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  "type": "article",
  "title": "राजस्थान में साइबर ठगी पीड़ितों को बिना अदालत के चक्कर काटे वापस मिल रही रकम, एमआरएम पोर्टल की पूरी प्रक्रिया",
  "summary": "राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल के जरिए 8,016 मामलों में कार्रवाई करते हुए बैंकों को 5.67 करोड़ रुपये लौटाने के निर्देश जारी किए हैं।",
  "content": "डिजिटल धोखाधड़ी और ऑनलाइन वित्तीय अपराध के बढ़ते मामलों के बीच पीड़ितों के लिए अपनी डूबी हुई पूंजी हासिल करना अब पहले से कहीं अधिक सुगम हो गया है। राजस्थान पुलिस की विशेष साइबर शाखा आर4सी ने मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल के माध्यम से एक व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की है, जिससे बैंक खातों में फ्रीज कराई गई धनराशि को हासिल करने के लिए आम नागरिकों को अदालती प्रक्रियाओं के लंबे फेर में नहीं उलझना पड़ता। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद राज्य में अब तक 8,016 आवेदनों पर तेजी से कदम उठाए गए हैं और विभिन्न बैंकिंग संस्थानों को कुल 5.67 करोड़ रुपये वास्तविक खाताधारकों को वापस लौटाने के औपचारिक निर्देश भेजे जा चुके हैं।\n\nऑनलाइन ठगी का शिकार होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उस राशि को सुरक्षित वापस पाने की होती है जिसे अपराधियों के खातों में जाने से पहले पुलिस और वित्तीय तंत्र ने रोक लिया हो। पहले की व्यवस्था में खाता फ्रीज होने के बावजूद पीड़ित को मजिस्ट्रेट की अदालत से आदेश हासिल करना पड़ता था, जिसमें काफी समय और कानूनी खर्च लगता था। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के स्पष्ट निर्देशों के तहत इस पूरी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने स्पष्ट किया है कि पात्र नागरिक बिना किसी मध्यस्थ या एजेंट को शुल्क दिए निर्धारित ऑनलाइन चरणों का पालन करके अपनी रकम वापस मांग सकते हैं।\n\nक्या है मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल और यह कैसे कार्य करता है\nमनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल यानी एमआरएम दरअसल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई एक डिजिटल सुविधा है। इस व्यवस्था की आधिकारिक वेबसाइट mrm-ncrp.mha.gov.in है, जहां वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में रोकी गई रकम के रिफंड के लिए सीधे ऑनलाइन दरखास्त दी जा सकती है। राजस्थान पुलिस की साइबर इकाई आर4सी इसी केंद्रीकृत तकनीक की मदद से प्राप्त शिकायतों की जांच करती है और राशि को पीड़ित तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है।\n\nइस पूरी डिजिटल व्यवस्था में पुलिस शिकायतकर्ता के दावों और संदिग्ध खातों के लेन-देन के पूरे चक्र का गहन सत्यापन करती है। जब जांच में यह पूरी तरह सिद्ध हो जाता है कि संबंधित खाते में रोकी गई धनराशि वस्तुतः ठगी के शिकार व्यक्ति की ही है और अब कानूनी साक्ष्य के रूप में उसे रोके रखने की जरूरत नहीं बची है, तब पुलिस नियमानुसार उस रकम को सीधे पीड़ित के बचत खाते में भेजने की औपचारिक अनुशंसा जारी कर देती है।\n\nफ्रीज हुई रकम के आधार पर तय की गई तीन प्रमुख श्रेणियां\nएमआरएम प्रणाली के अंतर्गत मामलों को उनकी गंभीरता और विभिन्न बैंक खातों में मौजूद रकम के आधार पर तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि छोटी रकम के मामलों का निस्तारण बिना किसी कानूनी जटिलता के तुरंत किया जा सके।\n\n• श्रेणी 1 (एक बैंक खाते में 50 हजार रुपये तक की राशि): यदि संदिग्ध व्यक्ति के किसी एकल बैंक खाते में होल्ड कराई गई रकम 50,000 रुपये या उससे कम है, तो आवेदक को नियमित एफआईआर दर्ज कराने या सक्षम अदालत से कोई आदेश लाने की आवश्यकता नहीं होती। पुलिस द्वारा तैयार की गई सत्यापन रिपोर्ट और पीड़ित द्वारा दिए गए इंडेम्निटी बॉण्ड यानी क्षतिपूर्ति बांड के आधार पर ही धनवापसी की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है।