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झारखंड में 22 रद्द परीक्षाओं पर हाईकोर्ट की रोक, JSSC CGL और CDPO अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहतवैकेंसी
21 अग॰ 2026, 1:11 pm (1 घंटे पहले)· 3

झारखंड में 22 रद्द परीक्षाओं पर हाईकोर्ट की रोक, JSSC CGL और CDPO अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार द्वारा JSSC CGL और CDPO समेत 22 परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से प्रभावित हुए सफल अभ्यर्थियों के पुनः काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत JSSC CGL, CDPO और JPSC की 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। अदालत के इस निर्णय से उन सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों के पुनः सेवा में लौटने का मार्ग साफ हो गया है।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछे। अदालत ने टिप्पणी की कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी के लिए अभ्यर्थियों को किस आधार पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बिना ठोस आधार के पूरी परीक्षा रद्द करना चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।

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रांची सचिवालय के बाहर जश्न का माहौल

अदालत का फैसला सामने आते ही रांची सचिवालय के बाहर अभ्यर्थियों और उनके समर्थकों के बीच खुशी का माहौल देखा गया। इससे पहले, नौकरियां गंवाने वाले अधिकारी और सफल अभ्यर्थी सरकार के फैसले के विरोध में रांची में धरने पर बैठे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अभ्यर्थियों में नया उत्साह है।

नियुक्ति प्रक्रियाओं पर असर

हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब सभी रद्द की गई भर्ती प्रक्रियाओं की स्थितियां पूर्ववत होंगी। राज्य सरकार को अब इस मामले में अदालत के आगे के निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति प्रक्रियाओं को पुनर्स्थापित करना होगा।

सवाल-जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने किस फैसले पर रोक लगाई है?
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा JSSC CGL, CDPO और JPSC समेत 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है।
कोर्ट के फैसले का अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
परीक्षा में सफल और चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है तथा उनके पुनः काम पर लौटने का मार्ग साफ हो गया है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की?
अदालत ने सवाल किया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी गड़बड़ी के लिए अभ्यर्थियों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद रांची में क्या स्थिति रही?
फैसले की खबर मिलते ही रांची सचिवालय के बाहर अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया, जो इससे पहले धरने पर बैठे थे।
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