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13 अग॰ 2026, 12:06 am (2 घंटे पहले)· 3

पीएमएवाई-अर्बन 2.0 के तहत गृह ऋण पर मिलेगा 1.80 लाख रुपये तक ब्याज अनुदान, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 के अंतर्गत पात्र शहरी परिवारों को होम लोन पर 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। 1 सितंबर 2024 से प्रभावी इस योजना में EWS, LIG और MIG श्रेणियों के लिए अलग-अलग आय सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 (पीएमएवाई-अर्बन 2.0) के तहत गृह ऋण पर बड़ी राहत दी जा रही है। 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हुई यह योजना आने वाले वर्षों में शहरी क्षेत्रों के 1 करोड़ परिवारों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का एक सबसे प्रमुख हिस्सा ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) वर्टिकल है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को नया मकान खरीदने, निर्मित मकान को फिर से खरीदने या नए घर के निर्माण के लिए लिए गए होम लोन पर अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।

पीएमएवाई-अर्बन 2.0 के चार मुख्य वर्टिकल

प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 को शहरी आबादी की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चार प्रमुख वर्टिकल में विभाजित किया गया है। इनमें लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के मकान (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) शामिल हैं। प्रत्येक वर्टिकल का मुख्य उद्देश्य शहरी नागरिकों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है।

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जहां बीएलसी और एएचपी वर्टिकल का मुख्य ध्यान किफायती मकानों के निर्माण और उनकी उपलब्धता बढ़ाने पर केंद्रित है, वहीं एआरएच वर्टिकल शहरी क्षेत्रों में किराये के मकानों की उपलब्धता पर काम करता है। दूसरी ओर, आईएसएस वर्टिकल सीधे वित्तीय सहायता के रूप में काम करता है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए पात्र होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के माध्यम से लाभार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचाता है।

ब्याज सब्सिडी योजना और 1.80 लाख रुपये का लाभ

ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के अंतर्गत, भारत सरकार की ओर से पात्र ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के लाभार्थियों को गृह ऋण लेने पर सीधी आर्थिक राहत दी जाती है। इस योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम वास्तविक सब्सिडी राशि 1.80 लाख रुपये प्रति लाभार्थी इकाई तय की गई है।

यह सब्सिडी भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत जारी की जाती है। सब्सिडी की यह राशि लाभार्थी को नकद में नहीं दी जाती, बल्कि इसे सीधे लाभार्थी के होम लोन खाते में जमा किया जाता है। सरकार इस सब्सिडी को पांच किस्तों में जारी करती है, जिससे लाभार्थी का मूल ऋण कम हो जाता है और उस पर लगने वाले ब्याज का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है।

इस ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ऋण स्वीकृति और वितरण की तिथि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। नियमानुसार, केवल वही होम लोन इस सब्सिडी के लिए पात्र होंगे जो 1 सितंबर 2024 या उसके बाद औपचारिक रूप से स्वीकृत और वितरित किए गए हैं और जो योजना की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

आय सीमा के अनुसार पात्रता की श्रेणियां

पीएमएवाई-अर्बन 2.0 में विभिन्न आय वर्गों के नागरिकों को शामिल किया गया है। योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर पात्रता की चार अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, ताकि सही और जरूरतमंद परिवारों तक इसका लाभ पहुंच सके

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है, वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • निम्न आय वर्ग (एलआईजी): जिन परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक है, उन्हें एलआईजी वर्ग में रखा गया है।
  • मध्यम आय वर्ग I (एमआईजी I): 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले आवेदक एमआईजी I श्रेणी में आते हैं।
  • मध्यम आय वर्ग II (एमआईजी II): जिन आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 12 लाख रुपये से अधिक और 18 लाख रुपये तक है, वे एमआईजी II श्रेणी के अंतर्गत पात्र हैं।

महिला स्वामित्व और संपत्ति संबंधी अनिवार्य नियम

केवल आय की सीमा को पूरा करना ही इस योजना की पात्रता का एकमात्र पैमाना नहीं है। आवेदकों को सरकार द्वारा तय की गई संपत्ति संबंधी अन्य कड़े नियमों और शर्तों का भी पालन करना होता है।

योजना की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पूरे भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लाभार्थी परिवार की परिभाषा में आवेदक, पति या पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। इसके अलावा, आवेदक के परिवार ने पहले केंद्र सरकार की किसी भी अन्य आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त न की हो।

पीएमएवाई-अर्बन 2.0 का एक और महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं के सशक्तीकरण और संपत्ति पर उनके अधिकार को बढ़ावा देना है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, खरीदा या निर्मित किया जा रहा मकान अनिवार्य रूप से परिवार की किसी महिला सदस्य के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व में होना चाहिए।

पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सरल बनाया गया है। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक पीएमएवाई-अर्बन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और इस बात का घोषणा पत्र देना होता है कि परिवार के पास कोई पक्का मकान नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदकों को ध्यानपूर्वक अपने संबंधित वर्टिकल (बीएलसी, एएचपी, एआरएच या आईएसएस) का चयन करना होता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे वर्टिकल का चुनाव बहुत सोच-समझकर करें, क्योंकि एक बार फॉर्म जमा होने के बाद चुने गए वर्टिकल में बदलाव करने का कोई विकल्प नहीं मिलता है।

सफलतापूर्वक आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदक पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति यानी स्टेटस की जांच कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आवेदक अपने असेसमेंट आईडी या आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं।

सवाल-जवाब

पीएमएवाई-अर्बन 2.0 के तहत अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलती है?
ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
यह योजना किस तारीख से प्रभावी हुई है?
यह योजना 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हुई है और केवल 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए होम लोन ही इसके लिए पात्र हैं।
योजना के तहत आय की क्या सीमाएं तय की गई हैं?
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा EWS के लिए 3 लाख रुपये तक, LIG के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपये, MIG I के लिए 6 लाख से 12 लाख रुपये और MIG II के लिए 12 लाख से 18 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
सब्सिडी की राशि का भुगतान किस तरह किया जाता है?
सब्सिडी की राशि लाभार्थी के होम लोन खाते में सीधे पांच किस्तों में जमा की जाती है, जिससे कुल लोन मूलधन कम होता है।
क्या पक्के मकान के मालिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, आवेदन करने वाले परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
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