# अशांति की आशंका के बीच बहु बाजार में निषेधाज्ञा, कोलकाता पुलिस ने 20 अक्टूबर तक लगाईं कड़ी पाबंदियां

> कोलकाता पुलिस आयुक्त ने बहु बाजार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक BNSS की धारा 163 लागू की है। इस दौरान 5 से अधिक लोगों के जुटने और रैलियों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

**Type:** article · **Category:** पश्चिम बंगाल · **Published:** 2026-10-18 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/west-bengal/ashanti-ki-ashnka-ke-bicha-bowbazar-men-nishedhajna-kolkata-pulisa-ne-20-aktubara-taka-lagain-kari-pabndiyan-49047 · **Language:** Hindi
**Tags:** कोलकाता पुलिस, बहु बाजार, धारा 163, BNSS, कानून व्यवस्था, पश्चिम बंगाल

कोलकाता के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित बहु बाजार इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंद के निर्देशों के अनुसार, बहु बाजार थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 18 अक्टूबर 2026 से लागू होकर 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभाव में रहेगी।

## निषेधाज्ञा के तहत लागू की गई प्रमुख पाबंदियां
शांति भंग होने और हिंसा की आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने इलाके में गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। जारी आदेश के तहत मुख्य सीमाएं इस प्रकार हैं

- **जनसमूह पर रोक:** किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक समय में 5 या उससे अधिक लोगों के एकसाथ जुटने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
- **प्रदर्शनों पर मनाही:** क्षेत्र में किसी भी तरह की रैली, धरना, जुलूस या सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
- **हथियारों पर प्रतिबंध:** लाठी, डंडे या किसी भी प्रकार के घातक हथियार ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
- **सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियां:** सार्वजनिक शांति, सद्भाव और व्यवस्था में बाधा डालने वाले किसी भी कृत्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

## पाबंदी वाले क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह आदेश पूरे बहु बाजार थाना क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। यह संवेदनशील इलाका चारों तरफ से प्रमुख सड़कों से घिरा हुआ है, जिनमें कॉलेज स्ट्रीट, सीआर एवेन्यू, कॉलूटोला स्ट्रीट और ईडन हॉस्पिटल रोड शामिल हैं। कुछ संगठनों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए जाने की आशंका के बाद सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है।

## इसका आप पर असर
बहु बाजार क्षेत्र में धारा 163 लागू होने से स्थानीय निवासियों और वहां से गुजरने वाले राहगीरों की आवाजाही प्रभावित होगी।

- **कोलकाता में:** बहु बाजार, कॉलेज स्ट्रीट और सीआर एवेन्यू के आसपास आवाजाही करने वाले लोगों को पुलिस चेकिंग और सुरक्षा घेरे का सामना करना पड़ सकता है। 18 से 20 अक्टूबर के बीच इन रास्तों का प्रयोग करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए।
- **पश्चिम बंगाल में:** राज्य के अन्य हिस्सों से कोलकाता आने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बहु बाजार क्षेत्र में किसी भी तरह के समूह या प्रदर्शन का हिस्सा न बनें। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- **व्यापारियों के लिए:** कॉलेज स्ट्रीट और बहु बाजार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भारी भीड़ या अनधिकृत मजमों से बचने के लिए सतर्कता बरतनी होगी। दुकानों के बाहर 5 से अधिक लोगों के रुकने पर पाबंदी लागू रहेगी।
- **स्थानीय निवासियों के लिए:** स्थानीय नागरिकों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए निकलते समय पहचान पत्र साथ रखने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। किसी भी आपात स्थिति में सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया जा सकता है।

## ऐसा क्यों हुआ
कोलकाता पुलिस ने बहु बाजार इलाके में संभावित विरोध प्रदर्शनों और हिंसा की आशंका को देखते हुए एहतियाती तौर पर यह आदेश जारी किया है।

- **सुरक्षा की आशंका:** स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ संगठन इलाके में हिंसक प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।
- **संवेदनशील इलाका:** बहु बाजार और उसके आसपास की सड़कें जैसे कॉलेज स्ट्रीट और सीआर एवेन्यू शहर के व्यस्ततम व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र हैं, जहां भीड़ जुटने से स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है।
- **कानूनी प्रावधान:** शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए आपराधिक कानून BNSS की धारा 163 का सहारा लिया गया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की पूर्ववर्ती धारा 144 की तरह काम करती है।

## सवाल-जवाब

### 1. बहु बाजार में धारा 163 कब तक लागू रहेगी?
यह पाबंदी 18 अक्टूबर 2026 से लेकर 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

### 2. धारा 163 के तहत किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है?
5 या उससे अधिक लोगों के एकसाथ जुटने, रैली या प्रदर्शन करने और हथियार या लाठी ले जाने पर पूरी तरह रोक है।

### 3. कौन से मुख्य रास्ते इस आदेश के तहत प्रभावित होंगे?
कॉलेज स्ट्रीट, सीआर एवेन्यू, कॉलूटोला स्ट्रीट और ईडन हॉस्पिटल रोड से घिरा क्षेत्र इस आदेश के दायरे में आता है।

### 4. यह आदेश किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?
यह आदेश कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंद द्वारा जारी किया गया है।

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