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पेंशन रुकने से पहले 30 नवंबर तक फोन से जमा करें जीवन प्रमाण पत्र, जानिए ऑनलाइन प्रक्रियाव्यापार
3 नव॰ 2026, 2:23 pm (14 मिनट पहले)· 0

पेंशन रुकने से पहले 30 नवंबर तक फोन से जमा करें जीवन प्रमाण पत्र, जानिए ऑनलाइन प्रक्रिया

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पेंशनर्स के लिए 30 नवंबर तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है, जिसे मोबाइल ऐप और आधार फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे पूरा किया जा सकता है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले पेंशनभोगियों के लिए अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का समय सीमित रह गया है। सभी पेंशनर्स को 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके लिए अब केवल 27 दिन का समय शेष है। मासिक पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। यदि तय समयसीमा के भीतर इसे जमा नहीं किया गया, तो दिसंबर महीने से पेंशन की राशि का भुगतान रोका जा सकता है। अब बुजुर्ग पेंशनभोगियों को इसके लिए किसी कार्यालय या बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया स्मार्टफोन की मदद से घर पर ही पूरी की जा सकती है।

यूपीएस जीवन सेतु के जरिए डिजिटल समाधान

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूपीएस जीवन सेतु नाम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा उपलब्ध कराई है। इस नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी कार्यालयों अथवा बैंकों की कतारों में खड़े होने से मुक्ति मिल गई है। पेंशनर्स बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल फोन से कुछ ही मिनटों में वार्षिक सत्यापन का काम निपटा सकते हैं।

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स्मार्टफोन से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के चरण

पेंशनर्स अपने स्मार्टफोन में मौजूद NPS, UPS और APY मोबाइल ऐप का उपयोग करके आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) तैयार कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया इस प्रकार है

  • सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर NPS, UPS और APY आधिकारिक ऐप को ओपन करें।
  • एप्लिकेशन की मुख्य स्क्रीन पर उपलब्ध ‘UPS Jeevan Setu – Digital Life Certificate’ विकल्प का चयन करें।
  • निर्धारित स्थान पर अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड (OTP) डालकर विवरण का सत्यापन पूरा करें।
  • इसके बाद ‘Aadhaar’ का विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरकर ‘Continue with Aadhaar’ बटन दबाएं।
  • अब स्क्रीन पर दिख रहे ‘Face Authentication’ विकल्प पर जाएं और फोन के कैमरे के सामने अपना चेहरा लाएं।
  • चेहरे का सत्यापन सफल होते ही एप्लिकेशन स्वचालित रूप से डिजिटल प्रमाण पत्र तैयार कर देता है।
  • प्रक्रिया समाप्त होने पर स्क्रीन पर ‘Life Certificate has been generated successfully’ संदेश प्रदर्शित होगा।

सवाल-जवाब

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
यदि 30 नवंबर तक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो क्या होगा?
निर्धारित समयसीमा तक प्रमाण पत्र जमा न करने पर दिसंबर महीने से पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है।
प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए किस ऐप की आवश्यकता है?
पेंशनभोगी अपने स्मार्टफोन में मौजूद NPS, UPS और APY मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑनलाइन सत्यापन के दौरान किन विवरणों की आवश्यकता होती है?
इसके लिए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN), जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी और आधार विवरण की आवश्यकता होती है।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा किस संस्था द्वारा शुरू की गई है?
यह सुविधा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा शुरू की गई है।
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