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  "type": "article",
  "title": "शीर्ष अदालत के दखल के बाद आंध्र प्रदेश में सौ नगर निकायों के चुनावी कार्यक्रम पर ब्रेक",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 नगर निगमों समेत 100 स्थानीय निकायों की चुनावी प्रक्रिया रोक दी है। उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने से रोकने की शिकायतों पर आयोग अब जिला अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है।",
  "content": "आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर गहराते राजनीतिक और कानूनी विवाद के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। सर्वोच्च न्यायालय की सख्त हिदायतों का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी 100 शहरी स्थानीय निकायों में जारी चुनावी कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस स्थगन के दायरे में 13 नगर निगमों के साथ 87 नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें शामिल हैं। यह अप्रत्याशित रोक उन याचिकाओं पर अदालती सुनवाई के बाद सामने आई है, जिनमें चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर अव्यवस्था और विपक्ष के प्रत्याशियों को रोकने की शिकायतें की गई थीं।\n\nशीर्ष अदालत का निर्देश और समय सीमा की समीक्षा\nजस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की संयुक्त पीठ ने मामले पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा कि आयोग 22 अक्टूबर तक यह मूल्यांकन करे कि क्या उन क्षेत्रों में पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जानी चाहिए जहां प्रत्याशी कानून-व्यवस्था की बदहाली के चलते नामांकन नहीं कर पाए। इसके साथ ही पीठ ने प्रत्याशियों की अंतिम सूची के प्रकाशन को 26 अक्टूबर तक स्थगित करने का आदेश दिया।\n\nन्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि निष्पक्ष तथा पारदर्शी निर्वाचन लोकतंत्र की रीढ़ हैं और संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि संवैधानिक अदालतें सामान्य परिस्थितियों में चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने से बचती हैं, परंतु चुनावी शुद्धता पर संकट आने पर अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती। अदालत ने कहा कि यदि आयोग पर्चा भरने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लेता है, तो प्रभावित प्रत्याशियों को इस घोषणा के उपरांत कम से कम 48 घंटे की अतिरिक्त मोहलत दी जानी चाहिए ताकि वे अपने प्रपत्र सुगमता से जमा कर सकें।\n\nजमीनी रिपोर्ट और साक्ष्यों की पड़ताल\nनिर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार देर शाम जारी किए गए परिपत्र में बताया गया कि समूचा स्थगन सुप्रीम कोर्ट के 21 अक्टूबर के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। आयोग विभिन्न जिलों के कलेक्टरों, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विस्तृत वस्तुस्थिति रिपोर्ट मांग चुका है। इन प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्टों के अध्ययन के पश्चात गुरुवार को आयोग आगामी कदम पर नया आदेश जारी करेगा।\n\nइसके अतिरिक्त, अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं और वंचित उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों, कागजी साक्ष्यों तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की गहन जांच करे। शीर्ष अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सख्त आदेश भी दिया है कि नामांकन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था हो और इच्छुक प्रत्याशियों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि कोई भी असमाजिक तत्व उन्हें डरा या धमका न सके।\n\nचुनावी चरण और तारीखों का गणित\nतय कार्यक्रम के अनुसार, इन 100 शहरी निकायों में नामांकन पत्र जमा करने की अवधि 16 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर तक निर्धारित थी। इसके ठीक अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को जमा किए गए सभी प्रपत्रों की जांच का काम पूरा किया गया था। मूल समय सारिणी के मुताबिक प्रत्याशियों की अंतिम सूची 21 अक्टूबर को सार्वजनिक की जानी थी, लेकिन शिकायतों और कानूनी विवादों के चलते पूरी प्रक्रिया की रफ्तार थम गई।\n\nआयोग अब यह तय करने में जुटा है कि किन-किन शहरी क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की वास्तविक विफलता के कारण उम्मीदवार अपने दस्तावेज जमा नहीं कर सके। जमीनी स्तर पर हुई घटनाओं के सत्यापन के बाद ही उन विशेष क्षेत्रों में नामांकन खिड़की दोबारा खोलने पर विचार होगा।\n\nहिंसा के आरोप और राजनीतिक तकरार\nइस पूरे मामले की जड़ में युवाजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष याचिका है। इस दल ने पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से नामांकन तिथि बढ़ाने की अर्जी खारिज हो गई थी। इसके पश्चात पार्टी ने सर्वोच्च अदालत की शरण ली। दल का मुख्य आरोप था कि राज्य भर में बड़े पैमाने पर हिंसा, धमकियों और प्रशासनिक मिलीभगत के जरिए उनके प्रत्याशियों को नामांकन केंद्रों तक पहुंचने से जबरन रोका गया।