टाटा संस की अर्जी रिजर्व बैंक ने की खारिज, अब शेयर बाजार में दस्तक देने के अलावा नहीं बचा कोई रास्ताबेंगलुरु की लापता छात्रा को खोजने में मददगार बना सरकारी योजना का ओटीपी, सहेली की तलाश में जुटी सीआईडीबाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए मसीहा बनी अंबाला की मेडिकल टीम, मुफ्त इलाज पाकर भावुक हुए पीड़ितवृषभ राशिफल 13 सितंबर: इस एक आदत से आज चमकेगा भाग्य, जानें अपना पूरा दैनिक भविष्यफलरसोई की काली और चिकनी छन्नी को चमकाने के 4 आसान घरेलू नुस्खे, ऐसे करें साफपश्चिम बंगाल में असली तृणमूल कांग्रेस पर संग्राम, ऋतब्रत बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने 'जोड़ाफूल' चुनाव चिह्न पर जताया दावाकॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जताई गहरी चिंता, गणित के क्षेत्र में एआई की तेज तरक्की से वैज्ञानिक सहमेदिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, वीरेंद्र सहवाग का यह बड़ा रिकॉर्ड निशाने परमूलांक 8 के जातक: शनि की कृपा से जीवन में अपार सफलता पाने वाले लोगों के छिपे हुए गुणग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI की रिलीज से पहले क्यों भड़क उठा है दक्षिणपंथी धड़ा? जानें सोशल मीडिया पर जारी इस विवाद की असल वजह
आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई और ईडी जांच के आदेश को राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में दी चुनौतीउत्तर प्रदेश
13 अग॰ 2026, 1:34 pm (30 दिन पहले)· 0

आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई और ईडी जांच के आदेश को राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में दी चुनौती

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की सीबीआई और ईडी से जांच कराने के निर्देश के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में 17 अगस्त को शीर्ष अदालत में सुनवाई तय की गई है।

आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी शिकायत पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को कदम उठाने का निर्देश देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इस मामले में जांच का मार्ग प्रशस्त करने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सर्वोच्च न्यायालय इस महत्वपूर्ण कानूनी याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।

भाजपा कार्यकर्ता के आरोपों से जुड़ा है मामला

यह पूरा कानूनी विवाद भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास मौजूद कुल संपत्तियां उनकी आय के घोषित और ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक हैं। इसी आधार पर विग्नेश शिशिर ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी।

ये भी पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट के मई के आदेश को दी गई चुनौती

राहुल गांधी की याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है जो इस वर्ष मई महीने में सुनाया गया था। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि यदि याचिकाकर्ता से कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त हुई है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की नियमानुसार जांच की जानी चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी भी की थी कि कानून के तय दायरे में रहते हुए CBI और ED इस मामले में आवश्यक एवं उचित कदम उठा सकती हैं। इसी निर्देश के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके खिलाफ अब उच्चतम न्यायालय में राहत की गुहार लगाई गई है।

17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कानूनी जानकारों के अनुसार, 17 अगस्त को होने वाली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत यह तय करेगी कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं। इस फैसले पर देश के राजनीतिक और कानूनी गलियारों की निगाहें टिकी हुई हैं।

सवाल-जवाब

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की है?
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर सीबीआई और ईडी को जांच का निर्देश दिया गया था।
राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत किसने दर्ज कराई थी?
भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई में क्या टिप्पणी की थी?
हाई कोर्ट ने मई के अपने आदेश में कहा था कि यदि शिकायत प्राप्त हुई है तो कानून के तय दायरे में रहकर सीबीआई और ईडी द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कब करेगा?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई करने की तारीख तय की है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR