उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने या उसे बढ़ाने के इच्छुक लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री किसान सह समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 60,000 रुपये की लागत वाली परियोजना पर 25,000 रुपये की सरकारी सब्सिडी दी जा रही है। इसका मुख्य ध्येय मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देना और पशुपालकों व किसानों की आय में सुधार करना है।
योजना का उद्देश्य और आर्थिक मदद
इस सब्सिडी योजना का प्रमुख लक्ष्य स्थानीय बाजारों और मंडियों तक मछली की सुगम पहुंच स्थापित करना है। इसके साथ ही, मछली पालन के दौरान नुकसान झेलने वाले कारोबारियों को आर्थिक संबल प्रदान कर उनके व्यवसाय को लाभदायक बनाना भी इसका उद्देश्य है। 60,000 रुपये के कुल प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।
इन गतिविधियों के लिए मिलेगा अनुदान
मत्स्य पालन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमाकांत पांडे के अनुसार, इस योजना का दायरा काफी व्यापक है और इसमें मत्स्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यों को शामिल किया गया है। लाभार्थी निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं
- मछली पालन इकाइयां स्थापित करना
- मत्स्य बीज उत्पादन (फिश सीड प्रोडक्शन)
- मछली प्रसंस्करण (फिश प्रोसेसिंग)
- मत्स्य पालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण
इन सभी गतिविधियों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने में किसानों को इस योजना से सीधा लाभ पहुंचेगा।
वर्गवार सब्सिडी दरें और नियम
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत परियोजना लागत पर 60 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी का ढांचा इस प्रकार निर्धारित किया गया है
- सामान्य वर्ग: सामान्य वर्ग के मछली पालकों को परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आवेदक: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा महिला मछली पालकों को परियोजना लागत पर 60 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
मत्स्य पालन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर योजना से जुड़ी विस्तृत शर्तें और आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2026 तय की गई है।



















