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फिल्म 'काला हिरण' विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माता की अर्जी पर अभिनेता सलमान खान से मांगा जवाबबॉलीवुड
9 अक्तू॰ 2026, 5:14 pm (18 दिन पहले)· 4

फिल्म 'काला हिरण' विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माता की अर्जी पर अभिनेता सलमान खान से मांगा जवाब

फिल्म निर्माता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को चार हफ्ते का समय दिया है, जिसमें मुकदमे के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई है।

फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को अपना पक्ष रखने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी है। फिल्म के निर्माता ने अदालत का रुख करते हुए मांग की थी कि अभिनेता द्वारा फिल्म की रिलीज रोकने के लिए दायर किए गए मुकदमे को वापस लेने का निर्देश दिया जाए। निर्माता पक्ष की दलील है कि सलमान खान की ओर से दायर इस वाद पर सुनवाई करने का दिल्ली की अदालत के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। अदालत ने इस बिंदु पर विचार करते हुए अभिनेता से जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है।

पोस्टर और टीजर जारी होने के बाद गहराया विवाद

इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब निर्माताओं ने फिल्म ‘काला हिरण’ का पहला पोस्टर और टीजर दर्शकों के सामने रखा। सामग्री सामने आते ही सलमान खान की तरफ से इस पर कड़ी कानूनी आपत्ति दर्ज कराई गई। अभिनेता का आरोप था कि फिल्म के मुख्य किरदार की रूपरेखा और तौर-तरीके काफी हद तक उनसे मिलते-जुलते गढ़े गए हैं। इसके अलावा किरदार के हाथ में सलमान के ट्रेडमार्क बन चुके नीले ब्रेसलेट जैसा ही आभूषण भी साफ तौर पर दिखाया गया। अभिनेता का कहना था कि यह सब उनकी सार्वजनिक पहचान को भुनाने के मकसद से किया गया है और बिना पूर्व अनुमति के उनके व्यक्तित्व और हाव-भाव को पर्दे पर उतारा जा रहा है।

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पर्सनैलिटी राइट्स और 1998 के मामले पर ऐतराज

अभिनेता की कानूनी टीम ने अदालत के समक्ष यह दलील भी पेश की कि टीजर में साल 1998 के चर्चित काले हिरण शिकार मामले से जुड़े घटनाक्रम के दृश्य शामिल किए गए हैं। चूंकि सलमान खान का नाम इस पुराने कानूनी मामले से लंबे समय तक जुड़ा रहा है, इसलिए फिल्म की कहानी में उनके निजी जीवन के विवादों को बिना सहमति के शामिल किया जा रहा है। अभिनेता का कहना था कि प्रचार सामग्री में उनके विवादित अतीत की झलक दिखाकर फिल्म को पब्लिसिटी दी जा रही है। सलमान के मुताबिक, इस कदम से न केवल उनकी सामाजिक और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि यह उनके पर्सनैलिटी राइट्स का भी सीधा उल्लंघन है।

निर्देशक भरत एस. श्रीनेत की सफाई और अदालती रोक

दूसरी तरफ फिल्म के निर्देशक भरत एस. श्रीनेत ने सलमान खान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। निर्देशक का स्पष्ट कहना है कि यह फिल्म किसी भी तरह से सलमान खान के जीवन पर आधारित नहीं है। उनके मुताबिक, फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसके केंद्रीय पात्र का नाम ‘अयान खान’ रखा गया है। ब्रेसलेट को लेकर उठाई गई आपत्ति पर निर्देशक ने तर्क दिया कि इस प्रकार का ब्रेसलेट केवल सलमान खान ही नहीं पहनते, बल्कि आम लोग भी इसे धारण करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य अभिनेता को सलमान जैसा दिखाने के लिए किसी खास प्रोस्थेटिक मेकअप का सहारा नहीं लिया गया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को सलमान की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए फिल्म के टीजर और उससे जुड़े डिजिटल कॉन्टेंट के ऑनलाइन लिंक तत्काल हटाने का अंतरिम निर्देश जारी किया था।

सवाल-जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को किस बात के लिए चार हफ्ते का समय दिया है?
हाईकोर्ट ने फिल्म 'काला हिरण' के निर्माता द्वारा दायर उस याचिका पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है, जिसमें मुकदमे के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है।
फिल्म निर्माता ने अदालत से क्या मांग की है?
निर्माता ने मांग की है कि सलमान खान ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए जो मुकदमा दायर किया था, उसे अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर वापस लेने का निर्देश दिया जाए।
इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है।
सलमान खान को फिल्म के टीजर पर क्या मुख्य आपत्ति थी?
सलमान का आरोप था कि फिल्म का मुख्य किरदार उनसे मिलता-जुलता है, उनके जैसा ब्रेसलेट पहनता है और इसमें 1998 के काले हिरण मामले का इस्तेमाल कर उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन किया गया है।
फिल्म के निर्देशक भरत एस. श्रीनेत ने इन आरोपों पर क्या सफाई दी?
निर्देशक ने कहा कि फिल्म काल्पनिक है, किरदार का नाम 'अयान खान' है, और अभिनेता को सलमान जैसा दिखाने के लिए कोई प्रोस्थेटिक मेकअप इस्तेमाल नहीं किया गया है।
क्या अदालत ने पहले टीजर पर कोई आदेश दिया था?
हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को सलमान की आपत्ति पर फिल्म के टीजर और उससे जुड़े ऑनलाइन लिंक हटाने का अंतरिम आदेश दिया था।
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