गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू, बिना मंजूरी जुलूस और पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 10 से 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू कर कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। यह निषेधाज्ञा 10 अक्टूबर से प्रभावी होकर 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान बिना पूर्व आधिकारिक अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी तरह का जुलूस या रैली निकालने, भड़काऊ वक्तव्य देने और अफवाह फैलाने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। त्योहारों, परीक्षाओं और प्रस्तावित प्रदर्शनों के कारण फैसला जिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) अर्चना सिंह द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में बताया गया है कि 11 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसके बाद 19 और 20 अक्टूबर को महानवमी व दशहरा का उत्सव मनाया जाएगा। त्योहारों के साथ-साथ इस समयावधि में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न किसान संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य समूहों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस संगठन द्वारा देश की चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। CJP के साथ-साथ कई किसान संगठनों और युवा संगठनों ने भी उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से नागरिकों को इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध प्रस्तावित प्रदर्शनों और संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। नोएडा से लगी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है, जहां स्थानीय पुलिस के अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) सहित अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। निषेधाज्ञा के प्रमुख दिशा-निर्देश और पाबंदियां पुलिस प्रशासन द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े नियम तय किए गए हैं • पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अथवा डिप्टी पुलिस कमिश्नर की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक सड़कों, मार्गों या टोल प्लाजा पर कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा और न ही पांच या अधिक व्यक्ति एक जगह जमा हो सकेंगे। • धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले नारों, भड़काऊ भाषणों और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली हर गतिविधि पर पूरी तरह रोक रहेगी। • बिना वैध प्रशासनिक अनुमति के फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन उड़ाना वर्जित है, जबकि सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। • सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों, बैरिकेड्स, ड्रोन कैमरों या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ दंडनीय होगी। • रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। साथ ही सार्वजनिक मार्गों या खुले स्थानों पर बिना इजाजत धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। • विवादित स्थलों पर अनाधिकृत पूजा-अर्चना, धार्मिक प्रतीकों का अनादर और तनाव फैलाने वाले प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। • हथियार लेकर चलने, उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करने, हर्ष फायरिंग, खुले में शराब पीने, भ्रामक सूचनाएं फैलाने और खतरनाक या ज्वलनशील सामग्री एकत्रित करने पर कड़ी रोक रहेगी। • जबरन दुकानें या व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कराने, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित करने और खतरनाक 'चीनी' मांझे की बिक्री या उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। • जिले के परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने, फोटोकॉपी की दुकानें संचालित करने और अनधिकृत लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों और अवांछित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसका आप पर असर गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू होने से आम नागरिकों और यात्रियों के दैनिक आवागमन तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। • गौतम बुद्ध नगर में: सार्वजनिक स्थानों पर बिना पूर्व अनुमति के पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना और बिना अनुमति धार्मिक आयोजन करना वर्जित रहेगा। नागरिकों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के प्रयोग और ड्रोन उड़ाने से बचना होगा। • दिल्ली-नोएडा सीमा पर: सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस और बीएसएफ की तैनाती के कारण सुरक्षा जांच तेज रहेगी। रोजाना दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को संभावित जांच के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए। • परीक्षा केंद्रों के आसपास: परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटोकॉपी की दुकानों और भीड़ जमा होने पर रोक रहेगी। परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को केंद्रों के बाहर अनावश्यक जमावड़ा न करने की सलाह दी जाती है। • व्यापार और सामान्य गतिविधियां: जबरन बाजार बंद कराने या आवश्यक सेवाओं को बाधित करने पर सख्त पाबंदी है। सामान्य कारोबारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य रूप से चलती रहेगी। ऐसा क्यों हुआ गौतम बुद्ध नगर में यह प्रशासनिक कदम आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और विभिन्न संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। • त्योहारी सीजन और परीक्षाएं: 11 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और 19-20 अक्टूबर को महानवमी व दशहरा मनाया जाएगा, साथ ही जिले में कई परीक्षाएं भी हैं। इन अवसरों पर भारी भीड़ जुटने के कारण सुरक्षा और शांति बनाए रखना अनिवार्य है। • प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), किसान संगठनों और युवा समूहों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया है। सीमावर्ती जिला होने के कारण नोएडा में सुरक्षा संबंधी सतर्कता बढ़ाना आवश्यक हो गया था। • शांति व्यवस्था बनाए रखना: विभिन्न समूहों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है। सवाल-जवाब 1. गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 कब से कब तक लागू रहेगी? यह निषेधाज्ञा 10 अक्टूबर से प्रभावी होकर 20 अक्टूबर तक पूरे जिले में लागू रहेगी। 2. सार्वजनिक स्थानों पर कितने लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है? सक्षम पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक है। 3. क्या लाउडस्पीकर के प्रयोग पर कोई विशेष पाबंदी है? रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 4. ड्रोन के संचालन को लेकर क्या नियम तय किए गए हैं? बिना अनुमति फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन उड़ाना मना है, और सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर दायरे में ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध है। 5. परीक्षा केंद्रों के आसपास क्या प्रतिबंध लागू किए गए हैं? परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने, फोटोकॉपी की दुकानों के संचालन और लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक है। https://trendkia.com/uttar-pradesh/gautam-buddha-nagar-men-dhara-163-lagu-bina-mnjuri-julusa-aura-pancha-se-adhika-logon-ke-jutane-para-roka-45827 TrendKia — Har trend, sabse pehle.