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  "title": "स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' का कथित अनादर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खरगे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज",
  "summary": "15 अगस्त के समारोह में 'वंदे मातरम्' के गायन में व्यवधान डालने के आरोपों को लेकर मुंबई के दिंडोशी थाने में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ शिकायत दी गई है।",
  "content": "महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व पंक्ति के खिलाफ पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई स्थित दिंडोशी पुलिस थाने में सौंपी गई इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन में व्यवधान डाला गया। शिकायतकर्ता ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है।\n\nस्वतंत्रता दिवस समारोह और विवादित वीडियो फुटेज\nयह मामला 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। कार्यक्रम के दौरान जब राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गायन चल रहा था, तब की एक वीडियो फुटेज सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित हुई।\n\nमुंबई में बीजेपी के प्रदेश सचिव अखिलेश चौबे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वायरल वीडियो में मंच पर मौजूद सोनिया गांधी को गायन के शुरुआती चरण में ही पास खड़े नेताओं से बातचीत करते और इशारे करते देखा जा सकता है। शिकायत में दावा किया गया है कि उन्होंने हाथ के इशारे से राष्ट्रीय गीत को बीच में ही समाप्त करने का संकेत दिया। इसके अलावा, शिकायत में यह भी आरोप है कि जब गीत जारी था, तब राहुल गांधी ने भी मंच पर कुछ ऐसे इशारे किए जो राष्ट्रीय गीत के प्रवाह को रोकने से संबंधित प्रतीत होते हैं।\n\nकानूनी प्रावधान और 2026 का संशोधन कानून\nशिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम से जुड़े कानून 'प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971' का विशेष रूप से उल्लेख किया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2026 में इस अधिनियम में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को भी वही कानूनी सुरक्षा और दर्जा प्रदान किया गया है जो पहले राष्ट्रगान के लिए निर्धारित था।\n\nइस कानून की धारा 3 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा डालता है, गायन को जबरन रुकवाता है या सामूहिक रूप से गा रहे लोगों के बीच व्यवधान पैदा करता है, तो यह संज्ञेय अपराध माना जाता है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की कैद, आर्थिक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। शिकायत में इसी कानूनी प्रावधान को आधार बनाते हुए कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज करने का आग्रह किया गया है।\n\nसुरक्षित फुटेज और निष्पक्ष जांच की मांग\nबीजेपी नेता अखिलेश चौबे ने दिंडोशी पुलिस से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें और स्वतंत्रता दिवस समारोह के सभी प्रामाणिक वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित करें। शिकायत में जोर दिया गया है कि मंच पर मौजूद नेताओं के आचरण और इशारों की फोरेंसिक व तकनीकी जांच की जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या यह राष्ट्रीय गीत को रोकने का कोई पूर्व-नियोजित अथवा जानबूझकर किया गया प्रयास था।\n\nशिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस को निष्पक्षता से जांच करते हुए लागू कानूनी धाराओं के तहत FIR दर्ज करनी चाहिए। दूसरी ओर, कानून विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों का मानना है कि प्राथमिक शिकायत के आधार पर साक्ष्यों की प्रारंभिक जांच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई या FIR दर्ज करने पर फैसला लिया जाएगा।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: राष्ट्रीय सम्मान और प्रतीकों से जुड़े कानूनी नियमों व प्रोटोकॉल के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।\n\nमहाराष्ट्र में: मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत किसने दर्ज कराई है?\nमहाराष्ट्र बीजेपी के सचिव अखिलेश चौबे ने मुंबई के दिंडोशी पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज कराई है।\n\n2. कांग्रेस नेताओं पर शिकायत में क्या मुख्य आरोप लगाए गए हैं?\n15 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के दौरान कथित तौर पर इशारे करके व्यवधान डालने और उसे समय से पहले रोकने का आरोप है।\n\n3. शिकायत में किस कानून का हवाला दिया गया है?\nप्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत 2026 में हुए संशोधन का हवाला दिया गया है।\n\n4. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर क्या सजा हो सकती है?\nधारा 3 के तहत राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान में बाधा डालने पर अधिकतम 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-18",
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