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  "title": "करूर हादसे के पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक",
  "summary": "सितंबर 2025 की करूर भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी देने वाले सरकारी फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है।",
  "content": "तमिलनाडु के करूर जिले में सितंबर 2025 में हुई दर्दनाक भगदड़ की घटना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को फिलहाल निलंबित कर दिया है, जिसके जरिए राज्य सरकार द्वारा मृतकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के फैसले को रद्द किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की राहत पहल को रोकने की याचिका पर कड़े सवाल उठाए और राजनीतिक बहस पैदा करने की कोशिश पर सख्त आपत्ति जताई।\n\nमद्रास हाईकोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप\nकरूर में सितंबर 2025 के दौरान हुए हादसे के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुआवजा, पुनर्वास और अनुकंपा नियुक्ति की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत हादसे में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों को सरकारी रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य प्रशासन के इस फैसले को निरस्त कर दिया था।\n\nहाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार और अन्य पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद फिलहाल राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत देने की योजना पर से कानूनी अड़चन हट गई है।\n\nवरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें\nसुप्रीम कोर्ट में राज्य प्रशासन का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने तर्क दिया कि एक भीषण हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों को जब सरकार सहायता और रोजगार देने का सामाजिक निर्णय लेती है, तो उसमें किसी तीसरे पक्ष द्वारा जनहित याचिका दायर करने का कोई ठोस औचित्य नहीं बनता। सिंघवी ने कहा कि ऐसी कल्याणकारी पहल के खिलाफ दायर याचिकाओं की वैधता की जांच होनी चाहिए।\n\nपीठ ने भी वरिष्ठ वकील की दलीलों से सहमति व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने टिप्पणी की कि जब किसी गंभीर दुर्घटना में निर्दोष नागरिकों की जान जाती है, तो उनके परिवारों को आर्थिक संबल और रोजगार देने का निर्णय पूरी तरह से न्यायसंगत है। अदालत ने सवाल किया कि यदि किसी परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य हादसे का शिकार हो जाता है, तो सरकार द्वारा उसके बेटे या बेटी को नौकरी देने के विचार पर आपत्ति क्यों उठाई जानी चाहिए।\n\nअदालत में राजनीतिक बहस पर पीठ की सख्त टिप्पणी\nमामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे एक वकील ने अपनी दलील पेश की। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार को अपनी मर्जी से अनुकंपा नौकरियां बांटने का असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता। वकील ने आरोप लगाया कि जिस राजनीतिक संगठन पर हादसे की जिम्मेदारी का आरोप है, वही वर्तमान में सत्ता में मौजूद है, जिससे हितों के टकराव की संभावना बनती है।\n\nइस दलील पर पीठ ने तुरंत वकील से स्पष्टीकरण मांगा कि वे किस पक्ष या संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब वकील ने स्वीकार किया कि वे एक राजनीतिक दल की ओर से पेश हुए हैं, तो जस्टिस के विनोद चंद्रन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, 'यहां राजनीति मत लाइए।' अदालत के इस रुख से साफ हो गया कि कानूनी प्रक्रियाओं में राजनीतिक एजेंडे को जगह नहीं दी जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के जवाब दाखिल होने के बाद होगी।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: आपदाओं और हादसों के शिकार परिवारों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी राहत और रोजगार देने के राज्य सरकारों के अधिकारों को लेकर कानूनी स्पष्टता मिलेगी।\n\nतमिलनाडु में: करूर भगदड़ हादसे में जान गंवाने वाले 41 लोगों के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी और पुनर्वास सहायता मिलने का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में क्या फैसला दिया है?\nसुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के फैसले को रद्द कर दिया था।\n\n2. करूर भगदड़ हादसा कब हुआ था और इसमें कितने लोग मारे गए थे?\nयह हादसा सितंबर 2025 में तमिलनाडु के करूर में हुआ था, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी।\n\n3. अदालत में राज्य सरकार का पक्ष किसने रखा?\nराज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं।\n\n4. मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कौन से जज शामिल थे?\nमामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ कर रही थी।\n\n5. सुनवाई के दौरान जज ने राजनीति को लेकर क्या टिप्पणी की?\nविरोध कर रहे राजनीतिक पार्टी के वकील की दलील पर जस्टिस के विनोद चंद्रन ने कहा, 'यहां राजनीति मत लाइए।'",
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  "category": "तमिलनाडु",
  "publishedAt": "2026-08-14",
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