देशभर में मसालों के जाने-माने ब्रांड एवरेस्ट पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते नियामक का शिकंजा कस गया है। पैकेज्ड जीरा पाउडर की रासायनिक जांच में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों की मात्रा स्वीकार्य सीमा से कहीं अधिक दर्ज की गई। इस गंभीर नतीजे के सामने आते ही भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए संबंधित उत्पाद को तुरंत बाजार से वापस बुलाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
गोवा में संकलित नमूने की प्रयोगशाला जांच में सामने आई मिलावट
इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब नियामक टीम ने गोवा स्थित रिवरसाइड रिजॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से एवरेस्ट के पैकेटबंद जीरा पाउडर का एक सैंपल एकत्र किया। अधिकृत खाद्य विश्लेषक द्वारा की गई वैज्ञानिक जांच में पाया गया कि उत्पाद के भीतर एजोक्सीस्ट्रोबिन और थायामेथोक्साम नामक दो कीटनाशकों के अंश निर्धारित सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। तय कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे स्तर को इंसानी उपभोग के लिए असुरक्षित माना गया।
पुनर्परीक्षण में भी पुष्टि के बाद घोषित हुआ असुरक्षित
नियमों के अनुसार कंपनी को इस प्रारंभिक रिपोर्ट को चुनौती देने और दोबारा जांच कराने का अवसर दिया गया। इसके तहत सैंपल को केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया, मगर वहां भी परिणाम नहीं बदले। दोनों कीटनाशकों की अधिकता दोबारा प्रमाणित होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत इस जीरा पाउडर को आधिकारिक रूप से असुरक्षित श्रेणी में डाल दिया गया। इसके उपरांत नियामक ने इस विशेष बैच के पूरे स्टॉक को दुकानों और गोदामों से फौरन हटाने का फरमान सुनाया।
निगरानी और सुधारात्मक कदमों की अनिवार्य शर्त
नियामक ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को हिदायत दी है कि बाजार से मंगाए जाने वाले हर पैकेट की विस्तृत जानकारी और रिकॉर्ड दर्ज किए जाएं। रिकॉल की प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद कंपनी को एक समग्र रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष पेश करनी होगी। इसके अलावा भविष्य में इस किस्म की लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए ठोस सुधारात्मक कदम उठाने और सुरक्षा प्रोटोकॉल सुधारने की अनिवार्यता भी तय की गई है।
स्वच्छता में लापरवाही पर एक अन्य संस्थान का लाइसेंस निलंबित
इस बड़ी कार्रवाई के समानांतर नियामक ने साफ-सफाई में गंभीर कोताही बरतने के आरोप में क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी सख्त कदम उठाया है। इस संस्थान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया गया कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए देशभर में नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।























