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  "title": "सुप्रीम कोर्ट में AAIB का बड़ा बयान, अक्टूबर तक आएगी एयर इंडिया क्रैश की पूरी जांच रिपोर्ट",
  "summary": "एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटना मामले में AAIB ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय कर दी है।",
  "content": "एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटना से जुड़ी जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने साफ कर दिया कि पूरी जांच रिपोर्ट अक्टूबर महीने तक तैयार हो जाएगी। इसी भरोसे के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर के लिए तय कर दी है। 12 जून, 2025 को हुए इस हादसे में कुल 260 लोगों की जान गई थी।\n\nजांच में कौन-कौन शामिल है\nAAIB ने कोर्ट को बताया कि यह जांच सिर्फ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल एविएशन नियमों के मुताबिक, जिन देशों के नागरिक इस हादसे में मारे गए, वहां के मान्यता प्राप्त एक्सपर्ट और प्रतिनिधि भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। यानी यह जांच पूरी तरह घरेलू स्तर पर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के साथ आगे बढ़ रही है।\n\nपहले तय समयसीमा से कितना बदलाव\nगौरतलब है कि AAIB इससे पहले भी शीर्ष अदालत को जांच की समयसीमा पर अपडेट देता रहा है। कुछ समय पहले ब्यूरो ने कोर्ट को बताया था कि जांच अगले करीब छह हफ्तों में पूरी होने की संभावना है। अब वही समयसीमा आगे बढ़ाकर अक्टूबर तक कर दी गई है, जिससे साफ है कि जांच में तय अनुमान से ज्यादा वक्त लग रहा है।\n\nपायलट के परिवार की याचिका पर सुनवाई\nयह पूरा मामला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जो हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने मिलकर दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि हादसे की जांच सीधे कोर्ट की निगरानी में हो। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत की बेंच ने की। कैप्टन सभरवाल के पिता की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने जांच की धीमी रफ्तार और उसके स्वरूप पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जांच पूरी करने में जरूरत से कहीं ज्यादा वक्त लग रहा है और इसमें सिर्फ DGCA के अफसर ही शामिल दिख रहे हैं।\n\nसॉलिसिटर जनरल का जवाब\nAAIB की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वकील प्रशांत भूषण के इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जांच एयरक्राफ्ट (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) से जुड़े नियमों और उस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत चल रही है, जिसमें भारत भी एक पक्ष है। मेहता ने बताया कि पीड़ितों में शामिल विदेशी नागरिकों के देशों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि और विशेषज्ञ तय अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत इस जांच में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अंतिम जांच रिपोर्ट इसी साल अक्टूबर तक सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने रख दी जाएगी।\n\nकैसे हुआ था यह हादसा\nयह हादसा जून 2025 में उस वक्त हुआ, जब अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद क्रैश हो गया। विमान एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर बने एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल भवन से जा टकराया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 यात्रियों और क्रू सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा हॉस्टल में मौजूद 19 लोगों की जान भी इस हादसे में चली गई।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि हादसे की असली वजह तकनीकी खामी थी या कुछ और, जिससे आगे विमान सुरक्षा और निगरानी के नियमों में बदलाव हो सकते हैं।\n• अहमदाबाद में: हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों और मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पीड़ितों के परिवारों को अक्टूबर तक आने वाली रिपोर्ट से हादसे की सही वजह जानने की उम्मीद है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा कब हुआ था?\nयह हादसा 12 जून, 2025 को हुआ, जब अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद क्रैश हो गया।\n\n2. इस हादसे में कुल कितने लोगों की मौत हुई?\nइस हादसे में कुल 260 लोगों की जान गई, जिसमें विमान में सवार 241 यात्री व क्रू सदस्य और मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के 19 लोग शामिल थे।\n\n3. जांच रिपोर्ट कब तक आएगी?\nAAIB ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच अक्टूबर महीने तक पूरी कर ली जाएगी और रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की जाएगी।\n\n4. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका किसने दाखिल की थी?\nयह याचिका हादसे में मारे गए पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने मिलकर दाखिल की थी।\n\n5. याचिकाकर्ता के वकील ने क्या आरोप लगाया?\nवकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जांच में सिर्फ DGCA के अफसर ही शामिल दिख रहे हैं और इसमें तय समय से कहीं ज्यादा देरी हो रही है।\n\n6. सरकार की तरफ से इस आरोप पर क्या जवाब दिया गया?\nसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच में विदेशी एक्सपर्ट और मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि भी अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत शामिल हैं, और यह सिर्फ DGCA तक सीमित नहीं है।\n\n7. अगली सुनवाई कब होगी?\nसुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-07-29",
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    "एयर इंडिया विमान हादसा",
    "AAIB जांच",
    "सुप्रीम कोर्ट",
    "अहमदाबाद प्लेन क्रैश",
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    "फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स"
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