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  "type": "article",
  "title": "मेल-इन वोटिंग पर डोनाल्ड ट्रंप को झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डाक नियमों पर लगाई रोक",
  "summary": "अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 7-2 के बहुमत से पोस्टल सर्विस के नए वोटिंग नियमों पर रोक बरकरार रखी है। अदालत ने माना कि चुनावों से ठीक पहले ऐसे बदलाव लागू करना प्रशासनिक रूप से अनुचित होगा।",
  "content": "अमेरिका की शीर्ष अदालत ने आगामी चुनावों से ठीक पहले मेल-इन वोटिंग यानी डाक द्वारा मतदान के नियमों में बदलाव की कोशिशों पर रोक लगा दी है। 7-2 के बहुमत से दिए गए इस फैसले में अदालत ने पोस्टल सर्विस के नए नियमों पर रोक लगाने वाले निचले अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।\n\nसुप्रीम कोर्ट ने पोस्टल नियमों में बदलाव पर लगाई रोक\nशीर्ष अदालत का यह आदेश एक निचले कोर्ट द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक स्थगन आदेश को जारी रखता है। इस आदेश के तहत यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस (यूएसपीएस) को उन नए दिशानिर्देशों को लागू करने से रोक दिया गया था, जो बैलेट पेपर की डिलीवरी और पात्रता को प्रभावित करते। इस 7-2 के फैसले में रूढ़िवादी जज सैम्युअल अलीटो और क्लेरेंस थॉमस ने असहमति जताई।\n\nप्रस्तावित नियमों के तहत, सभी राज्यों को योग्य मतदाताओं की पूरी सूची डाक सेवा यानी यूएसपीएस को सौंपनी थी। इसके बाद डाक विभाग यह जांच करता कि बैलेट पेपर केवल उन्हीं लोगों को भेजे जाएं जिनका नाम उस सूची में शामिल है। ऐतिहासिक रूप से डाक विभाग की ऐसी कोई भूमिका नहीं रही है, और न ही वह मतदाताओं की योग्यता जांचने का काम करता है।\n\nअदालत का तर्क और समय की पाबंदी\nन्यायमूर्ति केतंजी ब्राउन जैक्सन के साथ एक सहमति विचार में जज ब्रेट कावनाओ ने डाक प्रणाली पर संघीय अधिकार क्षेत्र के कानूनी पहलुओं को रेखांकित किया। कावनाओ ने टिप्पणी की कि इस बात की संभावना हो सकती है कि नियम बनाने का अधिकार पोस्टल सर्विस के पास हो, लेकिन 2026 के चुनावों में इसे लागू करना मनमाना और अनुचित होगा।\n\nअदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य समस्या समय और प्रशासनिक तैयारी की है। राज्य और स्थानीय चुनाव अधिकारियों के पास चुनाव से पहले इतने बड़े प्रशासनिक बदलावों को ठीक से लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। इसके अलावा, कई राज्यों में डाक द्वारा मतदान की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, जिससे ऐन वक्त पर नियम बदलने से देश भर के मतदाताओं के लिए भारी भ्रम पैदा हो सकता था।\n\nमार्च के कार्यकारी आदेश से सुप्रीम कोर्ट तक की कानूनी जंग\nयह कानूनी विवाद इस साल की शुरुआत में तब शुरू हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च महीने में \"इंस्योरिंग सिटीजनशिप वेरिफिकेशन एंड इंटीग्रिटी इन फेडरल इलेक्शंस\" नाम से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश में राज्यों से मांग की गई थी कि वे डाक से वोट देने वाले मतदाताओं की सूची पोस्टल सर्विस को भेजें।\n\nइस निर्देश के तहत पोस्टल सर्विस को यह अधिकार दिया गया था कि वह उन मतदाताओं के बैलेट रोकने या खारिज करने का काम करे जिनका नाम सूची में नहीं है। इसके साथ ही बारकोड और लिफाफों के नए मानकों का पालन न करने वाले बैलेट भी रोके जा सकते थे। हालांकि, निचले संघीय न्यायालयों ने इस आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर तुरंत रोक लगा दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।\n\nबीते महीने शीर्ष अदालत ने वैचारिक आधार पर शुरुआती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी, क्योंकि उस समय राज्यों द्वारा जताई गई आपत्तियों को समय से पहले माना गया था। लेकिन अंतिम सुनवाई के बाद अब अदालत ने स्पष्ट रोक बरकरार रखी है।\n\nव्हिसलब्लोअर का खुलासा और तकनीकी खामियों की चेतावनी\nकानूनी लड़ाई के बीच नए सॉफ्टवेयर पोर्टल की सुरक्षा और क्षमता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। पोस्टल सर्विस के ही एक व्हिसलब्लोअर ने खुलासा किया कि नए नियमों के संचालन के लिए तैयार किया गया ऑनलाइन पोर्टल बेहद हड़बड़ी में बनाया गया था और इसमें आवश्यक तकनीकी बारीकियों का ध्यान नहीं रखा गया था।