# जयपुर में पंचायत चुनाव का ऐलान, चार चरणों में बंद रहेंगी शराब की दुकानें और पांच किमी तक रहेगा दायरा

> राजस्थान के जयपुर जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने चार चरणों में सूखा दिवस घोषित किया है। इस दौरान मतदान क्षेत्रों और उनकी पांच किलोमीटर की परिधि में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

**Type:** article · **Category:** राजस्थान · **Published:** 2026-10-17 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/rajasthan/panchayat-polls-in-jaipur-lead-to-four-phase-dry-days-and-complete-liquor-ban-within-five-kilometer-radius-48611 · **Language:** Hindi
**Tags:** जयपुर पंचायत चुनाव, ड्राई डे जयपुर, शराब बंदी राजस्थान, संदेश नायक, राजस्थान पंचायत चुनाव

जयपुर जिले के भीतर आगामी पंचायत चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के वास्ते पूरे जिले में अलग-अलग चरणों के तहत सूखा दिवस घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक आदेशों के अनुसार, चुनाव के हर एक चरण में तय समय के दौरान शराब के ठेके और दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाएंगी। इस पाबंदी का उद्देश्य चुनावी माहौल को शांत रखना और मतदाताओं को किसी भी असुविधा से बचाना है।

## चुनाव के चरणों और समय का पूरा शेड्यूल
प्रशासन की तरफ से जारी किए गए टाइम टेबल के मुताबिक, जयपुर में होने वाले पंचायत चुनाव चार अलग-अलग चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण के तहत 20 अक्टूबर को शाम 6 बजे से लेकर 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके बाद दूसरे चरण के अंतर्गत 26 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 28 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। तीसरे चरण में 1 नवंबर की शाम 6 बजे से 3 नवंबर की शाम 6 बजे तक सूखा दिवस प्रभावी रहेगा। वहीं, चौथे और अंतिम चरण के दौरान 12 नवंबर को शाम 6 बजे से 14 नवंबर की शाम 6 बजे तक शराब बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

## मतगणना और पंच-सरपंच चुनाव के विशेष नियम
जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में मतदान खत्म होने के दिन शाम 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। दूसरी ओर, पंच और सरपंच पदों के चुनावों के लिए नियम थोड़े अलग हैं, जहां संबंधित क्षेत्रों में वोटों की गिनती यानी मतगणना पूरी होने तक शराब के कारोबार पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा, 20 नवंबर को होने वाली मतगणना के विशेष दिन पर भी सभी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस मनाया जाएगा। प्रशासन ने सभी दुकानदारों और कारोबारियों को चेतावनी दी है कि वे तय समय सीमा का सख्ती से पालन करें और नियमों की अनदेखी न करें।

## सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में भी पाबंदी
यह प्रतिबंध केवल मतदान केंद्र या मुख्य निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रखा गया है। निर्वाचन क्षेत्र की सीमा रेखा से बाहर की तरफ पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों में भी शराब की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इन आदेशों का पालन हर हाल में हो। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से अवैध शराब की तस्करी और चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर लगाम लगेगी, जिससे पूरा चुनाव अभियान सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा।

## इसका आप पर असर
जयपुर जिले में पंचायत चुनाव के दौरान लागू होने वाले इस सूखे दिवस और शराब प्रतिबंध का सीधा असर स्थानीय कारोबारियों और आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा।

- **जयपुर में:** जयपुर जिले के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मतदान और मतगणना के तय दिनों पर शराब की खरीद-फरोख्त के लिए पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। दुकान संचालकों को इन चार चरणों में आर्थिक नुकसान से बचने के लिए प्रशासन के तय समय का कड़ाई से पालन करना होगा।
- **दूरी का दायरा:** निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी, जिससे आसपास के इलाकों के कारोबार पर भी असर पड़ेगा।
- **कानून व्यवस्था:** इन कड़े नियमों से चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना कम हो जाएगी।
- **नियमों की पालना:** सभी संबंधित लाइसेंसधारियों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

## ऐसा क्यों हुआ
जयपुर जिले में पंचायत चुनाव के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह सख्त कदम उठाया गया है।

- **कानून व्यवस्था:** चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा, विवाद या अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाना आवश्यक माना जाता है।
- **निष्पक्ष मतदान:** मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव से मुक्त रखने के उद्देश्य से प्रशासन हर चुनाव से पहले इस तरह के प्रतिबंध लगाता है।
- **चरणबद्ध प्रक्रिया:** चूंकि चुनाव चार अलग-अलग चरणों में और अलग-अलग तारीखों पर हो रहे हैं, इसलिए हर चरण के लिए अलग समयावधि तय की गई है।
- **प्रशासनिक निर्देश:** जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के आदेशानुसार यह व्यवस्था पूरे जिले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लागू की गई है।

## सवाल-जवाब

### 1. जयपुर में पंचायत चुनाव के दौरान कितने चरणों में सूखा दिवस घोषित किया गया है?
जयपुर जिले में पंचायत चुनाव के लिए कुल चार चरणों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।

### 2. शराब की बिक्री पर प्रतिबंध कितने किलोमीटर के दायरे में लागू रहेगा?
यह प्रतिबंध संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में भी लागू रहेगा।

### 3. मतगणना के दिन कब-कब शराब की दुकानें बंद रहेंगी?
पंच-सरपंच चुनाव के लिए मतगणना समाप्त होने तक और 20 नवंबर को मतगणना के दिन सूखा दिवस रहेगा।

### 4. पहले चरण का सूखा दिवस कब से कब तक रहेगा?
पहले चरण में 20 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।

### 5. इन निर्देशों को किसने जारी किया है?
ये निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक की ओर से जारी किए गए हैं।

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