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  "title": "वैवाहिक विवाद में बच्चे का DNA टेस्ट सही, सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की अर्जी खारिज कर हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार",
  "summary": "पति द्वारा पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाने और तलाक मांगने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के डीएनए टेस्ट को मंजूरी दी है। अदालत ने कहा कि वफादार होने पर जांच से एतराज नहीं होना चाहिए।",
  "content": "वैवाहिक विवादों में बच्चे की पितृत्व पहचान से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पति ने पत्नी के कथित अनैतिक आचरण और चरित्र पर सवाल उठाते हुए तलाक की याचिका दाखिल की है, और वह दावा करता है कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। इस आदेश के साथ ही अदालत ने बच्चे का पितृत्व परीक्षण कराए जाने का मार्ग पूरी तरह साफ कर दिया है।\n\nमहिला की याचिका खारिज और शीर्ष अदालत की टिप्पणी\nजस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की दो सदस्यीय पीठ ने उस महिला की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के आदेश का विरोध किया था। महिला का तर्क था कि कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना जबरन डीएनए जांच कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसने अदालत से मांग की थी कि उसके पति की तलाक की अर्जी पर डीएनए जांच कराए बिना ही फैसला लिया जाना चाहिए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महिला के रुख पर सवाल उठाते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि वह अपने रिश्ते में पूरी तरह वफादार रही हैं, तो फिर उन्हें इस टेस्ट पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए।\n\nपुणे फैमिली कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों पर मुहर\nसुप्रीम कोर्ट ने पुणे की फैमिली कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए पूर्व आदेशों को पूरी तरह बरकरार रखा है। इन निचली अदालतों ने तलाक की कार्यवाही के दौरान बच्चे का आधिकारिक डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया था। पति ने अदालत के समक्ष यह दलील पेश की थी कि अपनी पत्नी पर लगाए गए चरित्रहीनता के आरोपों को साबित करने के लिए यह वैज्ञानिक परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। इससे पहले पति ने निजी स्तर पर हैदराबाद की एक लैब से बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट उसके पक्ष में आई थी। उस निजी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया था कि पति के उस बच्चे का जैविक पिता होने की संभावना शून्य है। इसके बाद ही पति ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर अदालत में तलाक याचिका दायर की और आधिकारिक डीएनए टेस्ट की मांग की।\n\nसाक्ष्य की वैज्ञानिक प्रासंगिकता और कानूनी आधार\nबॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले का विश्लेषण करते हुए माना था कि हैदराबाद की लैब से प्राप्त निजी रिपोर्ट पहली नजर में पति के दावों को मजबूत आधार प्रदान करती है। हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि पति की तलाक याचिका का मुख्य आधार पत्नी के आचरण पर सवाल उठाना है, इसलिए ऐसे गंभीर आरोपों की सच्चाई जांचने के लिए डीएनए टेस्ट एक निर्णायक और महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकता है। अदालत के अनुसार, डीएनए रिपोर्ट के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना बेहद कठिन है जो यह साबित कर सके कि पति बच्चे का जैविक पिता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की इस दलील से पूरी सहमति व्यक्त की और माना कि पति ने टेस्ट कराने के लिए आवश्यक कानूनी आधार प्रस्तुत किया है।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: यह फैसला उन वैवाहिक मामलों में कानूनी स्थिति स्पष्ट करता है जहां पति बेवफाई का आरोप लगाकर बच्चे का जैविक पिता न होने का दावा करता है।\n\nमहाराष्ट्र में: यह निर्णय पुणे की फैमिली कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा डीएनए टेस्ट दिए जाने के कानूनी आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगाता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट को लेकर क्या आदेश दिया है?\nसुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पत्नी पर अनैतिक चरित्र का आरोप लगाकर तलाक मांगने वाले वैवाहिक विवाद में बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है।\n\n2. इस मामले की सुनवाई किस बेंच ने की?\nइस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने की।\n\n3. पत्नी ने डीएनए टेस्ट का विरोध क्यों किया था?\nपत्नी की दलील थी कि कानून किसी व्यक्ति को जबरन डीएनए टेस्ट कराने के लिए मजबूर करने की इजाजत नहीं देता और तलाक का फैसला टेस्ट के बिना होना चाहिए।\n\n4. पति के पास डीएनए टेस्ट मांगने का प्राथमिक साक्ष्य क्या था?\nपति ने पहले हैदराबाद की एक लैब से निजी तौर पर टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट में उसके बच्चे का जैविक पिता होने की संभावना शून्य बताई गई थी।\n\n5. सुप्रीम कोर्ट ने किन अदालतों के आदेश को बरकरार रखा?\nसुप्रीम कोर्ट ने पुणे की फैमिली कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-08-20",
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    "डीएनए टेस्ट",
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