बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने शहर के यातायात को और अधिक सुचारू बनाने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई प्रमुख फ्लाईओवर पर कुछ श्रेणियों के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लगा दी हैं। इस नए आदेश से दोपहिया वाहन चालकों, यात्री ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों और विभिन्न प्रकार के मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी, जिन्हें अब तय समय और मार्गों पर रोक का सामना करना पड़ेगा।
कौन-कौन से फ्लाईओवर हैं इस दायरे में
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, जिन पांच प्रमुख फ्लाईओवर पर ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं, उनमें मैसूर रोड स्थित बीजीएस फ्लाईओवर यानी सिरसी सर्किल फ्लाईओवर, पीन्या फ्लाईओवर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, सिल्क बोर्ड से रागीगुड्डा के बीच बना मेट्रो डबल-डेकर फ्लाईओवर और संजीवनगर क्रॉस से विद्याशिल्प जंक्शन के बीच का बेल्लारी रोड यानी एयरपोर्ट रोड फ्लाईओवर शामिल हैं।
तारीख और समय का पूरा विवरण
इन पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। सिरसी सर्किल, पीन्या, डबल-डेकर और एयरपोर्ट रोड फ्लाईओवर पर नए नियम 4 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिटी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधों का यह क्रम 11 सितंबर से शुरू होगा। प्रशासन का उद्देश्य व्यस्त समय में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और ट्रैफिक जाम की समस्या से शहरवासियों को राहत दिलाना है।
विभिन्न फ्लाईओवर पर क्या हैं नए नियम
मैसूर रोड के बीजीएस फ्लाईओवर पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर पूरे चौबीस घंटे रोक रहेगी। इसके अलावा अन्य मालवाहक वाहन, जिनमें तीन पहिया सामान ढोने वाले ऑटो भी शामिल हैं, सुबह सात बजे से ग्यारह बजे तक और शाम चार बजे से रात दस बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। पीन्या फ्लाईओवर पर यात्री ऑटो-रिक्शा और तीन पहिया मालवाहक वाहनों का प्रवेश दिन-रात पूरी तरह वर्जित रहेगा, जबकि भारी और मध्यम मालवाहक वाहन सुबह और शाम के पीक आवर्स के दौरान प्रतिबंध का सामना करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक सिटी और अन्य मार्गों पर सख्ती
इलेक्ट्रॉनिक सिटी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर सबसे कड़े नियम लागू किए गए हैं। यहां सुबह छह बजे से रात दस बजे तक भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों के चलने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही दोपहिया वाहन, यात्री ऑटो-रिक्शा और तीन पहिया मालवाहक वाहन चौबीस घंटे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे, और ये सभी पाबंदियां 11 सितंबर से लागू होंगी। सिल्क बोर्ड से रागीगुड्डा के बीच बने डबल-डेकर फ्लाईओवर पर भारी कमर्शियल वाहनों के लिए पूरे चौबीस घंटे का प्रतिबंध रहेगा। वहीं संजीवनगर क्रॉस और विद्याशिल्प जंक्शन के बीच के एलिवेटेड कॉरिडोर पर दोपहिया और ऑटो-रिक्शा चौबीस घंटे नहीं चल सकेंगे, जबकि सभी श्रेणियों के मालवाहक वाहन सुबह छह से रात दस बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।
























