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  "title": "जल जीवन मिशन घोटाला: महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी मामले में जमानत दे दी है।",
  "content": "शीर्ष अदालत ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को एक बड़ी राहत प्रदान की है। जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले के मामले में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। यह मामला राजस्थान पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस कानूनी कार्रवाई के दौरान एक अन्य आरोपी को भी अदालत से राहत मिली है।\n\nसुप्रीम कोर्ट की बेंच का फैसला\nन्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने महेश जोशी की स्पेशल लीव पेटिशन यानी एसएलपी पर सुनवाई पूरी करने के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कुछ दिन पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।\n\nप्रवर्तन निदेशालय के मामले से जुड़ा पुराना संदर्भ\nमहेश जोशी को इससे पहले केंद्रीय एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए धन शोधन के मामले में भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। उस मामले में लंबी हिरासत के बाद 3 दिसंबर 2025 को उन्हें शीर्ष अदालत से नियमित जमानत प्राप्त हुई थी। उस दौरान अदालत ने उनकी लंबी कैद और आयु का संज्ञान लिया था।\n\nएसीबी की गिरफ्तारी और ताजा घटनाक्रम\nईडी के मामले में राहत मिलने के कुछ समय पश्चात, 7 मई 2026 को राजस्थान एसीबी ने उन्हें जयपुर स्थित उनके आवास से फिर से हिरासत में ले लिया था। यह कार्रवाई नौ सौ करोड़ रुपये से अधिक के कथित टेंडर आवंटन और रिश्वतखोरी से जुड़े प्रकरण में की गई थी। इस गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार हिरासत में थे। हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से पूर्ण मुक्ति नहीं है और मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।\n\nइसका आप पर असर\nइस अदालती फैसले का सीधा असर भ्रष्टाचार के मामलों और कानूनी प्रक्रियाओं पर नजर रखने वाले लोगों और नीति निर्धारकों पर पड़ता है।\n\n• भारत में: यह निर्णय विभिन्न राज्यों में चल रहे बड़े बुनियादी ढांचा घोटालों और उनमें नेताओं की गिरफ्तारी तथा जमानत के कानूनी प्रावधानों को प्रभावित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लंबी हिरासत के बाद अदालतों का रुख किस तरह से बदल सकता है।\n• जयपुर में: स्थानीय स्तर पर इस मामले से जुड़े राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। महेश जोशी के समर्थकों और विरोधियों के बीच इस कानूनी राहत को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कानूनी स्थिति भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में एजेंसियों की जांच और न्यायालयों द्वारा आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हिरासत की अवधि के बीच संतुलन बनाने के कारण उत्पन्न हुई है।\n\n• जांच का दायरा: राजस्थान एसीबी ने नौ सौ करोड़ रुपये से अधिक के कथित टेंडर आवंटन और रिश्वतखोरी के आरोपों के तहत यह मामला दर्ज किया था।\n• हिरासत की अवधि: महेश जोशी पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय के मामले में लंबी अवधि तक जेल में रह चुके थे, जिसके आधार पर वकीलों ने शीर्ष अदालत में राहत की गुहार लगाई थी।\n• न्यायिक समीक्षा: हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद आरोपी पक्ष ने स्पेशल लीव पेटिशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. महेश जोशी को किस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है?\nसुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी मामले में जमानत दी है।\n\n2. इस मामले में सुनवाई किस अदालत की पीठ ने की?\nयह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने सुनाया है।\n\n3. महेश जोशी को एसीबी ने कब गिरफ्तार किया था?\nराजस्थान एसीबी ने उन्हें 7 मई 2026 को उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।\n\n4. यह घोटाला कितने金额 से जुड़ा हुआ है?\nयह कथित टेंडर आवंटन घोटाला 900 करोड़ रुपये से अधिक का है।\n\n5. क्या जमानत मिलने से वे आरोपों से पूरी तरह बरी हो गए हैं?\nनहीं, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है और कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।",
  "url": "https://trendkia.com/rajasthan/jal-jeevan-mission-scam-mahesh-joshi-gets-bail-from-supreme-court-48130",
  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-10-16",
  "tags": [
    "महेश जोशी",
    "सुप्रीम कोर्ट",
    "जल जीवन मिशन",
    "एसीबी",
    "राजस्थान"
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  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
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