\n• श्रेणी 2 (कुल राशि 50 हजार से अधिक, परंतु किसी एक खाते में 50 हजार से कम): कई मामलों में जालसाज पैसे को अलग-अलग खातों में बांट देते हैं। यदि कुल फ्रीज कराई गई रकम 50,000 रुपये से अधिक हो लेकिन किसी भी अकेले खाते में मौजूद राशि 50,000 रुपये से ज्यादा न हो, तब भी एफआईआर दर्ज कराने या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनिवार्यता नहीं रहती। इसमें भी अधिकृत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बैंक को सीधे धन हस्तांतरित करने का निर्देश दे दिया जाता है।\n• श्रेणी 3 (किसी एक बैंक खाते में 50 हजार रुपये से अधिक की राशि): यदि किसी एक खाते में होल्ड कराई गई रकम 50,000 रुपये से अधिक है, तो उस स्थिति में मामले में विधिवत एफआईआर दर्ज होना अनिवार्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद संबंधित थाना या जांच एजेंसी बाकी की सारी प्रक्रिया एमआरएम पोर्टल के माध्यम से पूरी करती है।\n\nशिकायत दर्ज करने से लेकर खाते में रकम वापसी तक के जरूरी चरण\nसाइबर अपराध के मामलों में समय सबसे बड़ा कारक होता है। घटना घटित होने के बाद जितना जल्दी वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाई जाएगी, पीड़ित की रकम वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है।\n\nपहला चरण: तत्काल हेल्पलाइन और पोर्टल पर सूचना\nधोखाधड़ी की जानकारी मिलते ही पीड़ित को बिना किसी देरी के राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए अथवा आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत दर्ज होते ही प्रणाली एक विशिष्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी करती है, जो भविष्य के सभी संदर्भों के लिए आवश्यक होता है।\n\nदूसरा चरण: संदिग्ध खाते में रकम को होल्ड करना\nशिकायत दर्ज होते ही सीएफसीएफआरएमएस व्यवस्था के तहत सभी संबंधित बैंक, वॉलेट प्रदाता और भुगतान गेटवे सक्रिय हो जाते हैं। वे त्वरित कार्रवाई करते हुए उस संदिग्ध बैंक खाते में मौजूद राशि को तुरंत होल्ड या फ्रीज कर देते हैं, जिससे साइबर जालसाज उस पैसे को एटीएम से निकालने या आगे किसी अन्य खाते में स्थानांतरित करने में असमर्थ हो जाते हैं।\n\nतीसरा चरण: एमआरएम पोर्टल पर रिफंड का ऑनलाइन आवेदन\nबैंक द्वारा राशि होल्ड किए जाने की पुष्टि के बाद पीड़ित को एमआरएम पोर्टल पर जाना होता है। वहां ‘रेज रिफंड रिक्वेस्ट’ विकल्प का चयन करके अपनी शिकायत संख्या दर्ज करनी होती है, ओटीपी के जरिए मोबाइल नंबर सत्यापित करना होता है और उस बैंक खाते का विवरण भरना होता है जिसमें वह रकम वापस चाहता है।\n\nचौथा चरण: पुलिस सत्यापन और खाताधारक से पूछताछ\nपोर्टल पर आवेदन जमा होते ही वह संबंधित क्षेत्र के जांच अधिकारी या पुलिस थाने के पास पहुंच जाता है। पुलिस लेन-देन के पूरे रास्ते की जांच करती है और यदि आवश्यक हो तो जिस खाते में पैसा गया था, उसके धारक को कानूनी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगती है। यदि वह व्यक्ति संतोषजनक जवाब नहीं देता या तय समय में उपस्थित नहीं होता, तो उसे अवैध माना जाता है।\n\nपाँचवां चरण: कानूनी अनुशंसा और खाते में राशि का अंतरण\nजब जांच में यह तय हो जाता है कि धन पीड़ित का ही है, तो पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106(3) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक को औपचारिक सिफारिश पत्र भेजती है। बैंक इस आदेश के मिलते ही रोकी गई धनराशि पीड़ित के खाते में स्थानांतरित कर देता है और इस पूरे मामले का अंतिम स्टेटस पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाता है।\n\nइसका आप पर असर\nयह नई व्यवस्था साइबर ठगी के शिकार आम नागरिकों को बिना भारी अदालती खर्च और वकीलों की मदद के उनकी रोकी गई रकम सीधे बैंक खाते में वापस पाने की पारदर्शी सुविधा देती है।\n\n• भारत में: केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर एमआरएम सुविधा सभी राज्यों के नागरिकों के लिए डिजिटल रिफंड प्रक्रिया को एकीकृत करती है। पीड़ित सीधे पोर्टल पर जाकर अपने केस की प्रगति देख सकते हैं और कानूनी प्रक्रियाओं में लगने वाले महीनों के समय को बचा सकते हैं।