डीएमके ने उड़ाई विजय की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी की खिल्ली, कहा- विधानसभा में बहुमत तक नहीं मिलाखुद 45 किलो वजन और उठा लिया 140 किलो, जानिए पावरलिफ्टिंग में चमकने वाली कीया बनर्जी की कहानीबिजली और गरजते बादलों से क्यों बढ़ जाती है शारीरिक अंतरंगता, जानिए इस अनोखे शौक के बारे मेंकेवल सेक्स वर्कर ही नहीं, बल्कि अपने मंगेतर के साथ हफ्ते में पांच बार संबंध बनाती हैं एमी जिंजर हार्टमानसून में ऑफिस लैपटॉप को नमी और पानी से बचाने के 5 असरदार तरीकेभगवान जगन्नाथ के पास है 1912 करोड़ रुपये की नकदी और 60821 एकड़ जमीन, जानें देश के सबसे अमीर 5 मंदिरों की पूरी सूचीगन्ने का जूस बनाम नारियल पानी, गर्मियों में सेहत के लिए कौन सा विकल्प है सबसे बेहतर?राधा दामोदर मंदिर में दोपहर को जन्म लेते हैं कान्हा, वृंदावन से जुड़ा है 500 साल पुराना इतिहासहांगकांग के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद बोलीं स्मृति मंधाना, रिकॉर्ड्स को लेकर कही ये बड़ी बातबिग बॉस 20 की शुरुआत से पहले प्रतीक्षा दवे ने देखी घर की नई थीम
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज कानून बदला, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के परिवारों की बहुओं के चुनाव लड़ने पर लगी रोकराजनीति
4 सित॰ 2026, 12:07 pm (24 मिनट पहले)· 2

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज कानून बदला, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के परिवारों की बहुओं के चुनाव लड़ने पर लगी रोक

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन पास कर दिया है, जिसके तहत सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले परिवार के सदस्यों की बहुएं भी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। इस नए नियम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक अहम संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस नए बदलाव के दायरे में अब वे बहुएं भी आ जाएंगी जिनके परिवारों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिससे वे पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की राह को पूरी तरह बंद करना है जो खुद पर प्रतिबंध लगने के बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारकर चुनाव जीत जाते थे। हालांकि, इस विधेयक के सदन में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया।

कानून में क्या हुआ है मुख्य बदलाव

यह पूरा संशोधन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा, जिसे तमाम विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बदलाव की सबसे अहम बात 'परिवार' की कानूनी परिभाषा का दायरा बढ़ाना है, जिसमें अब बहू को भी आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। इससे पहले राज्य विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पास किया गया था, जिसके दौरान पुराना कर्ज चुकाने को नया कर्ज लेने से जुड़े बयान भी सामने आए थे।

ये भी पढ़ें

पुराने और नए नियमों में क्या है अंतर

संशोधन से पहले के नियमों पर नजर डालें तो यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था, तो केवल उसका बेटा ही पंचायत या नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होता था। मगर उस नियम के तहत बहू को बाहर रखा गया था, जिसकी वजह से वह स्थानीय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती थी। अब इस नए प्रावधान के लागू होने के बाद यदि परिवार के किसी भी व्यक्ति को जमीन पर अवैध कब्जे के कारण चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है, तो उसकी बहू भी किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में भाग नहीं ले पाएगी। सरकार का यह तर्क है कि अयोग्य व्यक्ति अब अपनी पत्नी या बहू को आगे करके पिछले दरवाजे से चुनावी मैदान में प्रवेश नहीं पा सकेंगे।

