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  "type": "article",
  "title": "बिना वैध वजह यौन संबंध से इनकार मानसिक क्रूरता, राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाक का फैसला रखा बरकरार",
  "summary": "राजस्थान हाईकोर्ट ने एक तलाक के मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बिना किसी ठोस कारण के लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से मना करना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। अदालत ने पति के पक्ष में दिए गए फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी है।",
  "content": "बिना किसी उचित और वैध कारण के लंबे समय तक शारीरिक संबंध स्थापित करने से इनकार करना मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक अहम मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों को वैवाहिक रिश्ते को समाप्त करने और तलाक मंजूर करने का एक पुख्ता आधार बनाया जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने पति के पक्ष में सुनाए गए तलाक के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा और पत्नी की तरफ से दाखिल की गई दोनों अपीलों को खारिज कर दिया।\n\n \n\nसाल 2018 में हुई थी शादी और जल्द बिगड़े रिश्ते\n\nयह पूरा कानूनी विवाद साल 2018 में संपन्न हुए एक विवाह से जुड़ा हुआ है। पति बालोतरा इलाके में कुल्फी तैयार करने का व्यवसाय संभालता है, जबकि पत्नी जैसलमेर नगर परिषद में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर सेवारत थी। पति का मुख्य आरोप यह था कि विवाह के बमुश्किल कुछ ही दिन बीते थे कि दोनों के आपसी संबंधों में भारी खटास आ गई और पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से लगातार मना करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, पति ने यह भी शिकायत की थी कि पत्नी उसके कुल्फी बेचने के काम को लेकर उसे लगातार ताने मारती थी और कई मौकों पर जहर खाकर अपनी जान देने की धमकियां भी दिया करती थी।\n\n \n\nविवाह के कुछ दिन बाद ही शुरू हो गई थी दूरियां\n\nपति द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, विवाह संपन्न होने के बाद पत्नी ने बालोतरा में उसके साथ लगभग 10 दिन बिताए और फिर अपनी नौकरी ज्वाइन करने के वास्ते जैसलमेर वापस चली गई। इसके बाद पति भी लगभग 15 से 20 दिन तक जैसलमेर में ही उसके साथ रुका। इसी समय के दौरान दोनों के बीच वैचारिक मतभेद और विवाद काफी ज्यादा बढ़ गए। पति का यह भी कहना था कि 25 अक्टूबर 2018 के बाद से उनके बीच कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बने और दोनों पूरी तरह अलग-अलग जीवन जीने लगे। इन तमाम परिस्थितियों के बाद पति ने मानसिक उत्पीड़न और आपसी अलगाव के पुख्ता आधार पर अदालत से तलाक की मांग की थी।\n\n \n\nपत्नी ने लगाए थे पति पर कई गंभीर आरोप\n\nदूसरी तरफ, पत्नी ने पति की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उसका पक्ष था कि पति छोटी-छोटी बातों पर बेवजह झगड़ा मोल लेता था और उस पर अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर बालोतरा आकर रहने का लगातार दबाव बनाता रहता था। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पति उसकी कमाई यानी सैलरी का आधा हिस्सा अपने पास चाहता था। उसका कहना था कि वह अपने पति के साथ हंसी-खुशी रहना चाहती थी, मगर अपनी नौकरी का त्याग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अदालत के सामने अपने वैवाहिक जीवन को दोबारा बहाल करने की भी पुरजोर मांग रखी थी।\n\n \n\nफैमिली कोर्ट ने साल 2024 में मंजूर किया था तलाक\n\nजैसलमेर की फैमिली कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 20 फरवरी 2024 को पति की तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया था और क्रूरता के आधार पर दोनों को कानूनी रूप से अलग कर दिया था। इसके साथ ही अदालत ने पत्नी की ओर से वैवाहिक जीवन को बहाल कराने के लिए डाली गई याचिका को भी खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट के इसी फैसले से असंतुष्ट होकर पत्नी ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने हाईकोर्ट में अपील दाखिल करके तलाक के आदेश को चुनौती दी और साथ ही वैवाहिक जीवन बहाली की याचिका खारिज किए जाने के निर्णय को भी पलटने की मांग की।