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  "type": "article",
  "title": "अमेरिका में इलाज की इजाज़त नहीं मिली, अभिषेक बनर्जी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त",
  "summary": "तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने की तत्काल इजाज़त नहीं मिली, अदालत ने पूछा कि देश में मौजूद अस्पतालों के बावजूद विदेश जाने की जरूरत क्या है।",
  "content": "तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों की बीमारी के इलाज के सिलसिले में अमेरिका जाने की मंजूरी फिलहाल नहीं मिल पाई है। डीजे टिप्पणी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान जब उनकी यह अर्जी अदालत के सामने आई, तो बेंच ने इस पर तीखे सवाल खड़े कर दिए।\n\nक्या है पूरी अर्जी\nअभिषेक बनर्जी ने अदालत में अर्जी देकर आंखों के इलाज के मकसद से अमेरिका जाने की इजाज़त मांगी थी। उनका तर्क था कि इस इलाज के लिए उन्हें विदेश जाना ज़रूरी है। लेकिन अदालत इस दलील से संतुष्ट नज़र नहीं आई और उसने फौरन कोई राहत देने से मना कर दिया।\n\nबेंच ने सुनाई खरी-खरी\nसुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा, \"आपको विदेश जाने की क्या जरूरत है?\" बेंच ने यह भी पूछा कि सांसद ने एसएसकेएम जैसे किसी सरकारी या प्रतिष्ठित नेत्र अस्पताल में इलाज कराने की कोशिश क्यों नहीं की। अदालत की राय में देश के भीतर ही आंखों की बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं, इसलिए विदेश जाने की दलील मजबूत नहीं ठहरती।\n\nअगली सुनवाई पर टिकीं निगाहें\nसूत्रों की मानें तो विदेश यात्रा से जुड़ी इस अर्जी पर अगली सुनवाई अगस्त महीने में हो सकती है। तब तक अभिषेक बनर्जी को अमेरिका जाकर इलाज कराने की अनुमति नहीं मिलेगी। राजनीतिक हलकों में अदालत की इस टिप्पणी को उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल उनके पास इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: कोर्ट की इस टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि अदालतें अब वीआईपी मरीजों को भी विदेश जाने से पहले देश के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने की सलाह दे रही हैं, जिससे सरकारी नेत्र अस्पतालों पर भरोसे का संदेश जाता है।\n• पश्चिम बंगाल में: अभिषेक बनर्जी को फिलहाल अमेरिका जाकर इलाज कराने की इजाज़त नहीं मिली है, इसलिए उन्हें अगस्त में अगली सुनवाई तक इंतजार करना होगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अभिषेक बनर्जी ने अदालत से क्या मांगा था?\nउन्होंने आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त मांगते हुए अदालत में अर्जी दायर की थी।\n\n2. अदालत ने उनकी अर्जी पर क्या फैसला दिया?\nअदालत ने तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया और सख्त टिप्पणी करते हुए विदेश जाने की जरूरत पर सवाल उठाए।\n\n3. कोर्ट ने किस अस्पताल का जिक्र किया?\nकोर्ट ने पूछा कि वे एसएसकेएम जैसे किसी सरकारी या नामी नेत्र अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करा रहे।\n\n4. यह अर्जी किस मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई?\nयह डीजे टिप्पणी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आई।\n\n5. अगली सुनवाई कब होने की संभावना है?\nसूत्रों के मुताबिक इस याचिका पर अगली सुनवाई अगस्त में होने की संभावना है।\n\n6. क्या अभिषेक बनर्जी को अभी अमेरिका जाने की इजाज़त मिल गई है?\nनहीं, फिलहाल उन्हें अमेरिका जाकर इलाज कराने की कोई इजाज़त नहीं मिली है।",
  "url": "https://trendkia.com/politics/amerika-men-ilaja-ki-ijazata-nahin-mili-abhishek-banerjee-ki-yachika-para-high-court-sakhta-9013",
  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-07-20",
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    "अभिषेक बनर्जी",
    "तृणमूल कांग्रेस",
    "हाईकोर्ट",
    "एसएसकेएम",
    "आंखों का इलाज",
    "अमेरिका",
    "डीजे टिप्पणी मामला"
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  "site": "TrendKia"
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