\n\nसीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पोस्टमास्टर जनरल को लिखे एक पत्र में इस चेतावनी को उजागर किया। ब्लूमेंथल ने कहा कि व्हिसलब्लोअर के दावों से साफ है कि पोस्टल सर्विस के पास मतदान अधिकारों की सुरक्षा करते हुए इन प्रावधानों को लागू करने की तकनीकी क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि चेतावनी के बावजूद प्रशासन इस त्रुटिपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने पर अड़ा हुआ था।\n\nराजनीतिक प्रतिक्रियाएं और फैसले का असर\nयह निर्णय डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा कानूनी झटका है, जो लंबे समय से बिना सबूतों के मेल-इन वोटिंग पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाते रहे हैं। शीर्ष अदालत का यह फैसला चुनावी विश्वसनीयता को लेकर जारी लंबी कानूनी बहस का नया पड़ाव है।\n\nफैसले के बाद नेवादा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिस्को एगुइलर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश में हार गए हैं और अमेरिकी जनता की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव जनता के हैं और राज्य के अधिकारी निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी ओर, इस फैसले पर व्हाइट हाउस या पोस्टल सर्विस की ओर से तुरंत कोई बयान जारी नहीं किया गया।\n\nइसका आप पर असर\nयह फैसला अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में डाक द्वारा मतदान करने वाले लाखों नागरिकों के अधिकारों और सुविधा को सीधे प्रभावित करता है।\n\n• मतदान प्रक्रिया पर असर: नए नियम रुकने से मतदाताओं को अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रियाओं या आखिरी समय में बैलेट खारिज होने की चिंता से राहत मिलेगी।\n• चुनाव अधिकारियों के लिए: स्थानीय चुनाव बोर्डों को अचानक अपनी पूरी सत्यापन प्रणाली और मतदाता सूची प्रबंधन प्रक्रियाओं को बदलने की जरूरत नहीं होगी।\n• तकनीकी सुरक्षा: जल्दबाजी में बनाए गए त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल से बचाव होगा, जिससे तकनीकी गड़बड़ियों का जोखिम कम रहेगा।\n• समय सीमा की सहूलियत: जिन राज्यों में मेल-इन वोटिंग शुरू हो चुकी है, वहां बिना किसी बाधा के मतदान जारी रह सकेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nट्रंप प्रशासन द्वारा डाक सेवा के माध्यम से मेल-इन वोटिंग के नए नियम लागू करने की कोशिश के बाद यह कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।\n\n• कार्यकारी आदेश: मार्च में जारी राष्ट्रपति के आदेश में नागरिकता सत्यापन और डाक विभाग द्वारा मतदाता सूचियों की जांच अनिवार्य करने का प्रयास किया गया था।\n• निचली अदालत का स्थगन: संघीय अदालतों ने इन नियमों को यह कहते हुए रोक दिया था कि इनसे मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।\n• अदालत की समय-सीमा का तर्क: सुप्रीम कोर्ट के 7-2 बहुमत ने माना कि चुनाव से ठीक पहले ऐसे व्यापक बदलाव लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव और अनुचित है।\n• तकनीकी खामियां: यूएसपीएस के एक व्हिसलब्लोअर ने खुलासा किया था कि इसके लिए बनाया गया डिजिटल पोर्टल अधूरा और अप्रमाणित था।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने मेल-इन वोटिंग के बारे में क्या फैसला सुनाया?\nअदालत ने 7-2 के बहुमत से यूएस पोस्टल सर्विस के नए वोटिंग नियमों को लागू करने पर रोक लगाने वाले निचले कोर्ट के आदेश को बनाए रखा।\n\n2. किन जजों ने फैसले में असहमति जताई?\nरूढ़िवादी जज सैम्युअल अलीटो और क्लेरेंस थॉमस ने बहुमत के इस फैसले पर असहमति दर्ज की।\n\n3. मार्च के कार्यकारी आदेश में क्या मांग की गई थी?\nकार्यकारी आदेश में राज्यों को डाक सेवा को पात्र मतदाताओं की सूचियां सौंपने और बैलेट पर नए बारकोड व लिफाफा नियम लागू करने का निर्देश दिया गया था।\n\n4. जज ब्रेट कावनाओ ने अपने विचार में क्या लिखा?\nउन्होंने लिखा कि 2026 के चुनावों में इन नियमों को लागू करना अनुचित होगा क्योंकि स्थानीय अधिकारियों के पास इसे लागू करने का पर्याप्त समय नहीं है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-09-15",
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