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  "title": "मालदीव के राष्ट्रपति के सामने पाकिस्तान ने क्यों रोया सिंधु जल समझौते का रोना?",
  "summary": "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सामने सिंधु जल समझौते को लेकर चिंता जताई और कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत ने पहलगाम हमले के बाद इस संधि को स्थगित कर दिया है और स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के रहते पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।",
  "content": "पाकिस्तान में जब भी कोई विदेशी मेहमान पहुंचता है, तो वहां के हुक्मरान अपनी पुरानी समस्याएं गिनाने लगते हैं। ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू तीन दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मेहमाननवाजी के दौरान न केवल कश्मीर का पुराना राग अलापा, बल्कि भारत द्वारा रोके गए सिंधु जल का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन पड़ोसी मुल्क का मुख्य फोकस भारत के साथ चल रहे जल विवाद पर ही केंद्रित रहा।\n\nकश्मीर राग और अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का जिक्र\nमुइज्जू की इस यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ ने बातचीत में कश्मीर विवाद को भी शामिल किया। उन्होंने दोहराया कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और वहां की जनता की उम्मीदों के अनुरूप इस मामले के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर, भारत का रुख इस मामले में बहुत स्पष्ट रहा है। भारत साल 1972 के शिमला समझौते के तहत यह मानता है कि इस मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिशों के लिए कोई जगह नहीं है और इसका समाधान केवल द्विपक्षीय बातचीत से ही संभव है।\n\nसिंधु जल संधि के स्थगन पर चिंता\nमुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को निलंबित किए जाने के फैसले पर गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त की। उन्होंने मेहमान राष्ट्रपति के सामने अपनी परेशानी रखते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन होना चाहिए और साझा जल संसाधनों को किसी भी तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह तक चेतावनी दी कि इस मामले में किसी भी तरह के उल्लंघन को युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा।\n\nद हेग स्थित कोर्ट का फैसला और भारत की प्रतिक्रिया\nइस बीच, हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस साल 31 अगस्त और सितंबर 2026 में एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया कि भारत एकतरफा तरीके से इस संधि को समाप्त या निलंबित नहीं कर सकता और यह समझौता प्रभावी है। हालांकि, नई दिल्ली ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का कड़ा रुख है कि इस ट्राइब्यूनल के पास देश के संप्रभु निर्णयों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। भारत ने अपने रुख को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम नहीं लगती, तब तक यह स्थिति नहीं बदलेगी।\n\nखून और पानी एक साथ नहीं बह सकता\nभारत ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। इसी कड़ी में अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को सस्पेंड कर दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के प्रवाह को रोकने और घरेलू स्तर पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। नई दिल्ली का मानना है कि आतंकवाद के साये में पड़ोसी मुल्क के साथ सामान्य व्यापार या जल समझौते जारी नहीं रखे जा सकते।\n\nसिंधु जल समझौते का ऐतिहासिक बैकग्राउंड\nभारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल के बंटवारे को लेकर यह ऐतिहासिक समझौता 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस समझौते के तहत छह नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच बांटा गया था।\n\nसमझौते के अनुसार, पूर्वी हिस्से की तीन नदियां व्यास, रावी और सतलुज भारत को सौंपी गईं, जिनका अधिकांश पानी भारत उपयोग कर सकता है। वहीं, पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को मिला। हालांकि, इस व्यवस्था के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर भी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सीमित उपयोग का कानूनी अधिकार दिया गया है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच समय-समय पर विवाद और कूटनीतिक तनाव देखने को मिलते रहे हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nभारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर तनाव और संधि के निलंबन के पीछे कई कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी कारण हैं। यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे सीमा पार की घटनाएं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे कानूनी मतभेद मुख्य वजह रहे हैं।\n\n• पहलगाम आतंकी हमला: अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने इस संधि को स्थगित करने का कड़ा कदम उठाया। भारत का स्पष्ट कहना है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह बंद नहीं होता, तब तक ऐसे द्विपक्षीय समझौते बहाल नहीं किए जा सकते।\n• मध्यस्थता अदालत का फैसला: नीदरलैंड्स के हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया था कि भारत एकतरफा रूप से इस संधि को समाप्त नहीं कर सकता है। हालांकि, भारत ने इस संप्रभु मामले में किसी भी बाहरी ट्राइब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को मानने से साफ इनकार कर दिया है।\n• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: यह संधि 19 सितंबर 1960 को कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, जिसमें छह नदियों का पानी दोनों देशों के बीच बांटा गया था। पश्चिमी नदियों के पानी के उपयोग और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से तकनीकी और कूटनीतिक असहमति रही है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मोहम्मद मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा के दौरान मुख्य मुद्दा क्या रहा?\nइस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ताओं में कश्मीर मुद्दे के साथ-साथ सिंधु जल समझौते के स्थगन का मामला प्रमुखता से उठाया गया।\n\n2. भारत ने सिंधु जल समझौते को कब और क्यों सस्पेंड किया था?\nभारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीमा पार आतंकवाद के विरोध में इस समझौते को स्थगित कर दिया था।\n\n3. द हेग स्थित कोर्ट ने सिंधु जल संधि पर क्या फैसला दिया था?\nकोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया था कि भारत एकतरफा रूप से इस संधि को समाप्त या निलंबित नहीं कर सकता है और यह समझौता पूरी तरह प्रभावी है।\n\n4. भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी?\nभारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि इस ट्राइब्यूनल के पास देश के संप्रभु फैसलों पर निर्णय देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।\n\n5. सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर कब और किनके बीच हुए थे?\nइस समझौते पर 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।",
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  "category": "पाकिस्तान",
  "publishedAt": "2026-10-22",
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