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  "type": "article",
  "title": "फॉर्म 6 विवाद पर चुनाव आयोग का पलटवार, राहुल गांधी के आरोपों को बताया भ्रामक",
  "summary": "चुनाव आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों का तथ्यात्मक खंडन करते हुए उनके बयान को भ्रामक करार दिया है।",
  "content": "विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर NSUI समेत कई संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच यह पूरा विवाद देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और इस याचिका पर अगले हफ्ते विस्तृत सुनवाई होनी तय है। राजनीतिक तनाव के इसी माहौल में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके दावों का औपचारिक फैक्ट चेक जारी कर स्थिति स्पष्ट की है।\n\nराहुल गांधी के आरोपों और दावों की पृष्ठभूमि\nविपक्षी गठबंधन की ओर से SIR व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह बात बिना किसी संदेह के साबित हो चुकी है कि ज्ञानेश कुमार ने गैर-कानूनी और एकतरफा ढंग से फॉर्म 6 में बदलाव किए हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह कदम BJP को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का खुला दुरुपयोग है। उन्होंने आगे कहा कि देश के लोकतंत्र पर हुए इस कथित हमले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को जवाबदेह बनाया जाएगा। अपने बयान के समर्थन में उन्होंने निर्वाचन सदन की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के तीसरे बिंदु को साझा किया, जिसमें दर्ज था कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ संलग्न घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने उचित ठहराया है, जबकि सामान्य अवधि के लिए मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत तय फॉर्म लागू रहेंगे।\n\n \n\nचुनाव आयोग का आधिकारिक फैक्ट चेक और स्पष्टीकरण\nराहुल गांधी के इन आरोपों के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए फैक्ट चेक में इन दावों को पूरी तरह भ्रामक करार दिया। आयोग ने क्रमवार विवरण देते हुए दो प्रमुख बिंदु रेखांकित किए। सबसे पहले आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में SIR संचालन के लिए 24 जून 2025 को जो आदेश पारित हुआ था, वह मुख्य चुनाव आयुक्त का कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि पूरे आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिया गया संस्थागत फैसला था। आयोग ने आगे यह भी रेखांकित किया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में इसी आदेश की वैधानिकता को पूरी तरह सही ठहराया था।\n\nदूसरे बिंदु में निर्वाचन आयोग ने अपने 26 सितंबर 2026 के प्रेस नोट संख्या 120 के पैरा 1(iii) का हवाला दिया। आयोग ने दोहराया कि प्रेस नोट में साफ तौर पर दर्ज किया गया था कि SIR प्रक्रिया के तहत फॉर्म 6 के साथ जोड़े गए घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपनी विधिक मान्यता दे चुका है। आयोग के अनुसार, शीर्ष अदालत के पूर्व निर्णय और आयोग की साझा सहमति से हुई प्रक्रिया को एकतरफा या गैर-कानूनी बताना तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है।\n\nसड़क पर उतरने की तैयारी में कांग्रेस, 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' का ऐलान\nदूसरी तरफ, पिछले 4 दिनों से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और SIR को वापस लेने की मांग पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने इस मुद्दे पर दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस संगठनात्मक मंथन के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' आयोजित करने का निर्णय लिया है। योजना के अनुसार, पार्टी कार्यकर्ता और नेता पूरे देश में बाइक रैली, साइकिल रैली और पदयात्राएं निकालकर उन मतदाताओं के नाम एकत्र करेंगे जिनके नाम SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।\n\nइस जमीनी मुहिम के बाद 1 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता मंच साझा करेंगे। इसके अलावा 25 और 26 नवंबर को देश के 6 अलग-अलग हिस्सों से दिल्ली के लिए विशेष यात्राएं निकाली जाएंगी। विरोध के तात्कालिक कदम के तहत संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक एक विरोध मार्च निकालने का भी फैसला किया गया है।\n\nइसका आप पर असर\nमतदाता सूची पुनरीक्षण और राजनीतिक खींचतान के बीच आम नागरिकों और मतदाताओं के अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।\n\n• भारत में: देश भर के मतदाताओं को अपने वोटर आईडी और पंजीकरण की स्थिति की दोबारा जांच करनी चाहिए ताकि नाम कटने की स्थिति में समय रहते शिकायत दर्ज हो सके। विपक्षी दलों द्वारा हटाए गए नामों की जानकारी जुटाने के अभियान से प्रभावित नागरिक अपने दावे दोबारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।\n• नई दिल्ली में: राजधानी के जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में 1 नवंबर समेत आगामी दिनों में प्रस्तावित रैलियों के कारण मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित रहेगा। संसद मार्ग और चुनाव आयोग कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने से आम यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।\n• बिहार में: 24 जून 2025 के आदेश के तहत संपन्न SIR प्रक्रिया से जुड़े मतदाता सुप्रीम कोर्ट के विधिक दायरे में अपनी मतदाता सूची का सत्यापन कर सकते हैं। फॉर्म 6 के साथ आवश्यक घोषणा-पत्र भरने वाले नए पंजीकृत मतदाताओं को कानूनी स्पष्टता मिलेगी।\n• राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए: 25 और 26 नवंबर को 6 अलग-अलग मार्गों से दिल्ली कूच करने वाले कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रैलियों और विरोध मार्च में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस दौरान मतदाता सूची विसंगतियों पर जनसमर्थन जुटाने का कार्य तेज होगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विवाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में फॉर्म 6 के उपयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर उठे कानूनी एवं राजनीतिक सवालों के चलते पैदा हुआ है।\n\n• सीधा कारण: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने फॉर्म 6 में एकतरफा और अवैध बदलाव किए, जिसका जवाब देते हुए आयोग ने इसे भ्रामक करार दिया।\n• प्रक्रियात्मक पृष्ठभूमि: चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून 2025 को SIR का आदेश जारी किया था, जिसमें फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा-पत्र लगाया गया था जिसे आयोग ने अपनी सर्वसम्मत मंजूरी से लागू किया था।\n• न्यायिक स्थिति: सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के फैसले में आयोग के इस आदेश को सही ठहराया था, लेकिन हालिया आपत्तियों के बाद शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को नया नोटिस जारी कर अगले हफ्ते सुनवाई तय की है।\n• राजनीतिक लामबंदी: विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया से कई वास्तविक मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिसके विरोध में पिछले चार दिनों से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्या आरोप लगाए थे?\nराहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में गैर-कानूनी और एकतरफा तरीके से बदलाव कर पद का दुरुपयोग किया।\n\n2. चुनाव आयोग ने अपने फैक्ट चेक में क्या कहा?\nचुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को भ्रामक बताते हुए कहा कि बिहार में SIR आदेश सर्वसम्मति से पारित हुआ था और सुप्रीम कोर्ट इसे 27 मई 2026 को वैध ठहरा चुका है।\n\n3. सुप्रीम कोर्ट में SIR विवाद को लेकर क्या प्रगति हुई है?\nसुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद के संबंध में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तय की है।\n\n4. कांग्रेस पार्टी ने आगे के विरोध प्रदर्शनों के लिए क्या योजना बनाई है?\nकांग्रेस देश भर में सेव डेमोक्रेसी मार्च निकालेगी, संसद से चुनाव आयोग तक प्रदर्शन करेगी और 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करेगी।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-10-05",
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