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  "title": "नल्सार कानून स्नातकों की वकालत पर लगी रोक हटी, बीसीआई ने सीजेआई दीक्षांत समारोह विवाद में वापस लिया फैसला",
  "summary": "बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नल्सार यूनिवर्सिटी हैदराबाद के 2026 बैच के स्नातकों के वकालत पंजीकरण पर लगी रोक हटा दी है। सीजेआई सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह विरोध विवाद की समीक्षा के बाद छात्रों को राहत दी गई है।",
  "content": "हैदराबाद स्थित नल्सार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वर्ष 2026 बैच के कानून स्नातकों के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने राज्य बार काउंसिलों को दिए गए अपने उस पूर्व निर्देश को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है, जिसके तहत इस बैच के छात्रों के वकील के रूप में पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी। बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय के बाद छात्रों के खिलाफ प्रस्तावित सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। परिषद की समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश विद्यार्थियों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत का विरोध करने वाले किसी अभियान में शामिल होकर अव्यवस्था फैलाएं।\n\nबार काउंसिल की समीक्षा और छात्रों के लिए निर्देश\nबार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशन के सदस्यों, कानून के विद्यार्थियों और आम जनता से प्राप्त विस्तृत प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के पश्चात यह कदम उठाया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि नल्सार के वर्ष 2026 बैच के विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, आंदोलन अथवा संस्थागत व्यवधान में कोई भूमिका नहीं थी। बीसीआई ने स्नातकों को उनके भावी कानूनी करियर के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें स्मरण कराया कि विधि की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे देश की न्याय व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।\n\n \nलोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए बीसीआई ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी राय खुलकर व्यक्त करने का अधिकार है, किंतु ऐसा करते समय संवैधानिक संस्थाओं और उनके पदों की गरिमा का सम्मान बनाए रखना अनिवार्य है। परिषद ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश का पद देश के लिए सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक हैं। किसी निर्णय अथवा नीति से असहमति प्रकट करना लोकतंत्र में स्वाभाविक है, परंतु सार्वजनिक मंचों पर संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करना किसी मुद्दे का हल निकालने के बजाय मामले को अधिक उलझा देता है। इन्हीं आधारों को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ने 2026 बैच के स्नातकों के विरुद्ध सभी रोक हटाने की घोषणा की।\n\nदीक्षांत समारोह विवाद और छात्रों के विरोध की वजह\nयह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब नल्सार यूनिवर्सिटी के वर्ष 2026 बैच के लगभग 70 विद्यार्थियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक औपचारिक पत्र लिखा। कुलपति, कुलसचिव, संकाय सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए इस पत्र में 2026 के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया था। यद्यपि नल्सार में दीक्षांत समारोह के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित करने की एक दीर्घकालिक परंपरा रही है, परंतु विरोध दर्ज कराने वाले छात्रों का कहना था कि अकादमिक स्वतंत्रता और संवैधानिक जवाबदेही जैसे मूल्य सर्वोपरि हैं।\n\nछात्रों की आपत्तियां मुख्य रूप से नीट परीक्षा से जुड़े विवादों और हाल ही में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर केंद्रित थीं। 70 छात्रों द्वारा शुरू किया गया यह पत्र अभियान देखते ही देखते विश्वविद्यालय के अन्य बैचों में भी फैल गया। जुलाई के अंत तक वर्ष 2027 से 2031 बैच के लगभग 380 से 450 अतिरिक्त विद्यार्थी भी इस विरोध में शामिल हो गए थे।\n\nन्यायिक टिप्पणियां और मामले का समापन\nछात्रों के असंतोष के पीछे उच्चतम न्यायालय में हुई एक याचिका की सुनवाई का भी संदर्भ था। जंतर मंतर पर सीजेपी मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते समय CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि \"हमारा समय बर्बाद मत कीजिए।\" इस टिप्पणी के बाद कानून के छात्रों के बीच संस्थागत जवाबदेही और अभिव्यक्ति के अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई थी।\n\nबार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी नए फैसले के बाद नल्सार 2026 बैच के विधि स्नातकों के लिए विभिन्न राज्य बार काउंसिलों में एडवोकेट के रूप में पंजीकृत होने का रास्ता साफ हो गया है। छात्र अब बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के कानूनी प्रैक्टिस प्रारंभ कर सकेंगे। बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के X पर जारी संदेश और नियामक मंडल के रुख के साथ यह विवाद अब पूरी तरह समाप्त हो गया है।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: देशभर के लॉ ग्रेजुएट्स और बार काउंसिल अभ्यर्थियों के लिए यह राहत की खबर है कि लोकतांत्रिक असहमति दर्ज कराने के कारण उनके पेशेवर करियर और एनरोलमेंट पर स्थायी संकट नहीं आएगा।\n\nहैदराबाद में: नल्सार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के लगभग 450 छात्र अब बिना किसी प्रशासनिक अड़चन के तेलंगाना व अन्य राज्य बार काउंसिलों में बतौर अधिवक्ता पंजीकरण करा सकेंगे।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. बीसीआई ने नल्सार के 2026 बैच के छात्रों पर से प्रतिबंध क्यों हटाया?\nबार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समीक्षा के बाद पाया कि अधिकांश छात्र बेकसूर थे और उनकी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के विरोध अभियान में व्यवधान डालने या संवैधानिक पद का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी।\n\n2. नल्सार के छात्रों ने सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध क्यों किया था?\nछात्रों ने नीट विवाद तथा जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अदालत में हुई टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा था।\n\n3. इस विरोध प्रदर्शन और पत्र अभियान में कुल कितने छात्र शामिल थे?\nशुरुआत 2026 बैच के लगभग 70 विद्यार्थियों द्वारा पत्र लिखने से हुई थी, जिसके बाद जुलाई के अंत तक अन्य बैचों के मिलाकर लगभग 380 से 450 छात्र इसमें शामिल हो गए थे।\n\n4. बार काउंसिल के इस फैसले से लॉ ग्रेजुएट्स को क्या लाभ होगा?\n2026 बैच के स्नातक अब देश के विभिन्न राज्य बार काउंसिलों में बिना किसी रुकावट के एडवोकेट के रूप में अपना एनरोलमेंट कराकर कानूनी वकालत शुरू कर सकेंगे।",
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  "category": "तेलंगाना",
  "publishedAt": "2026-08-14",
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    "हैदराबाद न्यूज़"
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