतलब है कि जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने साल 2018 में आसाराम को अपने आश्रम में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने बाद में इस सजा पर मुहर लगा दी थी और आसाराम की अपील खारिज कर दी थी। इतना ही नहीं, आसाराम गुजरात में अपनी एक महिला शिष्या के यौन उत्पीड़न के एक अलग मामले में भी उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तक आसाराम अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर थे, इसी दौरान उन्होंने 28 मई को जोधपुर की सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। अब उन्हीं की सेहत के आधार पर दाखिल नई अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की नजर एम्स की रिपोर्ट पर टिकी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. आसाराम को उम्रकैद की सजा कब और किस मामले में हुई थी?\nजोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने साल 2018 में आसाराम को अपने आश्रम में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।\n\n2. सुप्रीम कोर्ट ने ताजा सुनवाई में क्या मांगा है?\nसुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए एम्स से उनकी विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी है।\n\n3. राजस्थान सरकार का इस जमानत याचिका पर क्या रुख है?\nराजस्थान सरकार ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है, हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि वे फिलहाल स्वस्थ हैं।\n\n4. आसाराम को कौन सी स्वास्थ्य समस्या बताई गई है?\nसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मुताबिक आसाराम को पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कत के चलते रक्तस्राव की शिकायत है, जो फिलहाल अस्थायी बताई गई है और जिसका इलाज चल रहा है।\n\n5. आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल कब वापस पहुंचे थे?\nराजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर चल रहे आसाराम ने 28 मई को जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था।\n\n6. क्या आसाराम किसी और मामले में भी सजा काट रहे हैं?\nहां, वे गुजरात में अपनी एक महिला शिष्या के यौन उत्पीड़न के मामले में भी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-07-21",
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    "सुप्रीम कोर्ट",
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