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तिहाड़ से रिहा हुए सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका, अदालत में दी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन न करने की अंडरटेकिंगराजनीति
22 अक्तू॰ 2026, 8:32 am (5 दिन पहले)· 3

तिहाड़ से रिहा हुए सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका, अदालत में दी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन न करने की अंडरटेकिंग

जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले में सात दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरव दास को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।

नागरिक अधिकार संगठन सीजेपी के दो प्रमुख नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल में एक सप्ताह बिताने के बाद बुधवार को रिहाई मिल गई। नई दिल्ली स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत में दोनों नेताओं द्वारा औपचारिक शपथ पत्र और वचनबद्धता प्रस्तुत करने के बाद यह रिहाई संभव हुई। अदालत ने दोनों को पचास-पचास हजार रुपये के व्यक्तिगत बांड और जमानती बांड जमा करने का निर्देश देकर जमानत मंजूर की, हालांकि उनके खिलाफ चल रही आधिकारिक जांच पूरी तरह जारी रहेगी और इस प्रकरण की अगली अदालती सुनवाई शुक्रवार को तय की गई है।

अदालत के समक्ष दिए गए लिखित वादे

जमानत की औपचारिक शर्तों के तहत सीजेपी के दोनों पदाधिकारियों ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष विस्तृत कानूनी हलफनामा दाखिल किया। इस दस्तावेज में दोनों कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी प्रकार से सार्वजनिक शांति भंग नहीं होने देंगे। उन्होंने लिखित रूप में दर्ज कराया कि उन्हें भारतीय न्यायपालिका, उसकी पूरी कार्यप्रणाली और संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत की अधिकारिता पर अटूट विश्वास है।

हलफनामे की दूसरी सबसे अहम शर्त धरना स्थल से जुड़ी थी। दोनों नेताओं ने दोहराया कि जब तक सक्षम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जंतर-मंतर को दोबारा आधिकारिक प्रदर्शन स्थल के रूप में विज्ञापित या अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक वे उस परिसर में किसी भी नए धरने या विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी वचन दिया कि भविष्य में यदि कोई भी सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो वह पूरी तरह से देश के संविधान और विधि-सम्मत सीमाओं के भीतर ही संचालित होगा।

जेल भेजने की पूरी पृष्ठभूमि

सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर के दिन न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस कार्रवाई की शुरुआत 13 अक्टूबर की एक घटना से हुई थी, जब दोनों नेताओं ने जंतर-मंतर के बंद प्रवेश द्वार को फांदकर अंदर प्रवेश किया और राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया था। उनका यह कदम जंतर-मंतर को धरना स्थलों की आधिकारिक सूची से हटाए जाने के प्रशासनिक फैसले के विरोध में था।

सरकारी अभियोजन का मुख्य तर्क यह था कि दोनों नेताओं ने पूर्व में दिए गए शांति बांड का सीधा उल्लंघन किया है। इससे पहले चुनावी धांधली के आरोपों को लेकर एक प्रदर्शन के सिलसिले में उन्हें 10 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने शांति बनाए रखने वाले बांड पर हस्ताक्षर किए थे। अभियोजन ने आरोप लगाया कि बंद गेट लांघना उसी शांति समझौते की सीधी अवहेलना थी।

रिहाई पर अभिजीत दिपके का सार्वजनिक संदेश

दोनों नेताओं के जेल से बाहर आने के तत्काल बाद संगठन से जुड़े अभिजीत दिपके ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सौरव और आशुतोष न केवल उनसे बेहतर हैं, बल्कि काफी बड़े कद के नेता हैं। उन्होंने कहा कि अपने इन साथियों के निर्देशों का पालन करना उनके लिए गर्व की बात है, साथ ही हल्के-फुल्के अंदाज में जोड़ा कि भविष्य में उनके बिना कोई भी अकेला उद्यान में नहीं घूमेगा।

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सवाल-जवाब

सीजेपी नेताओं को तिहाड़ जेल से कब रिहा किया गया?
सौरव दास और आशुतोष रांका को सात दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया।
दोनों नेताओं की जमानत के लिए क्या शर्तें रखी गईं?
अदालत ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती बांड भरने और जंतर-मंतर पर कोई प्रदर्शन न बुलाने की अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया।
उन्हें पहली बार हिरासत में किस कारण से लिया गया था?
उन्हें 10 अक्टूबर को चुनावी धांधली के खिलाफ बुलाए गए एक प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था।
14 अक्टूबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा गया था?
13 अक्टूबर को उन्होंने जंतर-मंतर का बंद गेट फांदकर तिरंगा फहराया था, जिसे पुलिस ने पहले भरे गए शांति बांड का उल्लंघन माना।
मामले की अगली अदालती सुनवाई कब होनी है?
विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Pooja Bhatt@pooja-bhatt·4 दिन पहले

जंतर-मंतर का गेट फांदकर तिरंगा फहराने वाला हिस्सा वाकई हैरान करने वाला था।

Karan Malhotra@karan-malhotra·4 दिन पहले

सात दिन जेल में बिताने के बाद बाहर तो आ गए, पर क्या जंतर-मंतर पर दोबारा प्रदर्शन करने की पाबंदी हमेशा के लिए रहेगी या कानूनी रूप से रास्ता निकलेगा?

Ananya Iyer@ananya-iyer·4 दिन पहले

करण, लगता है जमानत की शर्त के बाद अब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा, पर क्या कानूनी रास्ता सच में आसान होगा?

Ravikash Gupta@ravikash·4 दिन पहले

सात दिन जेल में बिताने के बाद बाहर तो आ गए, लेकिन जंतर-मंतर पर दोबारा प्रदर्शन न करने का लिखित वादा करना कितना सही है? क्या अब लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने के रास्ते और ज़्यादा बंद होते जा रहे हैं?

Rohan Verma@rohan-verma·4 दिन पहले

रविकेश, लिखित वादा करना मजबूरी भी तो हो सकती है। जेल से बाहर आने के लिए कभी-कभी शर्तों को मानना ही पड़ता है, वरना अंदर ही रहना पड़ता।

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