# शारीरिक बनावट या अंग्रेजी बोलने से जाति तय नहीं हो सकती, मद्रास हाईकोर्ट ने सतर्कता समिति का आदेश किया खारिज

> मद्रास हाईकोर्ट ने साफ किया है कि किसी व्यक्ति का रंग, कद-काठी या अंग्रेजी बोलने का हुनर उसकी जाति तय नहीं कर सकता। अदालत ने कस्टम विभाग के एक रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने वाले सतर्कता समिति के आदेश को खारिज कर दिया।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-09-20 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/sharirika-banavata-ya-angreji-bolane-se-jati-taya-nahin-ho-sakati-madras-high-court-ne-satarkata-samiti-ka-adesha-kiya-kharija-35165 · **Language:** Hindi
**Tags:** मद्रास हाईकोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, सतर्कता समिति, न्यायिक फैसला, कस्टम विभाग

किसी इंसान की सामाजिक और जातिगत पहचान उसके बाहरी रंग-रूप, शारीरिक कद-काठी या भाषा की निपुणता पर निर्भर नहीं करती। मद्रास हाईकोर्ट ने इस सिद्धांत को मजबूती से रेखांकित करते हुए जिला स्तरीय सतर्कता समिति के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें रूप-रंग और अंग्रेजी बोलने के आधार पर एक पूर्व सरकारी अधिकारी के अनुसूचित जाति वर्ग के प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने इस तरह के तर्कों को पूरी तरह अतार्किक और आधारहीन करार दिया है।

## सतर्कता समिति के तर्कों पर अदालत की सख्त टिप्पणी
यह पूरा मामला कस्टम विभाग के एक रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर एम. रविकुमार के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति ने उनके हिंदू आदि द्रविड़ जाति प्रमाण पत्र को अमान्य ठहराने के लिए बेहद अजीब दलीलें पेश की थीं। समिति का कहना था कि अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य गोरे रंग के हैं, उनकी शारीरिक कद-काठी लंबी और सुगठित है, उनके बाल घुंघराले हैं तथा वे तमिल के अलावा बेहद फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। समिति के अनुसार, इन बाहरी विशेषताओं के चलते वे अनुसूचित जाति समुदाय का हिस्सा नहीं लग सकते।

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती ने सतर्कता समिति के इस रुख पर कड़ा एतराज जताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बाहरी शारीरिक संरचना, रूप-रंग, शिक्षा या भाषाई दक्षता कभी भी किसी व्यक्ति की जातिगत पहचान का पैमाना नहीं बन सकती। न्यायाधीश ने कहा कि समिति द्वारा दिए गए ऐसे कारणों को किसी मानव-विज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के गंभीर मूल्यांकन का आधार नहीं माना जा सकता।

## धार्मिक मान्यताओं की पड़ताल पर जोर
सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि सतर्कता समिति ने अपने आदेश में यह बात दर्ज की थी कि याचिकाकर्ता के पिता ईसाई धर्म से जुड़े थे और उनके निधन के बाद उन्हें ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इस पहलू पर हाईकोर्ट ने अपनी राय रखते हुए स्थिति स्पष्ट की।

अदालत ने कहा कि यह जांचना जरूर प्रासंगिक हो सकता है कि याचिकाकर्ता स्वयं हिंदू देवी-देवताओं की उपासना करते हैं या फिर वे ईसाई धर्म का पालन करते हैं। लेकिन बाहरी रूप-रंग, त्वचा के रंग और अंग्रेजी में बातचीत करने जैसे आधार पूरी तरह महत्वहीन हैं। अदालत ने समिति के मनमाने आदेश को रद्द करते हुए मामले को दोबारा भेजा और निर्देश दिया कि जिला समिति आठ सप्ताह के भीतर सभी कानूनी पहलुओं की विधिवत जांच पूरी करके नया आदेश पारित करे।

## इसका आप पर असर
यह कानूनी फैसला प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा जाति प्रमाण पत्रों की मनमानी जांच पर रोक लगाने के लिहाज से बेहद अहम है।

