माधापुर सड़क दुर्घटना में 26 वर्षीय भारती मुखी की गई जान, लग्जरी कार एस्टन मार्टिन चला रहे लिंगमनेनी संजूश पर केस दर्ज हैदराबाद के माधापुर इलाके में इनऑर्बिट मॉल के सामने तेज़ रफ़्तार एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से 26 साल की भारती मुखी की मौत हो गई। साइबराबाद पुलिस ने 21 वर्षीय आरोपी लिंगमनेनी संजूश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद के सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र माधापुर में 16 अगस्त 2026 को दोपहर लगभग 3:00 बजे एक अत्यंत दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। इनऑर्बिट मॉल के सामने सड़क पार कर रहीं 26 वर्षीय युवती भारती मुखी को अत्यधिक तेज़ गति में आ रही एक लग्जरी एस्टन मार्टिन कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में युवती के सिर में गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उनकी जान चली गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार दुर्घटना के समय लग्जरी कार को 21 वर्षीय युवक लिंगमनेनी संजूश चला रहा था। हादसे का शिकार हुई भारती मुखी की पहचान और घटना का विवरण मृतक युवती की पहचान 26 वर्षीय भारती मुखी के रूप में हुई है, जो माधापुर स्थित इनऑर्बिट मॉल के भीतर मौजूद लाइफस्टाइल कपड़ों के स्टोर में बतौर सेल्स गर्ल कार्यरत थीं। 16 अगस्त की दोपहर को वह अपनी सहकर्मी पूजा अशोक के साथ भोजन लेने के लिए पास स्थित आईटीसी कोहिनूर के पास गई थीं। खाना लेकर जब दोनों सहकर्मी वापस इनऑर्बिट मॉल लौटने के लिए मॉल के ठीक सामने सड़क पार कर रही थीं, तभी पंजीकरण संख्या TG-09-G-0666 वाली एक एस्टन मार्टिन कार बेहद लापरवाही और तेज गति से वहां पहुंची और भारती मुखी को अपनी चपेट में ले लिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने घोषित किया मृत टक्कर इतनी भीषण थी कि भारती मुखी के सिर पर गहरा आघात लगा और मौके पर ही बहुत अधिक रक्तस्राव होने लगा। हादसे के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच के पश्चात उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पीड़िता के साथियों और स्थानीय लोगों में गहरा शोक छा गया। आरोपी लिंगमनेनी संजूश की पृष्ठभूमि और पुलिस कार्रवाई साइबराबाद पुलिस के अंतर्गत आने वाले माधापुर पुलिस स्टेशन ने मामले की औपचारिक जांच करते हुए वाहन चालक की पहचान 21 वर्षीय लिंगमनेनी संजूश के रूप में की है। संजूश पेपे से व्यवसायी हैं और माधापुर के हाईटेक सिटी इलाके के निवासी हैं। उनके पिता लिंगमनेनी रमेश एक प्रमुख व्यवसायी हैं, जो राज्यसभा सदस्य होने के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की जन सेना पार्टी से संबद्ध हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज और जांच की स्थिति प्राप्त शिकायत के आधार पर माधापुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत अपराध संख्या 1238/2026 दर्ज की गई है। घटना वाले दिन ही आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था, जहां उनका ड्रंक एंड ड्राइव परीक्षण तथा ड्रग टेस्ट कराया गया। इसके अतिरिक्त, नशे की पुष्टि के लिए आरोपी के रक्त के नमूने एकत्र कर जांच हेतु फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजे गए हैं। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन एस्टन मार्टिन (TG-09-G-0666) को भी तुरंत ज़ब्त कर लिया है। जमानती धाराएं होने के कारण गिरफ्तारी न होने का कारण मामले में माधापुर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) सीएच श्रीधर ने जानकारी दी कि आरोपी लिंगमनेनी संजूश को विधिक नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 106(1) के तहत यह एक जमानती अपराध है, जिसमें अधिकतम सज़ा सात वर्ष से कम निर्धारित है, इसलिए कानून के प्रावधानों के अनुरूप आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस को मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमई) मिलने की प्रतीक्षा है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। इसका आप पर असर भारत में: वीआईपी और हाई-स्पीड लग्जरी वाहनों की वजह से होने वाले सड़क हादसों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग बढ़ रही है। हैदराबाद में: माधापुर और हाईटेक सिटी जैसे व्यस्त आईटी कॉरिडोर्स में पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और स्पीडिंग पर रोक लगाने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ाई जा रही है। सवाल-जवाब 1. माधापुर सड़क दुर्घटना कब और कहां हुई? यह दुर्घटना 16 अगस्त 2026 को दोपहर लगभग 3:00 बजे हैदराबाद के माधापुर इलाके में इनऑर्बिट मॉल के सामने हुई। 2. हादसे में जान गंवाने वाली युवती कौन थीं? मृतक युवती 26 वर्षीय भारती मुखी थीं, जो इनऑर्बिट मॉल में स्थित लाइफस्टाइल कपड़ों के स्टोर में काम करती थीं। 3. दुर्घटना के समय एस्टन मार्टिन कार कौन चला रहा था? पुलिस जांच के अनुसार कार 21 वर्षीय लिंगमनेनी संजूश चला रहा था, जो व्यवसायी लिंगमनेनी रमेश का बेटा है। 4. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कौन सी कानूनी धाराएं लगाई हैं? माधापुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत अपराध संख्या 1238/2026 दर्ज किया है। 5. आरोपी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? माधापुर एसीपी सीएच श्रीधर के अनुसार यह मामला जमानती श्रेणी में आता है और इसमें अधिकतम सजा 7 साल से कम है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है। https://trendkia.com/telangana/madhapur-saraka-durghatana-men-26-varshiya-bharti-mukhi-ki-gai-jana-lagjari-kara-aston-martin-chala-rahe-lingamaneni-sanjush-para--19291 TrendKia — Har trend, sabse pehle.