राजस्थान में बर्खास्त 38 कर्मचारियों को मिलेगी दोबारा नियुक्ति, उच्च न्यायालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया एसआई भर्ती-2021 विवाद के चलते पद गंवाने वाले 38 कर्मचारियों को राजस्थान शिक्षा विभाग दोबारा सेवा में बहाल करेगा। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने फील्ड अधिकारियों को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 प्रकरण की वजह से सेवामुक्त किए गए 38 कर्मचारियों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रभावित कर्मचारियों की सेवाएं फिर से बहाल करने की औपचारिक कवायद शुरू कर दी है। बीकानेर स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक कानूनी व विभागीय कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने फील्ड अधिकारियों को दिए निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने इस प्रशासनिक निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आदेश जारी किया है। इस निर्देश के तहत राज्य के सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। विभाग के निर्देशानुसार, जिन जिलों में ये 38 कर्मचारी पूर्व में पदस्थापित थे, वहां के सक्षम अधिकारी उनकी बहाली से संबंधित कानूनी और सेवा रिकॉर्ड से जुड़ी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर निर्देश जारी होने के बाद अब इन कर्मियों को शिक्षा विभाग में दोबारा कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। भर्ती रद्द होने और बर्खास्तगी से उपजा था विवाद राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 का मामला पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चयन प्रक्रिया के दौरान सामने आई कथित अनियमितताओं और विवादों के कारण सरकार ने इस भर्ती को निरस्त करने का कदम उठाया था। भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद इस चयन सूची से जुड़े कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की गाज गिरी थी, जिसके तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत 38 कार्मिकों को भी अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। इस बर्खास्तगी के बाद चयनित कर्मियों और अभ्यर्थियों ने प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ अलग-अलग न्यायिक मंचों पर याचिकाएं दायर की थीं। न्यायिक हस्तक्षेप के बाद मिला सेवा बहाली का लाभ नौकरी से निकाले जाने के बाद इन 38 कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत में विभिन्न कानूनी पहलुओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्देश जारी किए। अब शिक्षा विभाग ने अदालत के उसी फैसले की अनुपालना करते हुए इन सभी 38 कार्मिकों को पुनः सेवा में लेने का निर्णय लिया है। लंबे समय से कानूनी संघर्ष कर रहे और अपनी सेवा बहाली का इंतजार कर रहे इन कार्मिकों के लिए शिक्षा विभाग का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण और राहत देने वाला माना जा रहा है। इसका आप पर असर इस प्रशासनिक फैसले से कानूनी लड़ाई लड़ रहे प्रभावित कर्मचारियों और सरकारी भर्ती से जुड़े नियमों पर सीधा असर पड़ेगा। • राजस्थान में: बर्खास्त किए गए सभी 38 कर्मचारियों को शिक्षा विभाग में उनके पदों पर फिर से नियुक्ति मिल सकेगी। संबंधित जिलों के शिक्षा अधिकारी इन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग और कागजी औपचारिकताओं को तुरंत पूरा करेंगे। • अन्य अभ्यर्थियों के लिए: भर्ती रद्द होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया अपनाने वाले कर्मचारियों के लिए यह आदेश एक महत्वपूर्ण कानूनी नजीर का काम करेगा। इससे चयन और बर्खास्तगी से जुड़े विवादों में अदालती फैसलों की महत्ता फिर से साबित हुई है। • प्रशासनिक तंत्र पर: शिक्षा विभाग के फील्ड अफसरों को अदालती आदेशों के तहत तय समय में प्रक्रिया पूरी करने की जवाबदेही निभानी होगी। संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर सेवा रिकॉर्ड बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। • सरकारी सेवा सुरक्षा: इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ है कि नीतिगत स्तर पर भर्ती रद्द होने पर भी कानूनी राहत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं होते। प्रभावित कार्मिकों को सेवा रिकॉर्ड और वेतन संबंधी लाभों के लिए विभागीय आदेशों की पुष्टि का इंतजार करना होगा। ऐसा क्यों हुआ शिक्षा विभाग ने यह कदम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट न्यायिक आदेश के अनुपालन में उठाया है। पूर्व में भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद इन कर्मचारियों को पदों से हटा दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत में अपील की थी। • भर्ती निरस्तीकरण का असर: एसआई भर्ती 2021 की प्रक्रिया में सामने आईं अनियमितताओं के चलते सरकार ने इस चयन को रद्द करने का फैसला लिया था। इसी निरस्तीकरण की कड़ी में शिक्षा विभाग में काम कर रहे 38 कार्मिकों को बर्खास्त कर दिया गया था। • कर्मचारियों की अदालत में अपील: सेवा से हटाए जाने के बाद प्रभावित 38 कर्मियों ने प्रशासनिक फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की शरण ली थी। अदालत में कानूनी दलीलें सुनने के बाद उनकी सेवा बहाली के पक्ष में निर्देश जारी किए गए। • विभागीय अनुपालन: माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कानूनी अवमानना से बचने और न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए बहाली आदेश जारी किए। निदेशक ललित कुमार ने सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को अदालत के फैसले को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। सवाल-जवाब 1. राजस्थान शिक्षा विभाग ने कितने कर्मचारियों की बहाली का आदेश दिया है? विभाग ने एसआई भर्ती 2021 प्रकरण में बर्खास्त किए गए 38 कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। 2. इन कार्मिकों को सेवा से क्यों हटाया गया था? एसआई भर्ती 2021 में सामने आई अनियमितताओं के बाद भर्ती रद्द होने के कारण इन कार्मिकों को बर्खास्त किया गया था। 3. कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेने का फैसला किस आधार पर हुआ? यह फैसला कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय के आए स्पष्ट आदेश के अनुपालन में लिया गया है। 4. शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश किसने जारी किया है? माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। https://trendkia.com/rajasthan/rajasthan-men-barkhasta-38-karmachariyon-ko-milegi-dobara-niyukti-high-court-ke-nirdesha-para-shiksha-vibhaga-ne-shuru-ki-prakriya-42593 TrendKia — Har trend, sabse pehle.