सरकार का पक्ष और अनिरुद्ध सिंह की दलीलें

विपक्ष के विरोध का जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार ने यह कदम पुख्ता कानूनी राय लेने के बाद उठाया है। उन्होंने एक राज्य और एक कानून के सिद्धांत की वकालत करते हुए कहा कि यदि कोई बहू उसी परिवार के साथ रह रही है, वहां की सभी सुविधाओं का लाभ उठा रही है और घर का अहम हिस्सा है, तो उसे कानूनी उत्तराधिकारियों की परिभाषा से अलग नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद कानून की नजर में अयोग्य हो चुके हैं, वे अक्सर अपने करीबियों को चुनाव में उतारकर व्यवस्था को चकमा देने की कोशिश करते हैं, जिसे रोकना बेहद जरूरी था।

बीजेपी की तरफ से क्यों हो रहा है कड़ा विरोध

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने इस संशोधन को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने तर्क दिया कि विवाह के उपरांत महिला दूसरे घर से आती है, इसलिए उसके ससुराल वालों के किसी पुराने कृत्य के लिए उसे सजा मिलना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून किसी खास उद्देश्य या कुछ विशेष लोगों को निशाना बनाने के लिए ही लाया गया है। इसके अलावा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इसे महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार इसके जरिए जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का दायरा छोटा कर रही है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अपनी जिद के चलते इस विधेयक को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यह नियम आगे चलकर अदालत की न्यायिक जांच में टिक नहीं पाएगा।

दोनों पक्षों के तर्कों में बुनियादी फर्क

  1. सरकार का तर्क: यदि कोई व्यक्ति जमीन पर अवैध कब्जे के कारण चुनाव लड़ने से वंचित है, तो वह अपनी पत्नी या बहू को आगे करके अपने राजनीतिक मकसद पूरे न कर सके, इसलिए परिवार की परिभाषा का विस्तार जरूरी है।
  2. बीजेपी का तर्क: ससुराल पक्ष की किसी गलती या कब्जे के लिए नई आई बहू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा प्रावधान महिलाओं को दंडित करने और उनके बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने जैसा है।

चुनाव आयोग का पुराना सुझाव और भविष्य की राह

राज्य सरकार के मुताबिक, इस प्रकार के नियम में बदलाव का यह सुझाव राज्य चुनाव आयोग ने लगभग 6 साल पहले दिया था। सरकार का दावा है कि उसी पुरानी सिफारिश और कानूनी सलाह को ध्यान में रखते हुए अब जाकर यह कदम उठाया गया है। हालांकि, विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद अब इसे अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन विपक्ष ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे इस मामले को कानूनी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इस पूरी बहस के केंद्र में अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या किसी पारिवारिक सदस्य की गलती का असर किसी अन्य महिला के राजनीतिक अधिकारों पर पड़ना चाहिए या नहीं।

सवाल-जवाब

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में कौन सा नया संशोधन पास किया है?
विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन पास किया है जिसके तहत सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति की बहू भी स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकेगी।
इस नए संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य उन लोगों को स्थानीय चुनावों में उतरने से रोकना है जो खुद जमीन पर कब्जे के कारण अयोग्य हैं, लेकिन अपने परिवार की महिलाओं के जरिए चुनाव लड़ते हैं।
पुराने नियमों के तहत कौन अयोग्य माना जाता था?
पुराने नियमों के अनुसार केवल वही बेटा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होता था जिसके परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हो, जबकि बहू इस दायरे से बाहर थी।
इस विधेयक को विधानसभा में किसने पेश किया था?
इस विधेयक को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में पेश किया था जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया।
बीजेपी इस संशोधन का विरोध क्यों कर रही है?
बीजेपी का तर्क है कि बहू दूसरे परिवार से आती है और ससुराल वालों के किसी कृत्य के लिए उसे सजा देना महिला विरोधी कदम है।
विपक्ष के नेताओं ने इस कानून पर क्या चेतावनी दी है?
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी है कि यह प्रावधान न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा और इसे अदालत में चुनौती मिल सकती है।
परिवार की परिभाषा बदलने का यह सुझाव किसने दिया था?
राज्य चुनाव आयोग ने करीब 6 साल पहले 'परिवार' की परिभाषा बदलने का सुझाव दिया था जिसके आधार पर यह कदम उठाया गया है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR