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  "type": "article",
  "title": "विशेष गहन पुनरीक्षण पर शीर्ष अदालत अपने आदेश की समीक्षा करे, वी. गोपाल गौड़ा ने उठाया सवाल",
  "summary": "पूर्व न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा ने निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को बरकरार रखने वाले अदालती आदेश को वापस लेने की मांग उठाई है।",
  "content": "निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रही कानूनी व राजनीतिक खींचतान के बीच एक नया रुख सामने आया है। शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा ने निर्वाचन आयोग की इस कवायद को वैध ठहराने वाले अदालती आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है। उनके अनुसार, यह समूची प्रक्रिया पूरी तरह से असंवैधानिक, गैर-कानूनी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। अदालत में इस कवायद को निरस्त करने के लिए पहले से ही कई याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर आने वाले समय में सुनवाई होनी है।\n\nप्रक्रियात्मक सहमति और आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की मांग\nबृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2026 को दिए गए अपने बयान में वी. गोपाल गौड़ा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन आयोग के पास मौजूद सभी आंतरिक फाइलों और मूल दस्तावेजों को अपने पास तलब करना चाहिए। उनका तर्क है कि इन कागजातों के परीक्षण से ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि एसआईआर को लागू करने का संकल्प दोनों निर्वाचन आयुक्तों की औपचारिक मंजूरी और सहमति से पारित हुआ था अथवा नहीं। प्रक्रियागत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इस न्यायिक जांच को अत्यंत अनिवार्य करार दिया।\n\nसेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बयान और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन\nयह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ठीक उसी दिन 42 सेवानिवृत्त जजों के एक समूह ने एसआईआर के समर्थन में बयान जारी किया था। उस समूह ने इसे पूरी तरह से विधि सम्मत और नियमित कानूनी प्रक्रिया निरूपित किया था। दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल इस मसले पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। विपक्षी खेमा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तक उठा रहा है और इस बाबत न्यायिक हस्तक्षेप की गुहार भी लगा चुका है।\n\nबेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) की ओर से मतदाता सूची से नाम काटे जाने के विरोध में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस सभा को संबोधित करते हुए पूर्व जज ने 27 मई को आए फैसले का हवाला दिया और कहा, “एसआईआर की संवैधानिक वैधता को सही ठहराने वाला उच्चतम न्यायालय का 27 मई का फैसला गैर-कानूनी और अलोकतांत्रिक है, जिसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।”\n\nन्यायमूर्ति उज्जल भुइयां के रुख का समर्थन\nशीर्ष अदालत के मौजूदा न्यायाधीश उज्जल भुइयां ने हाल ही में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने पर सख्त आपत्ति जताई थी। न्यायमूर्ति भुइयां ने रविवार को कहा था कि लाखों नागरिकों को उनके वोट देने के अधिकार से बेदखल करने वाला कोई भी प्रशासनिक कदम हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है।\n\nपूर्व जज वी. गोपाल गौड़ा ने न्यायमूर्ति भुइयां की इस टिप्पणी का पूरी तरह समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को मताधिकार से वंचित किए जाने जैसी गंभीर विसंगति पर सवाल खड़ा करके मौजूदा न्यायाधीश ने किसी भी तरह की न्यायिक मर्यादा या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है।\n\nइसका आप पर असर\nमतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर उठे विवाद और कानूनी चुनौतियों का सीधा असर नागरिकों के वोट देने के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया पर पड़ता है।\n\n• राष्ट्रीय स्तर पर: निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर अदालती फैसले से पूरे देश में सूची से नाम जुड़ने और कटने के नियम प्रभावित होंगे। नागरिकों को चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने के लिए सजग रहना होगा।\n• बेंगलुरु में: स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शनों के बीच मतदाताओं के लिए अपने नाम की जांच करना जरूरी हो गया है। हालिया पुनरीक्षण में हटाए गए नामों की जांच के लिए स्थानीय निर्वाचन कार्यालयों में दावों और आपत्तियों का दायरा बढ़ सकता है।\n• मतदाताओं की सक्रियता: अपने मताधिकार की सुरक्षा के लिए नागरिकों को समय रहते चुनाव आयोग के पोर्टल पर पंजीकरण स्थिति देखनी होगी। किसी भी त्रुटि या नाम कटने की स्थिति में समय रहते सुधार हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा।\n• प्रशासनिक जवाबदेही: निर्वाचन आयोग पर दोनों आयुक्तों की औपचारिक सहमति और दस्तावेजों के खुलासे का दबाव बढ़ेगा। इससे भविष्य में मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कड़ी हो सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विवाद निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के आरोपों और शीर्ष अदालत के पुराने आदेश के बाद उपजा है।\n\n• अदालती फैसले को चुनौती: उच्चतम न्यायालय ने 27 मई को दिए अपने फैसले में निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। याचिकाकर्ताओं और पूर्व न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा का तर्क है कि यह निर्णय जमीनी स्तर पर नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है।\n• प्रक्रियागत सहमति का अभाव: पूर्व न्यायाधीश का आरोप है कि निर्वाचन आयोग द्वारा यह फैसला दोनों निर्वाचन आयुक्तों की उचित सहमति से नहीं लिया गया था। इसी वजह से आयोग के सभी मूल रिकॉर्ड मंगाकर न्यायिक समीक्षा की मांग उठाई जा रही है।\n• न्यायिक और राजनीतिक मतभेद: जहां 42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने प्रक्रिया का समर्थन किया है, वहीं विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा जज न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां द्वारा लाखों नागरिकों के मताधिकार छिनने पर जताई गई चिंता ने इस बहस को और तेज कर दिया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. पूर्व जज वी. गोपाल गौड़ा ने उच्चतम न्यायालय से क्या मांग की है?\nउन्होंने शीर्ष अदालत से निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को वैध ठहराने वाले 27 मई के फैसले को वापस लेने और आयोग के सभी दस्तावेज तलब करने की मांग की है।\n\n2. पूर्व न्यायाधीश ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर क्या आरोप लगाए हैं?\nउनका कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से गैर-कानूनी, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों का मताधिकार प्रभावित हुआ है।\n\n3. 42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह का इस मामले पर क्या रुख था?\n42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह ने विशेष गहन पुनरीक्षण का बचाव करते हुए इसे पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया बताया था।\n\n4. न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने इस मुद्दे पर क्या टिप्पणी की थी?\nन्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने कहा था कि लाखों नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी कवायद संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है।\n\n5. विपक्षी दल निर्वाचन आयोग को लेकर क्या मांग कर रहे हैं?\nकांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-10-09",
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