\n\n \n\nकिन कानूनी आधारों पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला\n\nराजस्थान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित शामिल थे, ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के प्रावधानों के तहत मानसिक क्रूरता के इस पूरे पहलू पर बेहद बारीकी से विचार किया। अदालत ने अपने इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पुराने और महत्वपूर्ण फैसलों, जैसे समर घोष बनाम जया घोष और सोनल तलपदा बनाम वीरभान सिंह (2026) का भी हवाला दिया। अदालत के स्पष्ट दृष्टिकोण के अनुसार, यदि कोई भी जीवनसाथी बिना किसी ठोस कारण के लंबे समय तक एकतरफा तरीके से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है, तो यह कृत्य सीधे तौर पर मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है।\n\n \n\nमेडिकल और अन्य साक्ष्यों की जांच\n\nअदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि पत्नी द्वारा अपने जवाब में 25 अक्टूबर 2018 के बाद शारीरिक संबंध दोबारा शुरू होने के संबंध में कोई भी बात नहीं कही गई थी। इसके अलावा, अदालत के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी चिकित्सकीय या अन्य प्रमाण सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो सके कि पति या पत्नी में से कोई शारीरिक रूप से अक्षम था। पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी दिए जाने के आरोपों और उनसे जुड़े साक्ष्यों का भी गहराई से परीक्षण किया गया। तमाम तथ्यों और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को पूरी तरह सही माना और पत्नी की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया।\n\nइसका आप पर असर\nयह फैसला उन मामलों में एक अहम मिसाल है जहाँ वैवाहिक विवादों में लंबे समय तक अलगाव और अंतरंगता से इनकार को आधार बनाया जाता है।\n\n• भारत में: यह फैसला देश भर के पारिवारिक न्यायालयों में लंबित इसी तरह के तलाक के मामलों में कानूनी मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे बिना किसी वैध कारण के लंबे समय तक शारीरिक संबंध से इनकार को मानसिक क्रूरता साबित करने में मदद मिलेगी।\n\n• राजस्थान में: राज्य के सभी जिलों में फैमिली कोर्ट के स्तर पर चल रहे पति-पत्नी के ऐसे विवादों में इस आदेश का सीधा असर देखने को मिलेगा। अदालतों में क्रूरता के मामलों की सुनवाई के दौरान इस कानूनी व्याख्या को आधार बनाया जा सकेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों और दोनों पक्षों की परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करने के बाद सुनाया गया है।\n\n• कानूनी प्रावधान: अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत मानसिक क्रूरता के दायरे और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के फैसलों का हवाला दिया।\n\n• तथ्यों की जांच: रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर 2018 के बाद से संबंध बहाल होने का कोई प्रमाण न मिलने और आत्महत्या की धमकी के आरोपों की पुष्टि के आधार पर यह निर्णय लिया गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में क्या अहम फैसला सुनाया है?\nकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता है, जो तलाक का आधार बन सकता है।\n\n2. पति और पत्नी किस पेशे से जुड़े थे?\nपति बालोतरा में कुल्फी बनाने का कारोबार करता था, जबकि पत्नी जैसलमेर नगर परिषद में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर काम करती थी।\n\n3. पति ने किस आधार पर तलाक की मांग की थी?\nपति ने मानसिक क्रूरता, 25 अक्टूबर 2018 के बाद शारीरिक संबंध न होने और पत्नी द्वारा जहर खाकर जान देने की धमकी दिए जाने के आधार पर तलाक मांगा था।\n\n4. फैमिली कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया था?\nजैसलमेर की फैमिली कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को क्रूरता के आधार पर पति की तलाक की याचिका मंजूर कर ली थी और पत्नी की वैवाहिक जीवन बहाली की याचिका खारिज कर दी थी।\n\n5. हाईकोर्ट की किस खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है?\nयह फैसला जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने सुनाया है।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-10-22",
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    "राजस्थान हाईकोर्ट",
    "तलाक का मामला",
    "मानसिक क्रूरता",
    "हिंदू विवाह अधिनियम",
    "पारिवारिक विवाद"
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