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जीएसटी परिषद की बैठक में गिरफ्तारी नियमों में ढील और पांच करोड़ रुपये की नई सीमा पर विचार संभवव्यापार
4 अक्तू॰ 2026, 9:02 pm (24 मिनट पहले)· 0

जीएसटी परिषद की बैठक में गिरफ्तारी नियमों में ढील और पांच करोड़ रुपये की नई सीमा पर विचार संभव

जीएसटी परिषद की 7 अक्टूबर की बैठक में कर अधिकारियों से सीधी गिरफ्तारी का अधिकार वापस लेने और अदालती मंजूरी अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसमें आपराधिक कार्रवाई की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की तैयारी है।

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत कर अनुपालन और कानूनी प्रक्रियाओं को अधिक व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों की रूपरेखा तैयार की गई है। इस महीने आयोजित होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कर अधिकारियों के सीधे गिरफ्तारी करने के विशेषाधिकार को समाप्त करने तथा किसी भी तरह की हिरासत के लिए सक्षम अदालत की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाने से जुड़े मसौदे पर विमर्श हो सकता है। निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था के समक्ष 7 अक्टूबर को होने वाले इस सत्र में प्रवर्तन सुधारों का एक विस्तृत ढांचा प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, जिसके तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कर चोरी या विवाद की न्यूनतम सीमा को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर सीधे पांच करोड़ रुपये करने का विचार शामिल है।

व्यापारिक विवादों और अभियोजन के दायरे में बड़े बदलाव

व्यापारिक समुदाय को अनुचित दबाव से बचाने के लिए अभियोजन से जुड़े कानूनी नियमों की परिधि को भी नए सिरे से परिभाषित किए जाने की योजना है। इसके अंतर्गत उत्पादों या सेवाओं के वर्गीकरण, उनके उचित मूल्यांकन अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों से जुड़े सामान्य वाणिज्यिक मतभेदों को आपराधिक मुकदमों के दायरे से बाहर रखने की तैयारी है। वर्तमान व्यवस्था में अक्सर देखा गया है कि एक ही व्यापारिक लेनदेन के तकनीकी पक्षों की व्याख्या व्यापारी और कर विभाग अलग-अलग दृष्टिकोण से करते हैं, जिससे अनावश्यक विवाद खड़े होते हैं। यह पहल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सहज करने की अगली कड़ी मानी जा रही है, जहां सितंबर 2025 में कर दरों को तर्कसंगत बनाए जाने के पश्चात अब प्रशासन को हल्का बनाने, कंपनियों की अनुपालन लागत में कमी लाने और प्रवर्तन नियमों को संतुलित व आनुपातिक बनाने पर बल दिया जा रहा है।

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प्रशासनिक सुगमता और केंद्रीय कानून की धारा 69 में संशोधन

प्रस्तावित सुधारों की इस श्रृंखला में नई पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के साथ-साथ रिफंड जारी करने की गति को तेज करने का खाका भी तैयार किया गया है। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था को सरल करने और कारण बताओ नोटिस व आर्थिक जुर्माने से संबंधित नियमों को व्यावहारिक बनाने पर विचार चल रहा है। प्रवर्तन से जुड़े इस पूरे बदलाव के केंद्र में केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 69 मौजूद है। वर्तमान में इस धारा के तहत आवश्यक वैधानिक शर्तें पूरी होने और किसी व्यक्ति द्वारा चिन्हित गंभीर अपराध किए जाने के पुख्ता आधार दिखने पर आयुक्त स्तर का अधिकारी किसी भी मातहत अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए अधिकृत कर सकता है। नए मसौदे में कर अधिकारियों की इसी प्रशासनिक शक्ति को वापस लेने और किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए न्यायिक प्राधिकार की औपचारिक मंजूरी को जरूरी बनाने की बात कही गई है।

