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  "type": "article",
  "title": "राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखें तय, हाईकोर्ट में सरकार ने सौंपा पूरा कार्यक्रम",
  "summary": "राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में भरोसा दिलाया है कि 17 अगस्त को निकाय और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, साथ ही पूरी चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से पहले पूरी करने की योजना पेश की गई है।",
  "content": "राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता आखिरकार खत्म होने जा रही है। जयपुर में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत के सामने चुनाव कराने का पूरा रोडमैप रख दिया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि 17 अगस्त को निकाय चुनाव और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।\n\nपहले निकाय, फिर पंचायत चुनाव\nसरकार ने हाईकोर्ट को स्पष्ट किया कि चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। सबसे पहले नगर पालिका और नगर निगम यानी स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, जिसके लिए 17 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद पंचायत चुनाव की बारी आएगी, जिसकी अधिसूचना 23 सितंबर को जारी की जाएगी। यानी दोनों चुनाव अलग-अलग समय पर लेकिन एक तय क्रम में होंगे, ताकि प्रशासनिक तौर पर कोई गड़बड़ी न हो।\n\nओबीसी आरक्षण पर भी साफ हुई तस्वीर\nचुनाव की तारीखों के साथ ही सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भी अपनी पूरी योजना अदालत के सामने रखी। सरकार की ओर से बताया गया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार 15 अगस्त तक आरक्षण लॉटरी की पूरी प्रक्रिया निपटा लेगी। आरक्षण तय होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा, इसलिए स्थानीय निकाय और पंचायतीराज विभाग को यह पूरा काम 15 अगस्त तक निपटाने के लिए कहा गया है।\n\n15 नवंबर 2026 से पहले पूरी होगी पूरी प्रक्रिया\nराज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से पहले पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने इसके लिए एक विस्तृत टाइमलाइन वाली एडवांस कॉपी भी हाईकोर्ट में उपलब्ध कराई, जिसमें आरक्षण रिपोर्ट आने से लेकर मतदान तक हर चरण का समय तय किया गया है।\n\nकोर्ट में किसने रखा पक्ष\nसुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रेमचंद देवंदा और पुनीत सिंघवी ने अपनी बात रखी। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह इस सुनवाई में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए और उन्होंने ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट से लेकर मतदान तक का पूरा खाका अदालत के सामने पेश किया। अब आगे की पूरी चुनाव प्रक्रिया हाईकोर्ट की निगरानी में चलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दिए गए थे, जो अब नई समयसीमा के साथ बदल गए हैं।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: यह मामला दिखाता है कि जब चुनाव प्रक्रिया में देरी होती है तो अदालतें राज्य सरकारों से समयबद्ध रोडमैप मांग सकती हैं, जिससे स्थानीय स्वशासन के चुनाव समय पर कराने का दबाव बना रहता है।\n• राजस्थान में: राज्य के मतदाताओं के लिए अब नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत चुनाव की तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं, जिससे उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों को तैयारी के लिए स्पष्ट समयसीमा मिल गई है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. निकाय चुनाव की घोषणा कब होगी?\nसरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त को की जाएगी।\n\n2. पंचायत चुनाव की घोषणा कब होगी?\nपंचायत चुनाव की अधिसूचना 23 सितंबर को जारी होगी।\n\n3. ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट कब आएगी?\nओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद 15 अगस्त तक आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होगी।\n\n4. पूरी चुनाव प्रक्रिया कब तक पूरी होगी?\nराज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि पूरी प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से पहले पूरी कर ली जाएगी।\n\n5. कोर्ट में सरकार और याचिकाकर्ताओं की तरफ से किसने पैरवी की?\nसरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रेमचंद देवंदा तथा पुनीत सिंघवी ने पक्ष रखा।\n\n6. पहले चुनाव के लिए क्या समयसीमा तय थी?\nइससे पहले सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दिए गए थे।",
  "url": "https://trendkia.com/politics/rajasthan-men-pnchayata-aura-nikaya-chunava-ki-tarikhen-taya-high-court-men-sarakara-ne-saunpa-pura-karyakrama-9109",
  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-07-20",
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    "राजस्थान पंचायत चुनाव",
    "निकाय चुनाव",
    "हाईकोर्ट",
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    "राज्य निर्वाचन आयोग",
    "जयपुर"
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  "site": "TrendKia"
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