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  "type": "article",
  "title": "दीपावली पर गाजियाबाद के 11 चिह्नित स्थलों पर ही मिलेंगे ग्रीन पटाखे, प्रशासन ने 3 दिन की बिक्री का तय किया शेड्यूल",
  "summary": "गाजियाबाद में आगामी 8 नवंबर को पड़ने वाले दीपोत्सव के लिए प्रशासन ने 5 से 7 नवंबर तक कुल 11 स्थानों पर अस्थायी ग्रीन पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति दी है। तय नियमों और फायर सेफ्टी एनओसी के बिना बिक्री करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।",
  "content": "जिले में 8 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद के तीनों प्रमुख प्रशासनिक जोनों के भीतर पटाखों की खरीद-बिक्री के लिए कुल 11 खुले स्थान तय किए गए हैं। इन निर्धारित परिसरों पर अस्थायी स्टॉल केवल 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच ही संचालित किए जा सकेंगे। यहां सिर्फ पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन पटाखों का ही कारोबार करने की मंजूरी दी जाएगी। विक्रेताओं को इसके लिए अस्थायी लाइसेंस लेना होगा और अग्निशमन महकमे का अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने के साथ आग से बचाव के समुचित उपाय करने होंगे।\n\nपटाखा स्टॉल्स के लिए तय किए गए शहर और देहात के 11 ठिकाने\nप्रशासनिक योजना के अंतर्गत गाजियाबाद नगर क्षेत्र, ट्रांस हिंडन और देहात जोन में आबादी से दूर खुले मैदानों का चयन किया गया है। नगर क्षेत्र के अंतर्गत घंटाघर, विजयनगर सेक्टर-9 स्थित रामलीला मैदान और कविनगर में स्टॉल स्थापित होंगे। ट्रांस हिंडन इलाके में साहिबाबाद, टीला मोड़ और इंदिरापुरम को चिन्हित किया गया है। इसी तरह देहात क्षेत्र के खरीदारों के लिए महर्षि इंटर कॉलेज, गढ़ी कटैया, केएन मोदी मैदान, लोनी इंटर कॉलेज तथा मुरादनगर चुंगी नंबर-3 के मैदान में दुकानें सजाई जाएंगी।\n\nपारदर्शी आवंटन और सुरक्षा पर पुलिस का सख्त रुख\nअपर पुलिस आयुक्त राजकरण नैयर के अनुसार शीर्ष अदालत की तय गाइडलाइंस का पालन कराते हुए घनी बस्तियों से दूर और पुख्ता अग्निशमन सुरक्षा वाले मैदानों में ही स्टॉल लगाने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही आवंटित होंगे। अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी गैरकानूनी विक्रेता से खरीदारी न करें और केवल अधिकृत स्टॉल्स से ही प्रमाणित ग्रीन पटाखे खरीदें। नियमों की अनदेखी करने पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।\n\nअवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर ताबड़तोड़ छापेमारी\nत्योहार से पूर्व जिले में गैरकानूनी रूप से पटाखों का स्टॉक करने और बेचने वालों के खिलाफ भी पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हालिया कार्रवाई के दौरान सिविल लाइंस क्षेत्र से पुलिस ने 18 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखों की खेप पकड़ी है। इसके अलावा नियमों की अवहेलना करने पर कोतवाली नगर थाना पुलिस ने भी आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की है।\n\nशीर्ष अदालत की तय समय-सीमा और स्वीकृत मानकों की अनिवार्यता\nदिल्ली और एनसीआर के दायरे में प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के मकसद से शीर्ष अदालत ने दीपावली के अवसर पर 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे फोड़ने की सशर्त छूट प्रदान की है। अदालत के निर्देशों के तहत सुबह 6 से 7 बजे तक एक घंटे और रात 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे ही इन्हें चलाने की मोहलत रहेगी। इसके अलावा दिशानिर्देशों में साफ किया गया है कि केवल वही पटाखे तैयार और बेचे जा सकेंगे जिन्हें CSIR-NEERI और PESO द्वारा विधिवत मंजूरी हासिल है।