\n\nशिकायत में विशेष तौर पर पुंगनूर, रायचोटी, कडप्पा और तिरुपति जैसे इलाकों का उल्लेख किया गया जहां तनाव चरम पर था। कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में हालात इतने बिगड़ गए थे कि नामांकन स्थल के पास टीडीपी और जनसेना के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत वाईएसआरसीपी के समर्थकों से हो गई। इस हिंसक टकराव को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में छह चक्र गोलियां भी दागनी पड़ी थीं। इस तरह की गंभीर घटनाओं के बाद ही अदालत को इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा।\n\nइसका आप पर असर\nआंध्र प्रदेश के 100 शहरी निकायों में चुनाव प्रक्रिया रुकने से प्रशासनिक और नागरिक सेवाओं के फैसलों पर तात्कालिक असर पड़ेगा।\n\n• भारत में: यह निर्णय देशभर में चुनावी निष्पक्षता और उम्मीदवारों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत न्यायिक मिसाल कायम करता है। अन्य राज्यों के स्थानीय निकायों में भी पर्चा दाखिल करने के दौरान बाधा डालने पर कानूनी संरक्षण की मांग बढ़ सकती है।\n• आंध्र प्रदेश में: राज्य के 13 नगर निगमों और 87 नगर पालिकाओं में नई चुनी हुई परिषदों का गठन अब तय समय से आगे खिसक जाएगा। जब तक अंतिम चुनावी फैसला नहीं आता, तब तक इन शहरों में नए नीतिगत निर्णय और विकास योजनाओं की मंजूरी प्रशासनिक प्रशासकों के हाथों में ही रहेगी।\n• उम्मीदवारों के लिए: जिन प्रत्याशियों को धमकियों या हिंसा की वजह से नामांकन से रोका गया था, उन्हें आयोग की जांच के बाद 48 घंटे की नई मोहलत मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे नेता अब अपने सुरक्षा प्रबंधों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ दोबारा आवेदन करने की तैयारी कर सकते हैं।\n• मतदाताओं के लिए: नागरिकों को अपने वार्ड पार्षदों और महापौरों के चुनाव के लिए अब संशोधित मतदान कार्यक्रम का इंतजार करना पड़ेगा। इसके कारण शहर के स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़े कई नए बजटीय आवंटन कुछ हफ्तों के लिए अटक सकते हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह स्थगन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नामांकन प्रक्रिया में व्यापक हिंसा के आरोपों की जांच के आदेश के बाद हुआ है। राज्य चुनाव आयोग को अब जमीनी रिपोर्टों के आधार पर प्रक्रिया के अगले चरण को तय करना है।\n\n• उम्मीदवारों को रोके जाने का विवाद: कई संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्षी दल के प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि उन्हें शारीरिक हिंसा और डराने-धमकाने के जरिए पर्चा भरने से रोका गया। इन शिकायतों के साथ आयोग और अदालत को वीडियो तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सौंपे गए थे।\n• पुलिवेंदुला और अन्य शहरों में हिंसक टकराव: कडप्पा के पुलिवेंदुला, पुंगनूर, रायचोटी और तिरुपति में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच भीषण हिंसक झड़पें दर्ज की गईं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और छह राउंड हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी थी।\n• हाई कोर्ट के रुख के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नामांकन की तिथि बढ़ाने से मना कर दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च अदालत ने माना कि निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूल ढांचा है, इसलिए आयोग को समय सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. आंध्र प्रदेश में कितने स्थानीय निकायों के चुनाव पर रोक लगाई गई है?\nराज्य के कुल 100 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया रोकी गई है, जिसमें 13 नगर निगम और 87 नगर पालिकाएं व नगर पंचायतें शामिल हैं।\n\n2. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या निर्देश दिया है?\nअदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 22 अक्टूबर तक नामांकन बढ़ाने पर निर्णय लेने और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 26 अक्टूबर तक टालने का निर्देश दिया है।\n\n3. यदि नामांकन की तारीख बढ़ाई जाती है तो उम्मीदवारों को कितना समय मिलेगा?\nसुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, यदि आयोग तिथि बढ़ाने का फैसला लेता है तो उम्मीदवारों को पर्चा भरने के लिए कम से कम 48 घंटे की अतिरिक्त मोहलत दी जानी चाहिए।\n\n4. यह मामला अदालत में किसने उठाया था?\nयुवाजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने हिंसा और डराने-धमकाने के कारण उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।\n\n5. नामांकन के दौरान किन इलाकों में हिंसक घटनाएं हुईं?\nपुंगनूर, रायचोटी, तिरुपति और कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में गंभीर टकराव हुए, जहां पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज और 6 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-10-22",
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