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  "title": "हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सियासत तेज, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से मांगा जवाब",
  "summary": "इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज करने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनका रुख स्पष्ट करने को कहा है।",
  "content": "इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से स्कूलों में निर्धारित ड्रेस कोड के पालन को अनिवार्य बताने और हिजाब पहनने की याचिका खारिज करने के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया है। अदालत के इस निर्णय के आते ही राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को घेरते हुए उनसे इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है।\n\nस्कूल यूनिफॉर्म और हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला\nअदालत में जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों में तय किए गए ड्रेस कोड का पालन करना सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। उच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असमर्थ रही कि स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम धर्म का कोई अनिवार्य हिस्सा है।\n\nयाचिकाकर्ता छात्रा और स्कूल से जुड़ा मामला\nयह कानूनी विवाद प्रयागराज स्थित अतरसुइया थाना क्षेत्र के टैगोर पब्लिक स्कूल से जुड़ा है। वहां की एक छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी मां के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। छात्रा ने इस स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की थी और वह उसी संस्थान में 11वीं कक्षा में प्रवेश ले रही थी। मामले पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि जब भी यह विषय सामने आया है, उच्च न्यायालयों का स्पष्ट मानना रहा है कि हिजाब पहनना धार्मिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसे न पहनने से आस्था पर कोई आंच नहीं आती।\n\nकर्नाटक हाईकोर्ट के 2022 के फैसले का दिया गया संदर्भ\nफैसला सुनाते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 के कर्नाटक हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं माना गया था। पीठ ने कहा कि मौजूदा याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस कानूनी दृष्टिकोण से अलग राय बनाई जा सके।\n\nओपी राजभर का अखिलेश यादव पर जुबानी हमला\nकोर्ट का फैसला आते ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए एक तीखा संदेश साझा किया। राजभर ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुलकर अदालत के आदेश का विरोध कर रहे हैं। राजभर ने सवाल उठाया कि क्या अखिलेश यादव भी हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने सपा अध्यक्ष से मांग की कि वे इस मामले में अपनी स्थिति साफ करें और बताएं कि वे हिजाब के विषय पर क्या सोच रखते हैं।\n\nइसका आप पर असर\nउत्तर प्रदेश में: राज्य भर के स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों को शिक्षण संस्थानों द्वारा तय किए गए यूनिफॉर्म नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।\n\nभारत में: यह निर्णय शैक्षणिक परिसरों में धार्मिक परिधानों के बजाय संस्थागत यूनिफॉर्म नियमों की कानूनी वैधता को और मजबूत करता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब याचिका पर क्या फैसला सुनाया?\nइलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया और स्कूल के ड्रेस कोड को अनिवार्य बताया।\n\n2. यह मामला किस स्कूल और छात्रा से जुड़ा हुआ था?\nयह मामला प्रयागराज के अतरसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी से जुड़ा था, जिसने अपनी मां के जरिए याचिका दाखिल की थी।\n\n3. कोर्ट ने हिजाब को लेकर क्या कानूनी तर्क दिया?\nअदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सकी कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है।\n\n4. सुनवाई के दौरान किस पुराने फैसले का जिक्र किया गया?\nइलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया, जिसमें हिजाब को अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना गया था।\n\n5. ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से क्या सवाल पूछा?\nकैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या वे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं और इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-25",
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    "इलाहाबाद हाईकोर्ट",
    "हिजाब विवाद",
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