\n\nइसका आप पर असर\nगाजियाबाद में दीपावली पर केवल 11 चुनिंदा स्थानों से और सीमित समय के लिए ही पटाखे खरीदने की अनुमति होगी।\n\n• राष्ट्रीय स्तर पर: एनसीआर और उससे सटे क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखों की ही सीमित घंटों में बिक्री और उपयोग हो सकता है। इससे त्योहारी सीजन के दौरान वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा मानकों पर सख्त प्रशासनिक निगरानी रहेगी।\n• गाजियाबाद में: स्थानीय निवासियों को 5 से 7 नवंबर के बीच सिर्फ प्रशासन द्वारा तय 11 मैदानों से ही पटाखे खरीदने का मौका मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत दुकानों या तय समय सीमा के बाहर पटाखे बेचता या चलाता पाया गया तो पुलिस उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगी।\n• दुकानदारों के लिए: केवल वही व्यापारी दुकानें लगा पाएंगे जिनके पास वैध अस्थायी लाइसेंस और दमकल विभाग की एनओसी उपलब्ध होगी। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर लाइसेंस रद्द होने और जब्ती की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।\n• खरीदारों के लिए: लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल CSIR-NEERI और PESO प्रमाणित ग्रीन उत्पाद ही खरीदें। 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे के तय समय में ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।\n\nऐसा क्यों हुआ\nवायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों को आग के खतरों से सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।\n\n• न्यायिक निर्देश: उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रीन पटाखों के नियमन और सीमित संचालन का आदेश दिया गया था। इसी न्यायिक फैसले को जमीन पर लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने समय और स्थान की सीमा तय की है।\n• जनसुरक्षा और अग्नि निवारण: घनी आबादी वाले बाजारों में पटाखों के बड़े स्टॉक से जान-माल के भारी नुकसान का जोखिम बना रहता है। खुले मैदानों में बिक्री केंद्रित करके और फायर एनओसी अनिवार्य करके हादसों के खतरे को न्यूनतम किया गया है।\n• अवैध भंडारण पर नकेल: त्योहार से ठीक पहले अनधिकृत पटाखों की बड़े पैमाने पर तस्करी और बिक्री की आशंका बढ़ जाती है। पुलिस की लगातार छापेमारी और स्पष्ट लाइसेंसिंग प्रक्रिया का उद्देश्य अवैध स्टॉक पर पूर्ण रोक लगाना है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. गाजियाबाद में ग्रीन पटाखों की बिक्री किन तारीखों में होगी?\nप्रशासनिक अनुमति के अनुसार दुकानें 5 नवंबर से 7 नवंबर तक ही लगाई जा सकेंगी।\n\n2. जिले में पटाखे बेचने के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित किए गए हैं?\nगाजियाबाद के तीनों प्रशासनिक जोनों में कुल 11 खुले मैदानों को बिक्री के लिए चुना गया है।\n\n3. नगर क्षेत्र में किन जगहों पर पटाखे मिलेंगे?\nनगर क्षेत्र के तहत घंटाघर, कविनगर और विजयनगर सेक्टर-9 स्थित रामलीला मैदान में स्टॉल लगाए जाएंगे।\n\n4. दीपावली पर पटाखे जलाने के लिए क्या समय तय किया गया है?\nअदालत के आदेशानुसार 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं।\n\n5. पटाखों की तकनीकी मंजूरी किन संस्थाओं से होना आवश्यक है?\nकेवल वही ग्रीन पटाखे मान्य होंगे जिन्हें CSIR-NEERI और PESO से विधिवत स्वीकृति प्राप्त है।\n\n6. अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस को क्या सफलता मिली है?\nपुलिस ने सिविल लाइंस इलाके से 18 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे जब्त किए हैं और कोतवाली नगर से गिरफ्तारियां भी की हैं।",
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  "publishedAt": "2026-11-03",
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