\n• राजस्थान में: राज्य भर के पीड़ितों को अब एकल खाते में 50,000 रुपये तक की फ्रीज रकम वापस लेने के लिए अदालती चक्कर काटने या एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। पुलिस जांच और इंडेम्निटी बॉण्ड के आधार पर बैंक सीधे आवेदक के खाते में पैसा वापस भेज रहे हैं, जिससे अब तक 5.67 करोड़ रुपये वापस दिलाए जा चुके हैं।\n• अवैध बिचौलियों से बचाव: इस पूरी प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से पीड़ितों को किसी भी दलाल या एजेंट को अतिरिक्त कमीशन अथवा रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं रह गई है। नागरिक 1930 नंबर पर शिकायत और एमआरएम पोर्टल पर ओटीपी सत्यापन करके सीधे अपने मामले का निस्तारण करवा सकते हैं।\n• समय सीमा और सतर्कता: अपराध घटित होने के तुरंत बाद 1930 पर कॉल करने से संदिग्ध खातों में रकम तत्काल होल्ड हो जाती है। जितनी जल्दी सूचना दी जाएगी, पैसा अपराधियों के हाथ से निकलने से पहले फ्रीज होने और रिफंड मिलने की संभावना उतनी ही अधिक रहेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nसाइबर अपराधों में धन की त्वरित निकासी को रोकने के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं तो बन गई थीं, परंतु रोकी गई रकम को वास्तविक पीड़ित तक पहुंचाने की प्रक्रिया कानूनी रूप से बेहद जटिल बनी हुई थी। बैंक खातों में अरबों रुपये फ्रीज रहने के बावजूद पीड़ितों को अदालती आदेश हासिल करने में कई महीनों का समय और भारी खर्च उठाना पड़ता था, जिसके समाधान हेतु यह व्यवस्था लागू की गई।\n\n• पारंपरिक कानूनी जटिलताएं: पहले रोकी गई किसी भी धनराशि को बैंक से जारी करवाने के लिए सक्षम अदालत से रिलीज आदेश प्राप्त करना अनिवार्य था। इस प्रक्रिया में वकीलों की फीस, कागजी औपचारिकताएं और अदालती पेशियों के कारण कई पीड़ित छोटी रकम का दावा करना ही छोड़ देते थे।\n• केंद्रीकृत डिजिटल तंत्र का निर्माण: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर एमआरएम सुविधा शुरू की, ताकि पुलिस और बैंकों के बीच सीधे समन्वय स्थापित किया जा सके। इससे जांच एजेंसियों को सीधे पोर्टल के जरिए डिजिटल सत्यापन और रिलीज अनुशंसा करने का अधिकार मिला।\n• स्पष्ट वित्तीय वर्गीकरण: राजस्थान पुलिस ने 50,000 रुपये तक की रकम के मामलों को अदालती आदेश और एफआईआर की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया ताकि लंबित मामलों का बोझ घटाया जा सके। क्षतिपूर्ति बांड और पुलिस सत्यापन को मानक बनाकर त्वरित निस्तारण का मार्ग प्रशस्त किया गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. क्या 50,000 रुपये तक की साइबर ठगी के लिए एफआईआर दर्ज कराना जरूरी है?\nयदि किसी एक बैंक खाते में फ्रीज की गई राशि 50,000 रुपये तक है, तो एफआईआर दर्ज कराने या कोर्ट का आदेश लाने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति बांड के आधार पर पूरी हो जाती है।\n\n2. साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए?\nधोखाधड़ी का पता चलते ही तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे बैंक खाते में रकम तुरंत होल्ड की जा सके।\n\n3. एमआरएम पोर्टल पर रिफंड के लिए आवेदन कैसे किया जाता है?\nरकम होल्ड होने के बाद पीड़ित mrm-ncrp.mha.gov.in पर जाकर 'रेज रिफंड रिक्वेस्ट' विकल्प चुनकर अपनी शिकायत संख्या, ओटीपी और बैंक विवरण भरकर आवेदन कर सकता है।\n\n4. राजस्थान पुलिस ने अब तक एमआरएम के जरिए कितनी रकम वापस कराई है?\nराजस्थान पुलिस ने एमआरएम के माध्यम से अब तक 8,016 आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए बैंकों को कुल 5.67 करोड़ रुपये लौटाने के निर्देश जारी किए हैं।\n\n5. क्या किसी एक खाते में 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम होने पर कोर्ट जाना होगा?\nयदि किसी एक खाते में फ्रीज रकम 50,000 रुपये से अधिक है, तो एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है, जिसके बाद बाकी की प्रक्रिया एमआरएम पोर्टल के जरिए पूरी की जाती है।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-10-17",
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