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  "type": "article",
  "title": "झारखंड में 22 रद्द परीक्षाओं पर हाईकोर्ट की रोक, JSSC CGL और CDPO अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत",
  "summary": "झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार द्वारा JSSC CGL और CDPO समेत 22 परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से प्रभावित हुए सफल अभ्यर्थियों के पुनः काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है।",
  "content": "झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत JSSC CGL, CDPO और JPSC की 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। अदालत के इस निर्णय से उन सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों के पुनः सेवा में लौटने का मार्ग साफ हो गया है।\n\nहाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी\nमामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछे। अदालत ने टिप्पणी की कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी के लिए अभ्यर्थियों को किस आधार पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बिना ठोस आधार के पूरी परीक्षा रद्द करना चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।\n\nरांची सचिवालय के बाहर जश्न का माहौल\nअदालत का फैसला सामने आते ही रांची सचिवालय के बाहर अभ्यर्थियों और उनके समर्थकों के बीच खुशी का माहौल देखा गया। इससे पहले, नौकरियां गंवाने वाले अधिकारी और सफल अभ्यर्थी सरकार के फैसले के विरोध में रांची में धरने पर बैठे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अभ्यर्थियों में नया उत्साह है।\n\nनियुक्ति प्रक्रियाओं पर असर\nहाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब सभी रद्द की गई भर्ती प्रक्रियाओं की स्थितियां पूर्ववत होंगी। राज्य सरकार को अब इस मामले में अदालत के आगे के निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति प्रक्रियाओं को पुनर्स्थापित करना होगा।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और सफल अभ्यर्थियों के अधिकारों से जुड़े मामलों में यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी नज़ीर प्रस्तुत करता है।\n\nझारखंड में: रद्द हुई 22 भर्ती परीक्षाओं के तहत चयनित अभ्यर्थियों के पुनः काम पर लौटने और उनकी सरकारी नौकरियां बहाल होने का रास्ता साफ हुआ है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. झारखंड हाईकोर्ट ने किस फैसले पर रोक लगाई है?\nहाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा JSSC CGL, CDPO और JPSC समेत 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है।\n\n2. कोर्ट के फैसले का अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?\nपरीक्षा में सफल और चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है तथा उनके पुनः काम पर लौटने का मार्ग साफ हो गया है।\n\n3. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की?\nअदालत ने सवाल किया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी गड़बड़ी के लिए अभ्यर्थियों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।\n\n4. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद रांची में क्या स्थिति रही?\nफैसले की खबर मिलते ही रांची सचिवालय के बाहर अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया, जो इससे पहले धरने पर बैठे थे।",
  "url": "https://trendkia.com/vacancies/jharkhand-men-22-radda-parikshaon-para-high-court-ki-roka-jssc-cgl-aura-cdpo-abhyarthiyon-ko-mili-bari-rahata-19603",
  "category": "वैकेंसी",
  "publishedAt": "2026-08-21",
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    "झारखंड हाईकोर्ट",
    "JSSC CGL",
    "CDPO परीक्षा",
    "सोरेन सरकार",
    "रांची समाचार",
    "झारखंड परीक्षा"
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  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
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