राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में उन वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है, जिनकी गाड़ी का पंजीयन प्रमाण पत्र यानी आरसी काफी समय से एक्सपायर पड़ा है। राज्य सरकार की ऐमनेस्टी योजना के तहत ट्रैक्टर और दुपहिया वाहन मालिक अब कम पेनल्टी चुकाकर अपनी आरसी का नवीनीकरण करा सकते हैं। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि यह छूट 30 सितंबर 2026 तक ही मिलेगी, इसके बाद पूरी पेनल्टी वसूली जाएगी और बिना वैध आरसी वाहन चलाने पर कार्रवाई तय है।
कैसे मिलेगी पेनल्टी में राहत
भीलवाड़ा जिला सड़क सुरक्षा एवं जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी के मुताबिक, इस योजना का मकसद बरसों से अटके आरसी नवीनीकरण के काम को आसान बनाना है। आमतौर पर तय समय पर आरसी रिन्यू नहीं कराने पर दुपहिया वाहनों पर हर महीने 300 रुपए और कृषि ट्रैक्टर पर हर महीने 500 रुपए की पेनल्टी लगती है। लेकिन ऐमनेस्टी योजना के तहत दुपहिया वाहन मालिकों को अधिकतम 1,000 रुपए ही पेनल्टी देनी होगी। कृषि ट्रैक्टर के मामले में अगर वैधता खत्म हुए एक साल तक का समय हुआ है, तो अधिकतम पेनल्टी 2,500 रुपए तय की गई है। वहीं एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है तो अधिकतम पेनल्टी 5,000 रुपए तक ही देनी होगी। इस राहत से खासकर उन किसानों और दुपहिया वाहन मालिकों को फायदा होगा, जिन्होंने किसी वजह से लंबे समय तक आरसी रिन्यू नहीं कराई थी।
अब तक 319 वाहनों की आरसी रिन्यू, साढ़े 18 लाख की राहत
जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार अब तक इस योजना के तहत 88 कृषि ट्रैक्टर और 231 दुपहिया वाहनों की आरसी का नवीनीकरण किया जा चुका है। इस तरह कुल 319 वाहन मालिकों को फायदा मिला है और उन्हें मिलाकर 18 लाख 46 हजार 200 रुपए की पेनल्टी में छूट दी गई है। विभाग ने बताया कि जिले में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं, जिनकी आरसी की वैधता खत्म हो चुकी है। ऐसे वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे देरी किए बिना जल्द से जल्द योजना का फायदा उठाएं।
जुलाई में चलेगा सघन जांच अभियान, वाहन जब्ती तक हो सकती है कार्रवाई
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जुलाई महीने में विशेष जांच अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान में बिना वैध आरसी या बिना पंजीयन के सड़कों पर दौड़ रहे दुपहिया वाहनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की गहनता से जांच होगी। अगर कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। विभाग ने वाहन मालिकों से कहा है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आरसी का नवीनीकरण करा लें, ताकि भारी पेनल्टी, कानूनी कार्रवाई और वाहन जब्ती जैसी मुश्किलों से बचा जा सके।













