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  "title": "ट्रेन या स्टेशन पर सिगरेट सुलगाई तो सीधे ₹2000 का जुर्माना, उत्तर पश्चिम रेलवे ने कसा शिकंजा",
  "summary": "उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर धूम्रपान के खिलाफ खास अभियान छेड़ा है, अब पकड़े जाने पर मौके पर ही 2,000 रुपये तक का चालान कटेगा।",
  "content": "रेल में सफर करते वक्त अगर आपको भी डिब्बे, टॉयलेट या प्लेटफॉर्म पर चुपके से सिगरेट या बीड़ी सुलगाने की आदत है, तो अब यह आदत आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि नियम तोड़ने वालों को अब किसी भी हाल में छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक यात्री की छोटी सी लापरवाही बाकी सह-यात्रियों की जान और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।\n\nयह कदम इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुरक्षा और आरामदायक सफर को लेकर सख्ती बढ़ा रहा है। बंद डिब्बे या शौचालय में जलती हुई सिगरेट का एक टुकड़ा ट्रेन में भीषण आग का कारण बन सकता है, और यही वजह है कि रेलवे अब इस पर जीरो टॉलरेंस के साथ पेश आ रहा है।\n\nदो हजार रुपये तक का जुर्माना, नया कानूनी प्रावधान\nजोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी चारों मंडलों में यात्रीगाड़ियों और स्टेशनों पर धूम्रपान के खिलाफ यह चेकिंग अभियान पूरी मुस्तैदी से चलाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इस दौरान ट्रेन या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते पकड़े जाने वाले यात्रियों पर जन विश्वास अधिनियम, 2026 की धारा 167 और दूसरे प्रचलित नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस नए प्रावधान के मुताबिक अब दोषी यात्री पर 2,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।\n\nटीटीई को मिले खास अधिकार, मौके पर ही कटेगा चालान\nइस अभियान को असरदार बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीटीई को भी विशेष रूप से अधिकृत किया है। अब सफर के दौरान अगर टीटीई किसी यात्री को धूम्रपान करते पकड़ता है, तो वह वहीं मौके पर ही चालान काटकर जुर्माना वसूल सकेगा। इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की टीमें भी स्टेशनों और ट्रेनों में औचक निरीक्षण करेंगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लगातार निगरानी और अचानक की जाने वाली जांच के जरिए नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई पक्की की जाएगी।\n\nडीआरएम की अपील, सुरक्षित सफर में सबकी भागीदारी जरूरी\nजोधपुर डीआरएम ने आम लोगों और रेल यात्रियों से अपील की कि यात्री सुरक्षा और रेल संपत्ति की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए हर किसी को जागरूक होना होगा। रेलवे स्टाफ अलग-अलग संचार माध्यमों, उद्घोषणा प्रणाली और पोस्टरों के जरिए यात्रियों को लगातार समझाएगा कि वे परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान न करें। बंद डिब्बे या शौचालय में सिगरेट पीने से न सिर्फ सह-यात्रियों को भारी परेशानी होती है और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि जलती हुई सिगरेट या बीड़ी के टुकड़े से ट्रेन में आग लगने जैसी गंभीर घटनाओं का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है।\n\nयात्रियों के सहयोग से सुरक्षित बनेगा सफर\nरेलवे प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद यात्रियों को परेशान करना नहीं, बल्कि उनके सफर को सुरक्षित और सुखद बनाना है। आगजनी की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए यात्रियों का साथ बेहद जरूरी है। अधिकारियों ने आग्रह किया है कि अगर कोई यात्री ट्रेन में किसी और को धूम्रपान करते देखे, तो तुरंत ड्यूटी पर तैनात टीटीई या रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करे। रेलवे स्टाफ और सुरक्षाकर्मी 24 घंटे मुस्तैद रहकर इस अभियान को कामयाब बनाएंगे, ताकि हर यात्री बिना किसी डर और परेशानी के अपना सफर पूरा कर सके।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: अब ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर आप पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, इसलिए सफर में यह आदत महंगी पड़ेगी।\n• जोधपुर में: उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों में टीटीई मौके पर ही चालान काट सकते हैं, ऐसे में यहां के यात्रियों को खास सतर्क रहना होगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान करने पर कितना जुर्माना लगेगा?\nनए प्रावधान के तहत दोषी यात्री पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।\n\n2. यह अभियान किस रेलवे ने और कहां शुरू किया है?\nउत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने सभी चारों मंडलों में ट्रेनों और स्टेशनों पर यह विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है।\n\n3. जुर्माना किस कानून के तहत लगाया जाएगा?\nजन विश्वास अधिनियम, 2026 की धारा 167 और अन्य प्रचलित नियमों के तहत यह दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।\n\n4. क्या टीटीई मौके पर ही चालान काट सकते हैं?\nहां, टीटीई को विशेष अधिकार दिए गए हैं, वे धूम्रपान करते पकड़े गए यात्री पर मौके पर ही चालान काटकर जुर्माना वसूल सकते हैं।\n\n5. अगर कोई सह-यात्री धूम्रपान करता दिखे तो क्या करें?\nयात्री तुरंत ड्यूटी पर तैनात टीटीई या रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं।\n\n6. इस अभियान की जानकारी किसने दी?\nजोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने इस विशेष अभियान की विस्तृत जानकारी दी।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-07-03",
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