- **नागरिकों के लिए राहत:** सरकारी अधिकारियों द्वारा शारीरिक दिखावट या जीवनशैली के आधार पर जातिगत पहचान को खारिज करने की प्रवृत्ति पर विराम लगेगा। आवेदक अब बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने वैध दस्तावेजों के आधार पर अधिकारों का दावा कर सकते हैं।
- **जांच समितियों के लिए स्पष्ट मानक:** जिला स्तरीय सतर्कता समितियों को अब शारीरिक रूप-रंग की बजाय केवल दस्तावेजी और वैधानिक साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मनमाने व्यक्तिगत आकलन के आधार पर जारी किए गए आदेश अदालतों में टिक नहीं सकेंगे।
- **भाषा और शिक्षा का अधिकार:** अंग्रेजी बोलना या उच्च शिक्षा प्राप्त करना किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ को कमजोर नहीं कर सकता। यह फैसला इस भ्रांति को दूर करता है कि आरक्षित वर्ग के लोग विशिष्ट जीवनशैली नहीं अपना सकते।
- **प्रक्रियात्मक समयसीमा:** संबंधित प्राधिकारी को आठ सप्ताह की निश्चित समयसीमा के भीतर निष्पक्ष जांच पूरी करने की बाध्यता तय की गई है। इससे अनावश्यक प्रशासनिक देरी और आवेदकों की मानसिक परेशानी में कमी आएगी।

## ऐसा क्यों हुआ
यह फैसला जिला सतर्कता समिति द्वारा स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी कर शारीरिक और भाषाई लक्षणों के आधार पर जाति तय करने की वजह से सामने आया।

- **सतर्कता समिति का मनमाना दृष्टिकोण:** समिति ने याचिकाकर्ता के गोरे रंग, लंबी कद-काठी और अंग्रेजी बोलने को आधार बनाकर उनका हिंदू आदि द्रविड़ प्रमाण पत्र खारिज कर दिया था। इस अतार्किक मानदंड के खिलाफ पीड़ित पूर्व अधिकारी ने उच्च न्यायालय की शरण ली।
- **एंथ्रोपोलॉजिकल मूल्यांकन की कमी:** अदालत ने पाया कि समिति द्वारा गिनाए गए कारण किसी भी वैज्ञानिक या मानव-विज्ञानी अध्ययन की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। पहचान निर्धारण के लिए ऐसे व्यक्तिपरक अनुमान कानूनन पूरी तरह गलत थे।
- **धार्मिक स्थिति की अधूरी पड़ताल:** याचिकाकर्ता के पिता के ईसाई कब्रिस्तान में दफन होने के तथ्य को बिना यह जांचे लागू कर दिया गया कि याचिकाकर्ता स्वयं किस धर्म का पालन करते हैं। अदालत ने इसे वास्तविक जांच का विषय मानते हुए समिति को आठ सप्ताह में नए सिरे से फैसला लेने को कहा।

## सवाल-जवाब

### 1. मद्रास हाईकोर्ट ने किस मामले में यह फैसला सुनाया?
अदालत ने कस्टम विभाग के रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर एम. रविकुमार के हिंदू आदि द्रविड़ जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने वाले आदेश पर यह फैसला सुनाया।

### 2. जिला सतर्कता समिति ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए क्या दलील दी थी?
समिति ने दलील दी थी कि अधिकारी और उनका परिवार गोरा है, उनकी कद-काठी लंबी है, बाल घुंघराले हैं और वे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए वे अनुसूचित जाति के नहीं हो सकते।

### 3. अदालत ने समिति के तर्कों को क्यों खारिज किया?
जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि बाहरी रंग-रूप, शारीरिक कद-काठी या भाषाई दक्षता को किसी व्यक्ति की जातिगत पहचान का आधार नहीं बनाया जा सकता।

### 4. याचिकाकर्ता के पिता के संदर्भ में अदालत ने क्या टिप्पणी की?
हाईकोर्ट ने कहा कि यह जांचना अहम हो सकता है कि याचिकाकर्ता स्वयं हिंदू मान्यताओं को मानते हैं या ईसाई धर्म को, क्योंकि उनके पिता ईसाई कब्रिस्तान में दफनाए गए थे।

### 5. हाईकोर्ट ने सतर्कता समिति को क्या निर्देश जारी किया है?
अदालत ने समिति के पुराने आदेश को रद्द करते हुए आठ सप्ताह के भीतर नए सिरे से विधिवत जांच कर नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

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