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  "title": "बांदा अदालत में पेश हुए मऊ विधायक अब्बास अंसारी, सुरक्षा का हवाला देकर मांगी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट",
  "summary": "मऊ से विधायक अब्बास अंसारी बांदा की एक विशेष अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा जताते हुए सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से आने से छूट देने की मांग की।",
  "content": "उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को लेकर कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। बांदा की एक विशेष अदालत में पेशी के सिलसिले में वह अपनी पत्नी निखत बानो के साथ पहुंचे। यह पूरा मामला भ्रष्टाचार निवारण अदालत की कार्रवाई से जुड़ा है। अदालत में सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें भविष्य की पेशियों से व्यक्तिगत छूट प्रदान की जाए। इस दौरान अदालत परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए।\n\n \n\nअदालत परिसर में मीडिया से बनाई दूरी\n\nसुनवाई के दौरान अदालत परिसर में मौजूद रहने के बावजूद अब्बास अंसारी ने मीडिया कर्मियों से किसी भी प्रकार की बातचीत करने से पूरी तरह परहेज किया। कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होने के बाद वह तुरंत अपने काफिले के साथ मऊ के लिए वापस रवाना हो गए। अदालत में इस पुराने जेल प्रकरण को लेकर आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन सभी सह-आरोपियों के एक साथ उपस्थित न हो पाने के कारण इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ा। इसके बाद न्यायाधीश ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है।\n\n \n\nचित्रकूट जेल का पुराना और चर्चित मामला\n\nयह पूरा कानूनी विवाद फरवरी 2023 के दौरान चित्रकूट की रगौली जेल में सामने आए एक बड़े प्रकरण से जुड़ा हुआ है। उस वक्त जेल के अंदर बंद अब्बास अंसारी से उनकी पत्नी निखत बानो के गैर-कानूनी तरीके से मिलने का मामला प्रकाश में आया था। इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निखत बानो, उनके निजी ड्राइवर नियाज अंसारी, तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक सागर, डिप्टी जेलर तथा अन्य कई जेल कर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए थे।\n\n \n\nभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य सख्त धाराएं\n\nपुलिस जांच का दायरा बढ़ने पर आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मुकदमे जोड़े गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस की शुरुआती छानबीन के दौरान अधिकारियों और अन्य संदिग्धों के पास से लगभग 6 लाख रुपये नकद, एक मोटर कार और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। जांच एजेंसियों का यह दावा रहा है कि जेल के भीतर इस प्रकार की अवैध मुलाकातों और सुविधाओं का नेटवर्क चलाने के लिए भारी मात्रा में पैसों का लेन-देन किया गया था, जिसके आधार पर जेल अधिकारियों की संलिप्तता की भी गहन जांच की गई।\n\nइसका आप पर असर\nइस अदालतई कार्यवाही का असर मुख्य रूप से स्थानीय राजनीतिक हलकों और कानूनी प्रक्रियाओं पर पड़ रहा है।\n\n• उत्तर प्रदेश में: ऐसे मामलों से जनप्रतिनिधियों से जुड़े कानूनी प्रकरणों और जेल सुरक्षा के नियमों पर सार्वजनिक चर्चा तेज हो जाती है।\n\n• बांदा में: सुनवाई के दौरान अदालत परिसर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था के कारण आम जनता और वादकारियों को आवाजाही में कुछ देर के लिए असुविधा का सामना करना पड़ता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह पूरा कानूनी मामला फरवरी 2023 में चित्रकूट जेल के भीतर सामने आए अनधिकृत मुलाकातों और प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के बाद शुरू हुआ था।\n\n• जेल नियमों का उल्लंघन: पुलिस जांच में यह आरोप लगाया गया था कि जेल में बंद विधायक से मिलने के लिए अनधिकृत व्यवस्थाएं की गई थीं और भारी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल हुआ था।\n\n• सह-आरोपियों की अनुपस्थिति: अदालत में सभी आरोपियों के एक साथ उपस्थित न हो पाने के कारण आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते अगली तारीख तय करनी पड़ी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अब्बास अंसारी किस मामले में बांदा कोर्ट पहुंचे थे?\nअब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में मुलाकात से जुड़े एक पुराने प्रकरण की सुनवाई के सिलसिले में बांदा कोर्ट पहुंचे थे।\n\n2. अब्बास अंसारी के साथ अदालत कौन गया था?\nअब्बास अंसारी के साथ उनकी पत्नी निखत बानो भी अदालत में मौजूद थीं।\n\n3. अब्बस अंसारी ने कोर्ट में क्या मांग रखी?\nउन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत में पेशी से छूट दिए जाने की मांग की।\n\n4. इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?\nअदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।",
  "url": "https://trendkia.com/uttar-pradesh/banda-adalata-men-pesha-hue-mau-vidhayaka-abbas-ansari-suraksha-ka-havala-dekara-mangi-vyaktigata-upasthiti-se-chhuta-30957",
  "category": "उत्तर प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-09-10",
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    "अब्बास अंसारी",
    "बांदा कोर्ट",
    "मुख्तार अंसारी",
    "चित्रकूट जेल",
    "निखत बानो",
    "मऊ विधायक",
    "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम"
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