राजस्व वसूली और वित्तीय दंड की शक्तियां रहेंगी सुरक्षित

इन नियमों के लागू होने के बाद भी सरकार के कर संग्रह और वित्तीय दंड लगाने के अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। करदाताओं के लिए कंपाउंडिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसके तहत देय मूल कर, उस पर बनने वाले ब्याज और निर्धारित जुर्माने का भुगतान करके मामले का कानूनी निपटारा किया जा सकेगा। जिन मामलों में कम कर चुकाया गया हो या गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया हो, वहां वसूली और संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं पूरी सख्ती के साथ संचालित होती रहेंगी। केवल अत्यंत गंभीर और सोची-समझी कर धोखाधड़ी अथवा जालसाजी के मामलों में ही न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से गिरफ्तारी की जा सकेगी, जो नियामकीय तथा आर्थिक अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने के व्यापक रुख के अनुकूल है।

कारोबारियों को राहत और अपराधों की श्रेणियों का पुनर्गठन

इन प्रस्तावित प्रावधानों के प्रभाव से अंतिम निर्णय आने से पूर्व व्यापारियों की गिरफ्तारी की आशंका काफी हद तक खत्म हो जाएगी, जबकि सरकारी खजाने की सुरक्षा बरकरार रहेगी। यदि इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो विवरणिका दाखिल करने में विलंब, तकनीकी वर्गीकरण के मतभेद अथवा नकदी की तात्कालिक तंगी के कारण कर अदायगी में हुई देरी जैसे मामलों में करदाता बकाया कर, ब्याज और तय आनुपातिक जुर्माना चुकाकर व्यक्तिगत हिरासत से बच सकेंगे। मौजूदा समय में आयुक्त की मंजूरी से एक करोड़ रुपये से अधिक की चोरी, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट या अनुचित रिफंड के मामलों में सीधी गिरफ्तारी संभव थी, जिसे अब पांच करोड़ रुपये की सीमा तक सीमित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अभियोजन सूची के कुल 24 अपराधों में सजा के नियमों को नरम करने की योजना है, जिनमें से 9 अपराधों को सूची से पूरी तरह हटाने और 11 को पूर्ववत रखने का विचार है। अदालतों के लिए अनिवार्य कारावास का नियम हटाने, न्यूनतम सजा का प्रावधान समाप्त करने, हर स्थिति में केवल आर्थिक दंड का विकल्प देने और मध्यम स्तर के अपराधों में अधिकतम कैद की अवधि तीन साल से घटाकर दो साल करने की सिफारिशें भी इसमें शामिल हैं, साथ ही छोटे करदाताओं के लिए विलंब शुल्क माफी पर भी विचार होगा।

सवाल-जवाब

जीएसटी परिषद की बैठक कब प्रस्तावित है और इसमें क्या बड़ा फैसला हो सकता है?
जीएसटी परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जिसमें कर अधिकारियों से सीधी गिरफ्तारी का अधिकार वापस लेने और अदालती मंजूरी अनिवार्य करने पर विचार किया जा सकता है।
आपराधिक अभियोजन शुरू करने की वित्तीय सीमा में क्या बदलाव प्रस्तावित है?
आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की कानूनी सीमा को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।
केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की किस धारा में संशोधन का प्रस्ताव है?
केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 69 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके तहत वर्तमान में आयुक्त किसी अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए अधिकृत कर सकता है।
क्या इन बदलावों से सरकार का बकाया टैक्स वसूलने का अधिकार प्रभावित होगा?
नहीं, सरकार का कर वसूलने और वित्तीय जुर्माना लगाने का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, और बकाया कर व ब्याज की वसूली पूर्ववत जारी रहेगी।
सजा के प्रावधानों और विभिन्न अपराधों की श्रेणियों में क्या संशोधन सोचे गए हैं?
अभियोजन से जुड़े 24 अपराधों में सजा नरम करने, 9 को पूरी तरह हटाने, न्यूनतम जेल का नियम समाप्त करने और मध्यम अपराधों में अधिकतम सजा तीन से घटाकर दो साल करने का प्रस्ताव है।
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