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फार्म पॉन्ड सब्सिडी के नियमों में अहम बदलाव, अब खरीदारी के लिए नहीं होगी विभागीय फर्मों की बाध्यताव्यापार
2 घंटे पहले· 1

फार्म पॉन्ड सब्सिडी के नियमों में अहम बदलाव, अब खरीदारी के लिए नहीं होगी विभागीय फर्मों की बाध्यता

कृषि विभाग ने फार्म पॉन्ड और सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी के नियमों में बड़ा फेरबदल किया है, जिसके तहत अब बीआईएस प्रमाणित किसी भी विक्रेता से सामग्री खरीदने पर अनुदान मिलेगा। यह नई व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगी और इससे किसानों के लिए खरीद प्रक्रिया अधिक सुगम हो जाएगी।

अमित पटेलअमित पटेलबिज़नेस संवाददाता 2 मिनट पढ़ें AI के लिए
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कृषि विभाग ने किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से फार्म पॉन्ड और सिंचाई पाइपलाइन योजना के अनुदान नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विभाग ने ईआरओ पंजीयन मानदंडों को संशोधित करते हुए किसानों के सामने विकल्पों का दायरा बढ़ा दिया है। ये नए नियम आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू किए जाएंगे, जिससे किसानों को सामग्री के चयन और खरीद में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुविधा प्राप्त होगी।

विक्रेता के चयन में मिली आजादी

अब तक किसानों को अनुदान का लाभ लेने के लिए केवल विभाग में पंजीकृत फर्मों से ही सामान खरीदना अनिवार्य था, लेकिन नई व्यवस्था में यह बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब किसान किसी भी ऐसी कंपनी या विक्रेता से सामग्री खरीद सकते हैं, जिनके पास वैध बीआईएस (BIS) प्रमाणन मौजूद हो। इस बदलाव से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाली प्लास्टिक लाइनिंग शीट और सिंचाई पाइप आसानी से मिल सकेंगे।

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दस्तावेजों की अनिवार्य शर्तें

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी पाने के लिए बीआईएस प्रमाणित सामग्री खरीदना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को पुख्ता बनाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें वैध बीआईएस लाइसेंस, सीएमएल नंबर, जीएसटी बिल और उत्पाद की स्टॉक एंट्री शामिल है। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी। विभाग का मुख्य जोर जल संरक्षण पर है, ताकि गिरते भूजल स्तर और पानी की खारापन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे किसानों को लाभ मिले।

तकनीकी सत्यापन की नई प्रक्रिया

अब भौतिक सत्यापन के दौरान कृषि अधिकारी सीधे बीआईएस केयर ऐप का उपयोग करेंगे। अधिकारी 'वेरिफाई लाइसेंस डिटेल्स' विकल्प में जाकर प्लास्टिक लाइनिंग शीट और सिंचाई पाइप का सीएमएल नंबर दर्ज करेंगे। साथ ही, 'सर्च बाय लाइसेंस नंबर' या 'नो योर स्टैंडर्ड मार्क' जैसे डिजिटल विकल्पों के जरिए भी उत्पाद की प्रमाणिकता की जांच की जाएगी। इसके अलावा, अब निर्माता कंपनियों, अधिकृत विक्रेताओं और डीलरों को विभाग में अलग से पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

अनुबंध और पारदर्शिता

अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए किसानों को एक अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्हें 500 रुपये के स्टांप पेपर पर किसान, निर्माता और विक्रेता के बीच हुए अनुबंध की एक प्रति विभाग को सौंपनी होगी। साथ ही, खरीदे गए उत्पाद पर चालू वित्तीय वर्ष का निर्माण वर्ष अंकित होना अनिवार्य है। कृषि विभाग का मानना है कि इन संशोधनों से न केवल किसानों को लाभ का दायरा बढ़ेगा, बल्कि जल संरक्षण के प्रयासों को भी नई मजबूती मिलेगी और खरीद प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी।

इसका आप पर असर

भारत में: किसानों को अब सामग्री खरीदने के लिए सीमित विक्रेताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे लागत कम होगी।

राज्य में: बीआईएस प्रमाणित किसी भी दुकान से खरीदारी करने की छूट से स्थानीय स्तर पर खरीद प्रक्रिया और सत्यापन आसान हो जाएगा।

सवाल-जवाब

फार्म पॉन्ड सब्सिडी के नए नियम कब से लागू होंगे?
ये नए नियम वित्तीय वर्ष 2026-27 से पूरे राज्य में लागू किए जाएंगे।
क्या अब किसान किसी भी दुकान से सामान खरीद सकते हैं?
नहीं, किसान केवल उन्हीं विक्रेताओं या कंपनियों से सामान खरीद सकते हैं जिनके पास वैध बीआईएस (BIS) प्रमाणन है।
अनुदान के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
किसान को वैध बीआईएस लाइसेंस, सीएमएल नंबर, जीएसटी बिल और उत्पाद की स्टॉक एंट्री के दस्तावेज जमा करने होंगे।
क्या विक्रेताओं को कृषि विभाग में अलग से पंजीकरण करना होगा?
नए नियमों के अनुसार, निर्माता कंपनियों या डीलरों को अब कृषि विभाग में अलग से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है।
अमित पटेल
लेखक के बारे मेंअमित पटेलबिज़नेस संवाददाता दिल्ली
विशेषज्ञताबिज़नेस समाचार, वित्तीय बाज़ार, शेयर बाज़ार विश्लेषण, कॉर्पोरेट मामले, स्टार्टअप, उद्यमिता, आर्थिक रुझान, टेक्नोलॉजी बिज़नेस, निवेश, वैश्विक अर्थव्यवस्था

अमित पटेल एक बिज़नेस संवाददाता हैं जो वैश्विक बाज़ार, वित्त, स्टार्टअप, तकनीक और आर्थिक रुझानों को कवर करते हैं। वे आधुनिक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले कारोबार और उद्योगों की ख़बरें, बाज़ार विश्लेषण और अंतर्दृष्टि देते हैं।

अमित पटेल एक बिज़नेस संवाददाता हैं जो वैश्विक बाज़ार, वित्त, उद्यमिता, तकनीक और आर्थिक घटनाक्रमों को कवर करते हैं। वे ब्रेकिंग बिज़नेस न्यूज़, कॉर्पोरेट रणनीतियों, शेयर बाज़ार के रुझानों, स्टार्टअप इकोसिस्टम और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले औद्योगिक नवाचारों पर रिपोर्ट करते हैं। सटीकता, स्पष्टता और गहन विश्लेषण पर ज़ोर देते हुए अमित पाठकों को जटिल कारोबारी विषयों और उनके वास्तविक असर को समझने में मदद करते हैं। उनकी कवरेज वित्तीय बाज़ार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, उभरते उद्योगों, आर्थिक नीति, निवेश रुझानों और डिजिटल बदलाव तक फैली है।

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